पशुओं के लिए यूरिया अमोनियाकृत नीम की खली

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पशुओं के लिए यूरिया अमोनियाकृत नीम की खली

नीम की खली, नीम तेल उधोग का एक प्रोटीन से भरपूर उपोत्पाद है और आसानी से उपलब्ध है | अभी तक इसका केवल उर्वरक एवं कीटनाशी के रूप में उपयोग किया जाता रहा है | खली में कडुए एवं विषाक्त ट्राइटरपीनायड्स की उपस्थिति के कारण खली का इस रूप में पशुओं को खिलाने में उपयोग नहीं किया जाता था | इसके साथ ही जब भी कभी नीम की खली खिलाई जाती है ,यह खाने में अप्रिये होने के अतिरिक्त पशुओं के लिए हानिकारक भी होती है | यह उनकी वृद्धि ,नर पशुओं के जनन अंग तथा उनकी समग्र कार्य क्षमता को प्रभावित करती है | भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर ने खली को उर्वरक श्रेणी की यूरिया से उपचारित करने और पशुओं की विभिन्न प्रजातियों के लिए सन्द्रिक मिश्रण के रूप में पारम्परिक खली को पौष्टिक विकल्प के रूप में परिवर्तित करने की प्रौधोगिकी विकसित की है  |

आवश्यक सामग्री

  • उर्वरक श्रेणी का यूरिया
  • नीम की खली

तैयार करने की प्रक्रिया

  • 5 कि.ग्रा./ किवंटल निम् की खली की दर से उर्वरक श्रेणी यूरिया लें |
  • उर्वरक श्रेणी की यूरिया के घोल (2.5% w/w) से युकत एक वायुरोधी बर्तन में, नीम की खली को 5 से 6 दिन तक भिगोंए (1 भाग नीम की खली : 1.2 भाग यूरिया का घोल) और बीच – बीच में इसे हिलाते रहें |
  • भीगी हुई खली को धूप में सुखएं और विभिन्न प्रजातियों के पशुओं के लिए सान्द्रित मिश्रण में मिलाने के लिए इसे पिसें |
  • लाभ यूरिया अमोनिया, धूप में सुखाकर पीसी गयी निम् की खली गोपशुओं और भैंस के बछड़ों, बढ़ते मेमनों और ब्रायलर मुर्गियों तथा खरगोशों के लिए उपयुक्त आहार है और इसमे कोई हानिकारक प्रभाव भी नहीं होते हैं |
  • यूरिया अमोनियाकृत नीम की खली, पशुओं के आहार के लिए महंगे तथा कम सुलभ सब्जी प्रोटीन आहार के स्थान पर पौष्टिक प्रोटीन युकत आहार प्रदान करती है |

आर्थिकी

पशुओं के लिए सान्द्रिक मिश्रण में प्रयुक्त पारम्परिक खली की लागत 30 से 45 % तक कम करने के अतिरिक्त, यह प्रोटीन युकत आहार की कमी को दूर करके दुर्लभ और महंगे खली की मांग और आपूर्ति की समस्या पर काबू पाने में सहायक है |

मधुमक्खी पालन को अतरिक्त आय का मध्यम बनायें किसान, जानें सम्पुर्ण जानकारी

मधुमक्खी पालन को अतरिक्त आय का मध्यम बनायें किसान, जानें सम्पुर्ण जानकारी

परिचय

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त संसाधन व विपुल संभवनाएं विद्यमान हैं, जिनका सदुपयोग करके आर्थिक विकास की त्वरित गति प्राप्त की जा सकती है। दूसरी तरफ बढ़ते जनसंख्या दबाव ने देश में बेरोजगारी की समस्या को और भी गहरा दिया है। इससे आवश्यक हो गया है कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध मानव संसाधन को स्वउद्यम सो जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाये। ग्रामीण तथा कुटीर उद्योग के अंर्तगत मधुमक्खी पालन से स्वरोजगार के क्षेत्र में अच्छे अवसर विकसित होने की संभवनाएं हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार से प्रयोजित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमवृत्ति विकास (स्टेड) परियोजना, भारतीययम उद्यमिता विकास केंद्र, अलवर द्वारा मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में कई सक्रिय कदम उठाये गये हैं। परियोजना द्वारा पिछले दो वर्षों से मधुमक्खी पालन पर प्रशिक्षण एवम् प्रदर्शन कार्यक्रमों से प्रशिक्षण प्राप्त कर सफलतापूर्वक मधुमक्खी पाल व्यवसाय कर रहें हैं।

नवम्बर से फरवरी तक सरसों की पैदावार बहुतायत में होती है व यह समय इन क्षेत्रों में मधुमक्खीपालन के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। ग्रामीण संसाधनों का पूर्ण उपयोग कर आर्थिक विकास को गति देने के लिए तत्पर स्टेड परियोजना ने उन शिविरों में ग्रामीण लोगों में मधुमक्खी–पालन व्यवसाय के प्रति जागरूकता उत्पन्न की। परियोजना द्वारा मधुमक्खी पालन आयोजित कार्यक्रमों में सैधांतिक प्रशिक्षण के अलावा प्रौद्योगिकी प्रदर्शन भी किया गया। प्रशिक्षण के दौरान परियोजना द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को इस व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए ऋण में मिलने वाले विभिन्न अनुदानों संबंधी जानकारी प्रदान की गई। उसके अलावा इच्छुक व्यक्तियों को बाक्स की खरीद के लिए भी पर्याप्त सहायता परियोजना द्वारा उपलब्ध कराई गई।मधुमक्खी पालन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में यह आवश्यक है कि प्रशिक्षणार्थियों को इस व्यवसाय का तकनीकी प्रदर्शन भी उपलब्ध कराया जाए, जिससे इस व्यवसाय से जुड़ने के इच्छुक व्यक्तियों की समस्त शंकाओं का निवारण किया जा सके। परियोजना का गत वर्षों से यह प्रयास रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक व्यक्ति इस व्यवसाय से जुड़कर क्रांतिकारी परिवर्तन उत्पन्न करें। यहाँ मधुमक्खी पालन एवं मीन गृहप्रबंध संबंधी संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत की जा रही है।

ग्रामीण क्षेत्र व कृषि के संदर्भ में मधुमक्खी पालन की उपयोगिता 

  • पूर्ण कुशलता व विशेषज्ञता के साथ व्यक्तियों को लाभप्रद स्वरोजगार का अवसर प्रदान करता है।
  • स्थानीय संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग कर लाभार्जन कराता है।
  • अन्य उद्योगों की अपेक्षाकृत इस व्यवसाय में कम निवेश की आवश्यकता होती है।
  • मधु, मोम व मौनवंश में वृद्धि कर उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।
  • मधुमक्खी पालन से न केवल शहद व मोम ही प्राप्त होता है। वरन रॉयल नामक पदार्थ भी प्राप्त होता है जिसकी विदेशों में अत्यधिक मांग है।
  • विभिन्न फसलें, सब्जियों, फलोद्यान व औषिधीय पौधे प्रति वर्ष फल बीज के अतिरिक्त पुष्प-रस और पराग को धारण करते हैं, परन्तु दोहन के अभाव में ये, धूप, वर्षा व ओलों के कारण नष्ट हो जाते हैं। मधुमक्खी पालन द्वारा इनका उचित उपयोग संभव हो पाता है।
  • जिन फसलों तथा फलदार वृक्षों पर परागण कीटों द्वारा सम्पन्न होता है, मधुमक्खियों की उपस्थिति में उन की पैदावार में बेतहाशा वृद्धि होती है। सामान्य तथा परागण वाली फसलों की पैदवार 20 से 30 प्रतिशत तक बढ़ जाती है। विभिन्न सर्वेक्षणों के अनुसार वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है की मधुमक्खियाँ यदि एक रूपए का लाभ मधुमक्खी पालक को पहुँचाती हैं तो वह 15-20 रूपए का लभ उन काश्तकारों व बागवानों को पहुँचाती हैं, जिनके खेतों या बागों में यह परागण व मधु संग्रहण हेतु जाती हैं।इस प्रकार यह स्पष्ट है की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि इस व्यवसाय का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तृत प्रचार-प्रसार किया जाए।

मधुमक्खी की प्राप्त प्रजातियाँ

हमारे देश में मधुमक्खी की पांच प्रजातियाँ पाई जाती हैं –

  • एपीस डोंरसेटा
  • एपीस फलेरिया
  • एपीस इंडिका
  • एपीस मैलिफेटा

इनमें प्रथम चार प्रजातियों को पालन हेतु प्रयोग किया जाता है। मैलापोना ट्राईगोना प्रजाति की मधुमक्खी का कोई आर्थिक महत्व नहीं होता है, वह मात्र 20-30 ग्राम शहद ही एकत्रित कर पाती है।

  • एपीस डोंरसेटा- यह स्थानीय क्षेत्रों में पहाड़ी मधुमक्खी के नाम से जानी जाती है। यह मक्खी लगभग 1200 मी. की ऊँचाई तक पायी जाती है व बड़े वृक्षों, पुरानी इमारतों इत्यादि पर ही छत्ता निर्मित करती हैं।अपने भयानक स्वभाव व तेज डंक के कारण इसका पालना मुश्किल होता है। इसमें वर्षभर में 30-40 किलो तक शहद प्राप्त हो जाता है।
  • एपीस फ्लोरिय- यह सबसे छोटे आकार की मधुमक्खी होती है व स्थानीय भाषा में छोटी या लडट मक्खी के नाम से जानी जाती है। यह मैदानों में झाड़ियों में, छत के कोनो इत्यादि में छत्ता बनाती है। अपनी छोटी आकृति के कारण ये केवल 200 ग्राम से 2 किलो तक शहद एकत्रित कर पाती है।
  • एपीस इंडिका- यह भारतीय मूल की ही प्रजाति है व पहाड़ी व मैदानी जगहों में पाई जाती हैं।इसकी आकृति एपीस डोरसेटा व एपीस फ्लोरिया के मध्य की होती है। यह बंद घरों में, गोफओं में या छुपी हुई जगहों पर घर बनाना अधिक पसंद करती है। इस प्रजाति की मधुमक्खियों को प्रकाश नापसंद होता है।एक वर्ष में इनके छत्ते से 2-5 कि. ग्रा. तक शहद प्राप्त होता है।
  • एपीस मैलीफेटा- इसे इटेलियन मधुमक्खी भी कहते हैं, यह आकार व स्वभाव में भारतीय महाद्वीपीय प्रजाति है। इसका रंग भूरा, अधिक परिश्रमी आदत होने के कारण यह पालन के लिए सर्वोत्तम प्रजाति मानी जाती है। इसमें भगछूट की आदत कम होती है व यह पराग व मधु प्राप्ति हेतु 2-2.5 किमी की दूरी भी तय कर लेती है। मधुमक्खी के इस वंश से वर्षभर में औसतन 50-60 किग्रा. शहद प्राप्त हो जाता है।

इटेलियन मधुमक्खी

इटेलियन मधुमक्खी पालन में प्रयुक्त मौन गृह में लगभग 40-80 हजार तक मधुमक्खियाँ होती हैं, जिनमें एक रानी मक्खी, कुछ सौ नर व शेष मधुमक्खियाँ होती हैं।

रानी मक्खी

यह लम्बे उदर व सुनहरे रंग की मधुमक्खी होती है जिसे आसानी से पहचाना जा सकता है।इसका जीवन काल लगभग तीन वर्ष का होता है।सम्पूर्ण मौन परिवार में एक ही रानी होती है जो अंडे देने का कार्य करती है, जिनकी संख्या 2500 से 3000 प्रतिदिन होती है।यह दो प्रकार के अंडे देटी है, गर्भित व अगर्भित अंडे।इसके गर्भित अंडे से मादा व अगर्भित अंडे से नर मधुमक्खी विकसित होती है।युवा रानी, रानीकोष व विकसित होती हैं जिसमें 15-16 दिन का समय लगता है।

नर मधुमक्खी या ड्रोंस

नर मधुमक्खी गोल, काले उदर युक्त व डंक रहित होती हैं।यह प्रजनन कार्य सम्पन्न करती है व इस काल में बहुतायत में होती है। रानी मधुमक्खी से प्रजननोप्रांत नर मधुमक्खी मर जाती है, यह नपशियत फ़्लाइट कहलाता है। इसके तीन दिन पश्चात् रानी अंडे देने का कार्य प्रारंभ कर देती है।

मादा मधुमक्खी या श्रमिक

पूर्णतया विकसित डंक वाली श्रमिक मक्खी मौनगृह के समस्त के संचालित करती है।इनका जीवनकाल 40-45 दिन का होता है।श्रमिक मक्खी कोष से पैदा होने के तीसरे दिन से कार्य करना प्रारंभ कर देती है।मोम उत्पादित करना, रॉयल जेली श्रावित करना, छत्ता बनाना, छत्ते की सफाई करना, छत्ते का तापक्रम बनाए रखना, कोषों की सफाई करना, वातायन करना, भोजन के स्रोत की खोज करना, पुष्प- रस को मधु रूप में परिवर्तित कर संचित करना, प्रवेश द्वार पर चौकीदारी करना इत्यादि कार्य मादा मधुमक्खी द्वारा किए जाते हैं।

मौन गृह

प्राकृतिक रूप से मधुमक्खी अपना छत्ता पेड़ के खोखले, दिवार के कोनों, पुराने खंडहरों आदि में लगाती हैं।इनमें शहद प्राप्ति हेतु इन्हें काटकर निचोड़ा जाता है, परन्तु इस क्रियाविधि में अंडा लार्वा व प्यूपा आदि का रस भी शहद में मिल जाता है साथ ही मौनवंश भी नष्ट हो जाता है।प्राचीन काल में जब मधुमक्खी पालन व्यवसाय का तकनीकी विकास नहीं हुआ था तब यही प्रक्रिया शहद प्राप्ति हेतु अपनाई जाती थी।इससे बचने के लिए वैज्ञानिकों ने पूर्ण अध्ययन व विभिन्न शोधों के उपरांत मधुमक्खी पालन हेतु मौनगृह व मधु निष्कासन यंत्र का आविष्कार किया।

मौनगृह लकड़ी का एक विशेष प्रकार से बना बक्सा होता है।यह मधुमक्खी पालन में सबसे महत्वपूर्ण उपकरण होता है।मौनगृह कामधुमक्खी पालन 1 सबसे निचला भाग तलपट कहलाता है, यह लगभग 381+2 मि.मी. लम्बे, 266+2 मि.मी. चौड़ाई व 50 मि. मी. ऊँचाई वाले लकड़ी के पट्टे का बना होता है।तलपट के ठीक ऊपर वाला भाग शिशु खंड कहलाता है।इसकी बाहरी माप 286 +2 मि.मी. लम्बी, 266+2 मि.मी. चौड़ी व 50 मि.मी. ऊँची होती है।शिशु खंड की आन्तरिक माप 240 मि.मी. लम्बी, 320 मी. चौड़ी व 173 मि. मी. ऊँची होती है।शिशु खंड में अंडा, लार्वा, प्यूपा पाया जाता है।व मौन वंश के तीनों सदस्य श्रमिक रानी व नर रहते हैं।मौन गृह के दस भाग में 10 फ्रेम होते हैं श्रमिक मधुमक्खी द्वारा शहद का भंडारण इसी कक्ष में किया जाता है।इसके अलावा मौनगृह में दो ढक्कन होते हैं – आन्तरिक व बाह्य ढक्कन।आन्तरिक ढक्कन एक पट्टी जैसी आकृति का होता है व इसके बिल्कुल मध्य में एक छिद्र होता है।जब मधुमक्खियाँ शिशु खंड में हो तो आन्तरिक ढक्कन शिशुखंड पर रखकर फिर बाह्य ढक्कन ढंका जाता है।यह ढक्कन के ऊपर एक टिन की चादर लगी रहती है जो वर्षा ऋतू में पानी के अंदर प्रवेश से मौनगृह की रक्षा करती है।

मौनगृह को लोहे के एक चौकोर स्टैंड पर स्थापित किया जाता है।स्टैंड के चारों पायों के नीचे पानी से भरी प्यालियाँ रखी जाती हैं।जिसके फलस्वरूप चीटियाँ मौगगृह में प्रवेश नहीं कर पाती हैं।

मधुमक्खी पालन में प्रयुक्त अन्य सहायक उपकरण

मुंह रक्षक जाली

इसके प्रयोग से मौन पालक का चेहरा पूर्णत: ढका रहता है।मौनवंश निरीक्षण, शहद निष्कासन एवं मौनवंश निरीक्षण, शहद निष्कासन मौनवंश वृद्धि आदि कार्यों को करते समय श्रमिक के डंक मारने का खतरा बना रहता है, इससे बचाव के लिए इस जाली का प्रयोग किया जाता है।

मौमी छत्तादार

यह प्राकृतिक मोम से बना हुआ पट्टीनुमा आकृति का होता है।मधुमक्खी पालन में होता है।मधुमक्खी पालन में जब नए छत्तों का निर्माण कराया जाता है तो इसे चौखट में बनी झिरी में फिट करके तार का आधार दे देते हैं।इस पर बने छत्ते अधिक मजबूत होते हैं व मधु निष्कासन के समय टूटते नहीं हैं।मौमी छत्तादार में प्रयुक्त मोम का शुद्ध होना भी अत्यावश्यक है, अन्यथा मधुमक्खियाँ उस पर सही प्रकार से छत्ते नहीं बनाती हैं।इसका प्रयोग साफ पानी से धोकर ही करना चाहिए।प्रयोग न होने की अवस्था में छ्त्ताधारों को कागज में लपेटकर सुरक्षित रख देना चाहिए।

कृत्रिम भोजन पात्र

यह आयताकार लोहे का बना हुआ पात्र होता है सांयकाल पराग व मकरंद प्रचुर मात्रा में न मिलने की अवस्था में छ्त्ताधारों को कागज में लपेटकर सुरक्षित रख देना चाहिए।

दस्ताना

दस्ताना कपड़े या रबड़ दोनों के बने हो सकते हैं।यह हाथ को कोहनी तक ढके रखते हैं ताकि मधुमक्खियों का प्रकोप हाथों पर न हो।

भागछूट थैला

यह कपड़े का बना एक विशेष प्रकार का थैला होता है, जिसका एक सिरा बंद होता है व दूसरा रस्सी द्वारा खींचने पर बंद हो जाता है।मौनवंश के भागछूट समूह को पकड़ने के लिए उसे इस थैले के अंदर की ओर करके  रानी सहित समस्त समूह को झाड़कर उल्टा करके नीचे की ओर मुंह को रस्सी कसी संकरा कर देते हैं इससे भागछूट समूह इस थैले में प्रवेश कर जाता है और पुन: इसे मौनगृह में बसा देते हैं।मौनगृह में बसा देते हैं।मौनगृह उपलब्ध न होने की दशा भागछूट को एक दो दिन तक इस थैले में भी रखा जा सकता है।

रानी मक्खी रोकद्वार

  • कूइन गेट भी कहलाता है।इसे वर्ष ऋतू में रानी मक्खी को भागने से रोकने के लिए मौनगृह के द्वार पर लगा देते हैं।इससे श्रमिक मक्खियों को आवागमन तो मौन गृह में जारी रहता है परंतु रानी मक्खी पर रोक लग जाती है।
  • धुंवाधार यह एक टीन का बना हुआ डिब्बा होता है।इसके अंदर एक टाट या कपड़े का टूकड़ा रखकर जलाया जाता है, जिसके एक कोने से धुंवा निकलता है।जब मधुमक्खियाँ काबू से बाहर होती हैं तो धुवांधार द्वारा उन पर धुवाँ छोड़ा जाता है जिसे मधुमक्खियाँ शांत हो जाती हैं।
  • शहद निष्कासन यंत्र जस्ती चादर बने ड्रमनुमा आकृति का यह यंत्र मधुमक्खी पालन का एक महत्त्वपूर्ण भाग है।इसके बिल्कुल मध्य में एक छड़ व जाली लगी होती है व ऊपर की ओर एक हैंडल को मध्य से घुमाने पर जाली सहित छड़ वृत्ताकार परिधि में घूमती है।शहद निष्कासन के लिए मधुखंड की चौखट को जाली के अंदर रखकर घुमाते हैं, जिससे समस्त मधु चौखट से बाहर आ जाता है।

पोषण प्रबंध

मधुमक्खी पालन व्यवसाय प्रारम्भ करने से पूर्व यह आवश्यक है की मधुमक्खी पालन का एक महत्त्वपूर्ण भाग है।इसके बिल्कुल मध्य में एक छड़ व जाली वर्षभर का योजना प्रारूप तैयार किया जाए।मधुमक्खियों के पोषण पराग व मकरंद द्वारा होता है, जो ये विभीन्न फूलों से प्राप्त करती हैं।अत: मधुमक्खीपालक को चाहिए कि वो व्यवसाय आरम्भ करने से पूर्व ये सुनिश्चित कर ले किस माह में किस वनस्पति या फसल से पूरे वर्ष पराग व मकरंद प्राप्त होते रहेंगे।इमली, नीमसफेदा कचनार, रोहिड़ा लिसोड़ा, अडूसा, रीठा आदि वृक्षों से, नींबू, अमरुद, आम अंगूर,अनार आदि फलों की फसलों से, मिर्च, बैंगन, टमाटर, चना मेथी, लौकी, करेला, तुराई ककड़ी, कटेला आदि सब्जियों से, सरसों कपास, सूरजमुखी, तारामीरा आदि फसलों से पराग व मकरंद मधुमक्खियों को प्रचुर मात्रा में मिल जाता है।पराग व मकरंद प्राप्ति का मासिक योजना प्रारूप तैयार करने से मौनगृहों के स्थानांतरण की सूविधा हो जाती है।

पराग व मकरंद प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं होने की दशा में मधुमक्खियों को कृत्रिम भोजन की भी व्यवस्था की जाती है।कृत्रिम भोजन के रूप में उन्हें चीनी का घोल दिया जाता है।यह घोल एक पात्र में लेकर उसे मौनगृह में रख देते हैं।इसके अलावा मधुमक्खियों का कृत्रिम भोजन उड़द से भी बनाया जा सकता हैं।इसे असप्लिमेंट कहते हैं।इसे बनाने के लिए लगभग एक सौ ग्राम साबुत उड़द अंकुरित करके उसे पीसा जाता है।इस पीसी हुई डाल में दो चम्मच मिलाकर एक समांग मिश्रण तैयार कर लेते हैं।यह मिश्रण भोजन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है।इससे मधुमक्खियों को थोड़े समय तक फूलों से प्राप्त होने वाला भोजन हो जाता है।

मधुमक्खी पालन के लिए स्थान निर्धारण

  • ऐसे स्थान का चयन आवश्यक है जिसके चारों तरफ 2-3 किमी. के क्षेत्र में पेड़-पौधे बहुतायत में, हों जिनसे पराग व मकरंद अधिक समय तक उपलब्ध हो सके।
  • बॉक्स स्थापना हेतु स्थान समतल व पानी का उचित निकास होना चाहिए।

स्थान के पास का बाग़ या फलौद्यान अधिक घना नहीं होना चाहिए ताकि गर्मी के मौसम में हवा का आवागमन सुचारू हो सके।

  • जहाँ मौनगृह स्थापित होना है, वह स्थान छायादार होना चाहिए।
  • वह स्थान दीमक व चीटियों से नियंतित्र होना आवश्यक है।
  • दो मौनगृह के मध्य चार से पांच मीटर का फासला होना आवश्यक है, उन्हें पंक्ति में नहीं लगाकर बिखरे रूप में लगाना चाहिए।एक स्थान पर 50 से 100 मौनगृह स्थापित किये जा सकते हैं।
  • हर बॉक्स के सामने पहचान के लिए कोई खास पेड़ या निशानी लगनी चाहिए ताकि मधुमक्खी अपने ही मौनगृह में प्रवेश करें।
  • मौनगृह को मोमी पतंगे के प्रकोप से बचाने के उपाय किए जाने चाहिए।
  • निरीक्षण के सयम यह ध्यान देना चाहिए कि मौनगृह में नमी तो नहीं है अन्यथा उसे धुप दिखाकर सुखा देना चाहिए।
  • मधुमक्खी पालन व मौनगृह प्रबंध
  • यहाँ मधुमक्खी पालन व मौनगृह प्रबंध के ऊपर विस्तृत जानकारी उपलब्ध है।

मौन प्रबंध

मौनगृह का निरीक्षण हर 9-10 दिनों के पश्चात करना अति आवश्यक है।निरीक्षण के दौरान मुंह रक्षक जाली व दास्तानी का प्रयोग किया जाता है।उस समय हल्का धुआं भी करते हैं।जिसमें मधुमक्खियाँ, शांत बनी रहती हैं।इसमें मौनगृह के दोनों भागों का पृथक – पृथक निरीक्षण किया जाता है-

मधुमक्खी निरीक्षण

मधुखंड के निरीक्षण के समय यह देखते हैं कि किन- किन फ्रेम (चौखटों) में शहद है।जिन चौखटों में शहद 75-80 प्रतिशत तक जमा है, उस फ्रेम को निकाल कर उसकी मधुमक्खियाँ खंड में ही झाड़ देते हैं।इसके पश्चात जमा शहद को चाकू से खरोंच कर मधुनिष्कासन मशीन द्वारा परिशोषित मधु प्राप्त करते हैं व खाली फ्रेम को पुन: मधुखण्ड में स्थापित कर देते हैं।

शिशुखंड निरीक्षण

शिशुखंड निरीक्षण में सर्वप्रथम रानी मक्खी को पहचान कर उसकी अवस्था का जायजा लिया जाता है।यदि रानी बूढ़ी हो गई हो या चोटिल हो तो उसके स्थान पर नई रानी मक्खी प्रवेश कराई जाती है।नर मधुमक्खी का रंग काला होता है, यह केवल प्रजनन के काम आती है इसलिए इनके निरिक्षण की विशेष आवश्यकता नहीं होती है।चौखटों के मध्य भाग में पराग व मकरंद होता है।

स्थान परिवर्तन व पेकिंग निरीक्षण

फसल चक्र में परिवर्तन के साथ मधुमक्खियों को पराग व मकरंद का आभाव होने लगता है।इस स्थिति में मौनगृहों  का स्थानांतरण ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहाँ विभिन्न फूलों व फलों वाली फसलें प्रचुरता में उपलब्ध हों।स्थानांतरण हेतु पैकिंग कार्य के शाम के समय किया जाता है, जिससे सभी श्रमिक मक्खियाँ अपने मौनगृह में वापस आ जाएँ।निरीक्षण के दौरान यह देखा जाना चाहिए कि वहाँ पराग व मकरंद उपयुक्त मात्रा में है या नहीं, इसमें कमी होने पर चीनी व घोल प्रदान किया जाता है।

पर्याप्त मात्रा में पराग व मकरंद प्राप्त होने पर मौनवंश में भी वृद्धि अधिक होती है।इस पराक्र हुई वंश वृद्धि की व्यवस्था दो प्रकार से की जाती है।मौनवंश से नए छत्ते बनवाकर व मौनवंश का विभाजन करके।

शहद निष्कासन

मधुखंड में स्थित चौखटों में जब 75 से 80 प्रतिशत तक तक शहद जमा हो जाए तो उस शहद का निष्कासन किया जाता है।इसके लिए सबसे पहले चौखटों से मधुमक्खियाँ झाड़कर मधु खंड में डाल देते हैं इसके पश्चात चाकू से या तेज गर्म पानी डालकर छत्ते से मोम की ऊपरी परत उतारते हैं।फिर इस चौखट को शहद निष्कासन यंत्र में रखकर हैंडिल द्वारा घुमाते हैं, इसमें अपकेन्द्रिय बल द्वारा शहद बाहर निकल जाता है व छत्ते की संरचना को भी कोई नुकसान नहीं पहूंचता।इस चौखट को पुन: मधुखंड में स्थापित कर दिया जाता है एवं मधुमक्खियाँ छत्ते के टूटे हुए भागों को ठीक करके पुन: शहद भरना प्रारंभ कर देती हैं।इस प्रकार प्राप्त शहद को मशीन से निकाल कर एक टंकी में 48-50 घंटे तक डाल देते हैं, ऐसा करने से शहद में मिले हवा के बूलबूले, मोम आदि शहद की ऊपरी सतह पर व अन्य मैली वस्तुएँ नीचे सतह पर बह जाती है।शहद को बारीक़ कपड़े से छानकर व प्रोसेसिंग के उपरांत स्वच्छ व सूखी बोतलों में भरकर बाजार में बेचा जा सकता है।इस प्रकार न तो छत्ते और न ही लार्वा, प्यूपा आदि नष्ट होते हैं और शहद भी शुद्ध प्राप्त होता है।

मधुमक्खी पालन में व्याधियाँ

मधुमक्खी पालन में आने वाली व्याधियाँ की जानकारी यहाँ दी गयी है।

  1. माइट – यह चार पैरों वाला, मधुमक्खी पर परजीवी कीट है।इससे बचाव के लिए संक्रमण की स्थिति 10-15 दिन के अन्तराल पर सल्फर चूर्ण का छिड़काव चौखट की लकड़ी पर व प्रवेश द्वार पर करना चाहिए।
  2. सैक ब्रूड वायरस-  यह एक वायरस जनित व्याधि है।इटेलियन मधुमक्खियों में इस व्याधि के लिए प्रतिरोधक क्षमता अन्य से अधिक होती है।
  3. भगछूट – मधुमक्खियों को अपने आवास से बड़ा लगाव होता है परंतु कई बार इनके सम्मुख ऐसी समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं कि इन्हें अपना आवास छोड़ना पड़ता है।इस स्थिति में भगछूट थैले में पकड़ का पुन: मौनगृह में स्थापित कर देते हैं।
  4. मोमी पतंगा – यह मधुमक्खी का शत्रु होता है।निरीक्षण के दौरान इसे मारकर नष्ट का देना चाहिए।

राजस्थान सरकार ने किसानों के ऋण पर 50 प्रतिशत ब्याज माफ किया

राजस्थान सरकार ने किसानों के ऋण पर 50 प्रतिशत ब्याज माफ किया

सहकारिता मंत्री श्री अजय सिंह किलक ने शुक्रवार को बताया कि प्रदेश के जिन किसानों का ऋण अवधिपार हो चुका है, ऎसे किसानों को सरकार ने राहत प्रदान करते हुए 31 मार्च, 2018 तक ऋण का चुकारा करने पर 50 प्रतिशत तक ब्याज माफ किया है।

श्री किलक ने बताया कि मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे किसानों के प्रति संवेदनशील है और मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त, 2017 को किसानों को राहत देने के लिए सहकारी भूमि विकास बैंकों के अवधिपार ऋणियों का 50 प्रतिशत तक ब्याज माफ करने की घोषणा की थी। उन्होंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को फायदा मिले इसके लिए एक जुलाई से जिन किसानों ने ऋण का चुकारा कर दिया है उनकों भी योजना का लाभ मिलेगा।

सहकारिता मंत्री ने बताया कि यह योजना प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के सभी प्रकार के कृषि एवं अकृषि ऋणों पर लागू होगी, जो एक जुलाई, 2017 को अवधिपार हो चुके हैं। मुख्यमंत्री श्रीमती राजे ने किसानों को ऋण का चुकारा करने में हो रही परेशानियों के मद्देनजर राहत देने की घोषणा की थी।

श्री किलक ने बताया कि इस योजना में ऋणी किसानों का दण्डनीय ब्याज एवं वसूली खर्च की राशि को 100 प्रतिशत माफ किया गया है। सहकारिता मंत्री ने बताया कि ऎसे अवधिपार ऋणी किसान जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार को किसान की मृत्यु तिथि से सम्पूर्ण बकाया ब्याज, दण्डनीय ब्याज एवं वसूली खर्च को पूर्णतया माफ कर राहत दी गई है। उन्होंने प्रदेश के किसानों का आह्वान किया है कि योजना की तय अवधि में ऋण जमा कराकर छूट का फायदा उठाएं।

एसएलडीबी के प्रबंध निदेशक श्री विजय शर्मा ने बताया कि इस योजना का फायदा 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंकों एवं उनकी 133 शाखाओं के माध्यम से ऋण लेने वाले किसानाें को मिलेगा।उन्होंने बताया कि एक अप्रेल, 2014 के पश्चात् वितरित किए गए दीर्घकालीन कृषि ऋणों के अवधिपार ऋणियों को योजना में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि उन्हें ऋणों का समय पर चुकारा करने पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिल रहा है।

भावान्तर भुगतान योजना एक सितम्बर से लागू जानें कब किस फसल का होगा पंजीयन 

मध्यप्रदेश में खरीफ-2017 के लिये भावान्तर भुगतान योजना एक सितम्बर से लागू जानें कब किस फसल का होगा पंजीयन 

मध्यप्रदेश में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने ने के लिये पायलेट आधार पर खरीफ-2017 के लिये किसान-कल्याण एवं कृषि विभाग ने भावान्तर भुगतान योजना लागू की है। इस योजना में किसान द्वारा अधिसूचित कृषि उपज मण्डी प्रांगण में चिन्हित फसल उपज का विक्रय किये जाने पर राज्य शासन ने घोषित मॉडल विक्रय कर एवं भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर की राशि किसानों को भुगतान करने का निर्णय लिया है।

जानें कब किस फसल का होगा पंजीयन 

खरीफ-2017 में सोयाबीन, मूंगफली, तिल, रामतिल, मक्का, मूंग, उड़द एवं तुअर की फसलें ली गयी हैं। इन फसलों के लिये किसानों का योजना में एक सितम्बर-2017 से 30 सितम्बर-2017 तक भावान्तर भुगतान योजना के पोर्टल में पंजीयन किया जायेगा।

भावान्तर भुगतान योजना में पंजीकृत किसानों की फसलों के मण्डी में विक्रय अवधि तुअर के लिये एक फरवरी-2018 से 30 अप्रैल-2018 तक तथा सोयाबीन, मूंगफली, तिल, रामतिल, मक्का, मूंग और उड़द के लिये 16 अक्टूबर-2017 से 15 दिसम्बर-2017 तक मॉडल विक्रय दर की गणना मध्यप्रदेश तथा दो अन्य राज्यों की मॉडल विक्रय दर का औसत होगा। योजना का लाभ पंजीकृत किसानों द्वारा मध्यप्रदेश में उत्पादित कृषि उत्पाद का विक्रय अधिसूचित मण्डी परिसर में किये जाने पर मिल सकेगा। योजना का लाभ जिले में विगत वर्षों की फसल कटाई प्रयोगों पर आधारित औसत उत्पादकता के आधार पर उत्पाद की सीमा तक ही देय होगा।

किसानों को देय राशि

प्रदेश के किसानों को देय राशि की गणना में प्रावधान किया गया है कि यदि किसान द्वारा मण्डी समिति परिसर में विक्रय की गयी अधिसूचित फसल की विक्रय दर न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम किन्तु राज्य शासन द्वारा घोषित मॉडल विक्रय दर से अधिक हुई तो न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा किसान द्वारा विक्रय मूल्य के अंतर की राशि किसान के खाते में ट्रांसफर की जायेगी। यदि किसान द्वारा मण्डी समिति परिसर में विक्रय की गयी अधिसूचित फसल की विक्रय दर राज्य शासन द्वारा घोषित मॉडल विक्रय दर से कम हुई तो न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा मॉडल विक्रय दर के अंतर की राशि ही किसान के खाते में ट्रांसफर की जायेगी।

भावान्तर भुगतान योजना में मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ/मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन द्वारा पात्र किसानों को भुगतान किया जायेगा। भावान्तर भुगतान योजना में निर्धारित विक्रय अवधि के बाद विक्रय अवसर प्रदान करने के लिये भावान्तर भुगतान योजना में निर्धारित विक्रय अवधि के बाद तुअर के लिये एक मई-2018 से 30 अगस्त-2018 और सोयाबीन, मूंगफली, तिल, रामतिल, मक्का, मूंग, उड़द एक जनवरी-2018 से 30 अप्रैल-2018 तक किसान द्वारा लायसेंसयुक्त गोदाम में अपने कृषि उत्पाद रखे जाने के लिये गोदाम क्रय राशि किसानों को दिये जाने का भी निर्णय लिया गया है।

भावांतर भुगतान योजना के लिये विक्रय की अवधि

यह राशि निर्धारित भण्डारण अवधि में मॉडल विक्रय दर, न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम रहने की स्थिति में 7 रुपये प्रति क्विंटल प्रति माह अथवा जो वास्तविक भुगतान किया गया है, दोनों में से जो भी कम हो, की दर से ऐसे किसानों के बैंक खाते में राशि जमा करवायी जायेगी।

भावान्तर भुगतान योजना के संबंध में नीतिगत निर्णय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कृषि केबिनेट द्वारा लिये जायेंगे। क्रियान्वयन प्रगति एवं समीक्षा के लिये राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति तथा जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति द्वारा दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

फसलभावांतर भुगतान योजना के लिये विक्रय की अवधिमॉडल विक्रय दर गणना के लिये राज्य
तिलहन फसलें
सोयाबीन16 अक्टूबर से 15 दिसम्बर तकमहाराष्ट्र, राजस्थान
मूंगफली16 अक्टूबर से 15 दिसम्बर तकगुजरात, राजस्थान
तिल16 अक्टूबर से 15 दिसम्बर तकउड़ीसा, छत्तीसगढ़
रामतिल16 अक्टूबर से 15 दिसम्बर तकपश्चिम बंगाल, राजस्थान
खाद्यान्न फसलें
मक्का16 अक्टूबर से 15 दिसम्बर तककर्नाटक, महाराष्ट्र
दलहनी फसलें
मूंग16 अक्टूबर से 15 दिसम्बर तकराजस्थान, महाराष्ट्र
उड़द16 अक्टूबर से 15 दिसम्बर तकराजस्थान, उत्तरप्रदेश
तुअर1 फरवरी से 30 अप्रैल तकमहाराष्ट्र, गुजरात

उत्तरप्रदेश में निःशुल्क बोरिंग योजना, गहरी बोरिंग योजना हेतु राशि स्वीकृत

उत्तरप्रदेश में निःशुल्क बोरिंग योजना, गहरी बोरिंग योजना हेतु राशि स्वीकृत

निःशुल्क बोरिंग योजना हेतु 2265.35 लाख रुपये स्वीकृत

उत्तर प्रदेश शासन ने लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादन हेतु सहायता (निःशुल्क बोरिंग योजना) के अन्तर्गत सामान्य कृषकों के लिए 22 करोड़ 65 लाख 35 हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। इस धनराशि का उपयोग योजनान्तर्गत पात्र कृषकों को अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराकर व तकनीकी मार्गदर्शन देकर निजी लघु सिंचाई संसाधन उपलब्ध कराने में किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस योजना हेतु 38.83 करोड़ रुपये की धनराशि का प्राविधान किया गया है।
इस सम्बंध में लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग द्वारा जारी शासनादेश में अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई सम्बंधित प्रखण्ड को निर्देशित किया गया है कि जनपदों की वास्तविक आवश्यकता को आंकलन करते हुए निर्धारित भौतिक लक्ष्यों के सापेक्ष नियमानुसार बजट प्राविधान की सीमा के अधीन वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जाएं।

गहरी बोरिंग योजना हेतु 184.28 लाख रुपये स्वीकृत

उत्तर प्रदेश शासन ने बुन्देलखण्ड तथा प्रदेश के पठारी जटिल एवं बहुत नीचे गहरे स्ट्रेटा वाले क्षेत्रों में रिंग मशीनों से गहरी बोरिंग कराने की योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 01 करोड़ 84 लाख 28 हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। उल्लेखनीय है कि इस योजना के लिए 623.64 लाख रुपये की धनराशि का प्राविधान किया गया है।
राज्य सरकार ने गहरी बोरिंग योजना के तहत यह धनराशि मथुरा, मैनपुरी, बरेली, बदायूं, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर, झांसी, जालौन, ललितपुर तथा चित्रकूट जनपदों के लिए जारी की है।
इस सम्बन्ध में लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग द्वारा जारी शासनादेश में अधिशासी अभियंता लघु सिंचई, सम्बंधित प्रखण्ड को निर्देशित किया गया है कि जनपदों की वास्तविक आवश्यकता का आंकलन करते हुए निर्धारित भौतिक लक्ष्यों के सापेक्ष नियमानुसार बजट प्राविधान की सीमा के अधीन वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जाएं।

 

मध्यप्रदेश में किसानों के लिये भावान्तर भुगतान योजना लागू करने का निर्णय

मध्यप्रदेश में किसानों के लिये भावान्तर भुगतान योजना लागू करने का निर्णय

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश में किसानों के हित संरक्षण के लिये भावान्तर भुगतान योजना लागू करने का निर्णय लिया गया। यह योजना किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिये पायलेट आधार पर खरीफ 2017 के लिये लागू की गई है। इस निर्णय के अंतर्गत प्रदेश में किसान द्वारा अधिसूचित कृषि उपज मण्डी समिति प्रांगण में फसल विक्रय करने पर राज्य शासन द्वारा निहित प्रक्रिया अनुरूप घोषित मॉडल विक्रय कर एवं भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर की राशि का किसानों को भुगतान किया जायेगा। भावान्तर भुगतान योजना में खरीफ 2017 की सोयाबीन, मूंगफली, तिल, रामतिल, मक्का, मूंग, उड़द और तुअर की फसलें ली गई हैं। योजना में किसानों को एक से 30 सितंबर 2017 तक पोर्टल पर अपना पंजीयन कराना होगा।

किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने की महत्वाकांक्षी योजना

प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिये राज्य सरकार द्वारा भावान्तर भुगतान योजना लागू की जा रही है। योजना का उद्देश्य किसानों को कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना सुनिश्चित करना तथा मण्डी दरों में गिरावट से किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान करना है। इस योजना में किसान द्वारा प्रदेश में अधिसूचित कृषि उपज मण्डी प्रांगण में चिन्हित फसल उपज बेचने पर राज्य सरकार द्वारा घोषित मॉडल विक्रय दर और केन्द्र द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर की राशि किसानों को भुगतान की जायेगी।

किसानों का पंजीयन एक से 30 सितम्बर तक

भावान्तर भुगतान योजना खरीफ 2017 के लिये पायलट योजना के रूप में लागू की जा रही है। योजना में सोयाबीन, मूँगफली, तिल, रामतिल, मक्का, मूँग, उड़द और तुअर की फसलें ली गई हैं। इसके लिये किसानों का पंजीयन एक सितम्बर 2017 से 30 सितम्बर 2017 तक भावान्तर भुगतान योजना पोर्टल पर किया जायेगा। पंजीयन के समय आधार कार्ड नम्बर, बैंक खाते की जानकारी और मोबाईल नम्बर देना होगा। पंजीयन के बाद किसान को यूनिक आईडी नम्बर प्रदान किया जायेगा। योजना के अंतर्गत सोयाबीन, मूँगफली, तिल, रामतिल, मक्का, मूँग और उड़द के लिये विक्रय की अवधि 16 अक्टूबर 2017 से 15 दिसम्बर 2017 तक रहेगी। तुअर के लिये विक्रय की अवधि 1 फरवरी 2018 से 30 अप्रैल 2018 तक रहेगी।

मॉडल विक्रय दर मध्यप्रदेश और दो अन्य राज्यों की मॉडल दर का औसत

मॉडल विक्रय दर की गणना मध्यप्रदेश तथा दो अन्य राज्यों की मॉडल दर का औसत रहेगा। सोयाबीन के लिये दो अन्य राज्य महाराष्ट्र और राजस्थान, मूँगफली के लिये गुजरात और राजस्थान, तिल के लिये उड़ीसा और छत्तीसगढ़, रामतिल के लिये पश्चिम बंगाल और राजस्थान, मक्का के लिये कर्नाटक और महाराष्ट्र, मूँग के लिये राजस्थान और महाराष्ट्र, उड़द के लिये राजस्थान और उत्तरप्रदेश तथा तुअर के लिये महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों की मॉडल विक्रय दर ली जायेगी।

योजना का लाभ पंजीकृत किसानों को मध्यप्रदेश में उत्पादित कृषि उत्पाद का विक्रय अधिसूचित मण्डी परिसर में करने पर ही मिलेगा। योजना का लाभ जिले में विगत वर्षों की फसल कटाई प्रयोगों पर आधारित औसत उत्पादकता के आधार पर उत्पादन के सीमा तक दिया जायेगा। योजना में मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ और मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा पात्र किसानों को भुगतान किया जायेगा।

मॉडल विक्रय दर की गणना

योजना में किसानों को देय राशि की गणना का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार यदि किसान द्वारा मण्डी समिति परिसर में बेची गई अधिसूचित फसल की विक्रय दर न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम परंतु राज्य शासन द्वारा घोषित मॉडल विक्रय दर से अधिक हुई तो न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा किसान द्वारा विक्रय मूल्य के अंतर की राशि किसान के खाते में अंतरित की जायेगी। इसी तरह यदि किसान द्वारा मण्डी समिति परिसर में विक्रय की गई अधिसूचित फसल की विक्रय दर राज्य शासन द्वारा घोषित मॉडल विक्रय दर से कम हुई तो न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा मॉडल विक्रय दर की अंतर की राशि किसान के खाते में अंतरित की जायेगी।

लाइसेंसी गोदाम में उपज रखने पर अनुदान

योजना में पंजीकृत किसानों को उपयुक्त बाजार भाव पर उनकी उपज के विक्रय अवसर प्रदान करने और उचित समय पर फसल बेचने को प्रोत्साहित करने के लिये लाइसेंसी प्राप्त गोदाम में कृषि उपज रखने के लिये किसान को अनुदान दिया जायेगा। राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि भावान्तर भुगतान योजना में निर्धारित विक्रय अवधि के बाद तुअर के लिये एक मई से 30 अगस्त 2018 तक तथा सोयाबीन, मूँगफली, रामतिल, मक्का, मूँग और उड़द के लिये एक जनवरी से 30 अप्रैल 2018 तक अनुज्ञप्तिधारी गोदाम में कृषि उत्पाद रखे जाने पर गोदाम किराया किसानों को दिया जायेगा। योजना के क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग के लिये राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तथा जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की जायेगी।

मण्डी में विक्रय के बाद जारी किये जाने वाले अनुबंध पर्ची, तौल पर्ची और भुगतान पत्रक पर किसान का पंजीयन क्रमांक इंद्राज किया जायेगा। प्राप्त जानकारी भावान्तर भुगतान योजना के पोर्टल पर मण्डी समिति द्वारा दर्ज की जायेगी। सौदा पत्रक के माध्यम से क्रय-विक्रय किये गये कृषि उत्पाद योजना में पात्र नहीं होंगे।

किसान क्रेडिट कार्ड पर ऋण भुगतान कैसे करें

किसान क्रेडिट कार्ड पर किसान को ऋण का भुगतान किस प्रकार करना होता है, उस राशि पर लगने वाला ब्याज कीतना होगा जानें

देश के सभी राज्यों किसान कृषि कार्य के लिए लोन लेते है , यह लोन वार्षिक , अर्धवार्षिक या फसल के अनुसार लेते है | जिसे सरकारी या राष्ट्रीय बैक किसान को लोन देता है | लेकिन ज्यादा तर किसान को यह मालूम नहीं है की लोन पर ब्याज किस आधार पर लिया जाता है | आज आप सभी किसान भाई को लोन और उस पर ब्याज के बारे में पूरी जानकारी दिया जायेगा |

मान लेते है की देश के किसी भी राज्य के कोई भी किसान किसान क्रेडिट कार्ड से 5 लाख रूपये का कर्ज किसी भी राष्ट्रीय बैंक से लेता है | तो अब यह जानना होगा की वह किसान एक साल में कितना रुपया बैंक को लौटना पड़ेगा | इस पर किसान को दो तरह का ब्याज लगेगा | एक 3 लाख रूपये तक के लोन पर 7 प्रतिशत तथा 2 लाख लोन पर 9 प्रतिशत का ब्याज लगेगा | अगर वह किसान जिस तारीख से लोन लिया है अगर उसी तारीख को लोन वापस कर देता है तो 3 लाख रूपये पर 3 प्रतिशत का सब्सिडी मिलेगा | बाकि 2 लाख रूपये पर 9 प्रतिशत का ही ब्याज लगेगा |

ब्याज कितना देना होगा

अब यह जानना होगा की किसान को एक साल में कितना रुपया बैंक को वापस करना होगा | जैसा की ऊपर बताया की एक साल में लौटने पर 3 लाख रूपये पर 3 प्रतिशत का सब्सिडी मिलेगा | इसका मतलब यह हुआ की 3 लाख रूपये पर 4 प्रतिशत का ब्याज लगेगा | 12000 रुपया 3 लाख पर एक साल का ब्याज होगा | बचे हुए 2 लाख पर 9 प्रतिशत का ब्याज लगेगा | 18000 रुपया 2 लाख रूपये का ब्याज होगा | कुल एक साल में किसान को ब्याज सहित रुपया होगा

(3 लाख लोन + 12000 ब्याज ) + (2 लाख लोन + 18000 ब्याज ) = 5 लाख 30 हजार रुपया |

इसके बाद केंद्र सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा लागू किया था , जिसमें यह नियम है की देश के कोई भी किसान अगर किसान क्रेडिट कार्ड या किसी और माध्यम से भी फसल के लिए कर्ज लेता है तो लिए हुए कर्ज का 2 प्रतिशत प्रधान मंत्री फसल बीमा के लिए काटा जायेगा |

इसका मतलब यह हुआ की किसान ने 5 लाख रूपये का कर्ज लिया था तो उसका राशि का 2 प्रतिशत काट लिया जायेगा | 5 लाख रूपये का 2 प्रतिशत 10,000 रुपया होता है | इसमें आप को ध्यान देने वाली बात यह है की किसान लोन तो 5 लाख रूपये का लेगा लेकिन उसे 2 प्रतिशत काट कर 4 लाख 90,000 रुपया ही मिलेगा | लेकिन ब्याज 5 लाख रूपये पर लगेगा |तो किसान को एक साल में 5 लाख रूपये लोन लेने पर 4 लाख 90,000 रुपया मिलेगा और 5 लाख 30,000 रुपया एक साल में लौटान पड़ेगा |

अब यह जानते है की किसान ने किसी कारण से एक साल में बैंक को पैसा नहीं लौटा पाया तो किसान पर कितना कर्ज रहेगा ?

अगर किसान 5 लाख रुपया लेकर किसी कारण से एक साल में कर्ज नहीं लौटा पाया तो किसान को मिलने वाला 3 प्रतिशत की सब्सिडी नहीं मिलेगी | इसका मतलब यह हुआ की 3 लाख पर 7 प्रतिशत का ही ब्याज चलेगा | किसान जितना देर करेगा किसान पर बोझ उतना ही बढेगा |

यह योजना पिछले 10 साल से लागू है प्रतेक साल मार्च महीने में इसकी समय पूरा हो जाता है , सरकार प्रतेक साल इस योजना को अगले साल के लिए बढ़ा देती है | इस वर्ष देर से लेकिन 14 जून को इस योजना को वर्ष 2017 – 18 के लिए लागू किया गया है | इसके लिए केंद्र सरकार 20339 कड़ोर रुपया स्वीकृत किया है | जिसका आप लोग लाभ उठा सकते है |

अब आप सभी किसान भाई अगर कर्ज लिए हैं या लेने के बारे में सोच रहे हैं तो अपनी कर्ज पर लगने वाला ब्याज को आप इस नियम से जोड़ सकते है |

उधारकर्ताओं के ऋणों की अदला-बदली की योजना

उधारकर्ताओं के ऋणों की अदला-बदली की योजना

उद्देश्य

किसानों द्वारा गैर-संस्थागत उधारदाताओं (उदा. साहूकार) से लिए गए ऋणों की चुकौती के लिए ऋण उपलब्ध कराना तथा विपत्ति में फँसे ऐसे किसानों को उनकी फसल उत्पादन आवश्यवकताओं को पूरा करने में मदद करना।

पात्र व्यक्ति

सभी वर्तमान किसान उधारकर्ता तथा शाखा के परिचालन क्षेत्र में आने वाले सभी किसान

ऋण राशि

यह योजना वर्तमान या संभावित भू-स्वामित्व वाले किसानों के लिए होगी। अगर खेती या कृषि कार्यकलाप के लिए ऋण लिया जा रहा है तो ऋण की मात्रा 100% होगी, जिसकी अधिकतम राशि रु 1,00,000/- होगी। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड के अधीन फसल उत्पादन के लिए ऋण स्वीकृत किया जाएगा।

आप द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले दस्तावेज़

क) बैंक प्रारूप के अनुसार स्टांपित एवं नोटरी करवाया हुआ एफिडेविट
ख) वचन-पत्र में उल्लिखित तथ्यों के समर्थन में उधारदाता से पत्र

प्रतिभूति

बैंक के पास उपलब्ध सभी वर्तमान प्रतिभूति को प्रस्तावित योजना के अधीन ऋण को कवर करने के लिए माना जाएगा। साहूकारों/गैर-संस्थागत उधारदाताओं की देयताओं को चुकाने के बाद साहूकारों , गैर-संस्थागत उधारदाताओं के पास गिरवी रखे/बंधक दस्तावेजों एवं संपत्तियों पर प्रभार दर्ज करना। इस ऋण के लिए कृषि संपत्ति पर बंधक/प्रभार द्वारा संपार्श्विक प्रतिभूति ली जाए।

ऋण कैसे चुकाएं?

ऋण की चुकौती छमाही/वार्षिक किस्तों में 3-5 वर्षों में की जाए।

इस ऋण के लिए आवेदन कैसे करें?

आप हमारी नजदीकी शाखा से संपर्क कर सकते हैं या आपके गांव में आने वाले हमारे विपणन अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।

स्त्रोत: स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया

उतरप्रदेश में कृषि मशीनों पर मिलने वाली सहायता 

उतरप्रदेश में कृषि मशीनों पर मिलने वाली सहायता 

ट्रेक्टर (40 H.P. तक)      निर्धारित मूल्य का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 45000 जो भी कम हो।चयनित जनपद के कृषकउ.स.कृ.प.अधि./उ. कृ. निदेशक
पावर टिलर (8 H.P. या उससे अधिक)निर्धारित मूल्य का 40 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 45000 जो भी कम हो।चयनित जनपद के कृषक लाभार्थीउ.स.कृ.प.अधि./उ. कृ. निदेशक
पम्पसेट (7.5 H.P.तक)  निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 10000 जो भी कम हो।चयनित जनपद के कृषक लाभार्थीउ.स.कृ.प.अधि./उ. कृ. निदेशक
जीरोटिल सीड ड्रिल, सुगर केन कटर प्लांटर,रीपर, बाइंडर    निर्धारित मूल्य का 40 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 20000 जो भी कम हो।चयनित जनपद के कृषक लाभार्थीउ.स.कृ.प.अधि./उ. कृ. निदेशक
पावर थ्रेशर     निर्धारित मूल्य का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 12000 जो भी कम हो।चयनित जनपद के कृषक लाभार्थीउ.स.कृ.प.अधि./उ. कृ. निदेशक
विनोइंग फैन, चेफ कटर(मानवचालित)      निर्धारित मूल्य का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 2000 जो भी कम हो।चयनित जनपद के कृषक लाभार्थीउ.स.कृ.प.अधि./उ. कृ. निदेशक
ट्रेक्टर माउंटेड स्प्रेयर      निर्धारित मूल्य का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 4000 जो भी कम हो।चयनित जनपद के कृषक लाभार्थीउ.स.कृ.प.अधि./उ. कृ. निदेशक
ऐरो ब्लास्ट स्प्रेयर      निर्धारित मूल्य का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 25000 जो भी कम हो।चयनित जनपद के कृषक लाभार्थीउ.स.कृ.प.अधि./उ. कृ. निदेशक
रोटावेटरनिर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 30000 जो भी कम हो।चयनित जनपद के कृषक लाभार्थीउ.स.कृ.प.अधि./उ. कृ. निदेशक
सीडड्रिल/ जीरोटिल सीडड्रिल/ मल्टी क्राफ्ट प्लांटर/ रिज फरो प्लांटर निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 15000 जो भी कम हो।चयनित जनपद के कृषक लाभार्थीउ.स.कृ.प.अधि./उ. कृ. निदेशक
नैपसैक स्प्रेयर/ फुट स्प्रेयर/ पावर स्प्रेयर      निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 3000 जो भी कम हो।चयनित जनपद के कृषक लाभार्थीउ.स.कृ.प.अधि./उ. कृ. निदेशक
लेजर लैण्ड लेवलर      निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 150000 जो भी कम हो।चयनित जनपद के कृषक लाभार्थीउ.स.कृ.प.अधि./उ. कृ. निदेशक
पम्प सेट      निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 10000 जो भी कम हो।चयनित जनपद के कृषक लाभार्थीउ.स.कृ.प.अधि./उ. कृ. निदेशक
स्प्रिंकलर सेटनिर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 75000 जो भी कम हो। बुन्देलखण्ड क्षेत्र 90%चयनित जनपद के कृषक लाभार्थीउ.स.कृ.प.अधि./उ. कृ. निदेशक

 

राजस्थान में किसानों के लिए सहकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही ऋण योजनायें

राजस्थान में किसानों के लिए सहकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही ऋण योजनायें

क्रमांकयोजनाएंविवरण
1.ज्ञान सागर योजना

 

राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से संचालित होने वाली ज्ञान सागर योजना में दूर ढ़ाणी में बैठे काश्तकार के बेटे-बेटियों से लेकर शहरों में निवास करने वाले उच्च अध्ययन के इच्छुक युवा ऋण सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।देश व प्रदेश में उच्च एवं तकनीकी अध्ययन के लिए तीन लाख रुपये और विदेश में अध्ययन के लिए पांच लाख रुपये तक का ऋण दिया जा सकेगा। ज्ञान सागर योजना में छात्र-छात्राओं के साथ ही वेतन भोगी एवं व्यवसायी भी उच्च शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
ज्ञान सागर योजना में तकनीकी] व्यावसायिक] इन्जीनियरिंग आई टी आई , मेडिकल होटल मैनेजमेन्ट एम बी ए कम्प्यूटर आदि विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए ऋण प्राप्त किया जा सकता है। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आधा प्रतिशत कम ब्याज लेने का निर्णय किया गया है। दो लाख रुपये तक के ऋण पर साढ़े ग्यारह प्रतिशत और अधिक के ऋण पर बारह प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जायेगा। योजना का उद्धेश्य आर्थिक अभाव से शिक्षा से वंचित लोगों को शिक्षा के पूरे अवसर उपलब्ध कराना है।
2.सहकारी किसान कार्डकिसानों को आसानी से सहकारी कर्जें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से समूचे देश में सबसे पहले सहकारी क्षेत्र में राजस्थान में 29.1.1999 को सहकारी किसान कार्ड योजना लागू की गई । इसी क्रम में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के समस्त ऋणी सदस्यों को सहकारी किसान कार्ड“सुविधा से जोडा जा चुकाहै। राज्य सरकार के इस निर्णय से अब ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्य किसान सीधे बैंक से चैक प्रस्तुत कर अपनी कृषि संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इच्छानुसार ऋण प्राप्त कर सकते हैं । इसी तरह से समिति में खाद बीज, डीजल आदि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में क्षेत्र की क्रय विक्रय सहकारी समिति से खाद बीज आदि भी प्राप्त कर सकते हैं । राज्य सरकार की बजट घोषणा के क्रम में वर्ष 2010-11 में पांच लाख नए सदस्यों को सहकारी ऋण वितरण व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है। इसमें नए काश्तकारों को सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड भी उपलब्ध कराए जा रहे है
.कृषक मित्र योजनाराज्य में नकदी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने और छोटे बड़े सभी काश्तकारों को सहकारी दायरे में लाने के उद्देश्य से अगस्त 1997 से कृषक मित्र सहकारी ऋण योजना शुरू की गई है । योजना को सफल बनाते हुए अब चार एकड़ से अधिक सिंचित कृषि योग्य भूमि वाले काश्तकारों को उनकी स्वीकृत साख सीमा  के अनुसार दो लाख रूपये तक के फसली कर्जें वितरित किये जा सकते हैं । हाल ही में सामान्य क्षेत्र में साढ़े तीन लाख रुपए एवं नहरी क्षेत्रों के किसानों को अधिकतम चार लाख तक के ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है इस योजना के लागू होने से छोटे बड़े सभी काश्तकार सहकारी छाते में बनाकर एक ही स्थान से ऋण जरूरतों की पूर्ति कर सकते हैं। इस योजना में एक जुलाई से 31 जून तक की अवधि के लिए साख सीमा स्वीकृत की जाती है और सहकारी किसान कार्ड से स्वीकृत साख सीमा तक ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तीन लाख रुपए तक के ऋण सात प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है।
4.सहकार प्रभा योजनाकृषि, अकृषि एवं फसली सहकारी ऋणों के लिए एक बारीय साख सीमा का निर्धारण कर ऋण स्वीकृति व वितरण में विलम्ब को समाप्त करने के उद्देश्य से सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा सहकार प्रभा योजना की शुरूआत की गई है । दो एकड कृषि योग्य भूमि वाले] अवधिपार सहकारी ऋणों के दोषी नहीं होने वाले कृषक इस योजना का लाभ उठा सकते है । इस योजना में फसली कार्यों के लिए एक वर्ष के लिए व अन्य ऋण अधिकतम 15 वर्ष की अवधि के लिए दिये जा सकेंगे
5.नकद ऋण वितरण व्यवस्थादीर्घकालीन सहकारी ऋण वितरण व्यवस्था से बिचौलियों को हटाने के उद्देश्य से नकद ऋण वितरण व्यवस्था शुरू की गई है । योजना के अनुसार ट्रेक्टर व लघुपथ परिवहनों को छोड़कर शेष कृषि यंत्रों] पम्पसैट] स्प्रिन्कलर] अन्य मशीनरी उपकरणों व संयत्रों की खरीद के लिए भूमि विकास बैंकों द्वारा अब सीधे किसानों को चैक किया जाता है । किसान स्वयं अपनी पसंद के मेक व फर्म से तत्संबंधी यंत्र खरीद कर 15 दिवस में खरीद प्रस्तुत कर ऋण से खरीदी गई वस्तु का भौतिक सत्यापन कर सकता है ।इस योजना का  प्रदेश के सभी 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से ऋण प्राप्त करने वाले ग्रामीण लाभ उठा सकते हैं
6.विफल कूप क्षतिपूर्ति योजनाप्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से ऋण प्राप्त कर कुंए खुदवाने पर उनके उद्देश्यों में विफल होने की स्थिति में काश्तकारों को राहत देने के उद्देश्य से विफल कूप क्षतिपूर्ति योजना चलाई जा रही है । योजना के अन्तर्गत ऋणी सदस्यों को उनकी और बकाया राशि के मूलधन की पचास प्रतिशत राशि की क्षतिपूर्ति की जाती है । शेष पचास प्रतिशत राशि की ब्याज का वहन ऋणी सदस्य को करना होता है ।