उधारकर्ताओं के ऋणों की अदला-बदली की योजना
उद्देश्य
किसानों द्वारा गैर-संस्थागत उधारदाताओं (उदा. साहूकार) से लिए गए ऋणों की चुकौती के लिए ऋण उपलब्ध कराना तथा विपत्ति में फँसे ऐसे किसानों को उनकी फसल उत्पादन आवश्यवकताओं को पूरा करने में मदद करना।
पात्र व्यक्ति
सभी वर्तमान किसान उधारकर्ता तथा शाखा के परिचालन क्षेत्र में आने वाले सभी किसान
ऋण राशि
यह योजना वर्तमान या संभावित भू-स्वामित्व वाले किसानों के लिए होगी। अगर खेती या कृषि कार्यकलाप के लिए ऋण लिया जा रहा है तो ऋण की मात्रा 100% होगी, जिसकी अधिकतम राशि रु 1,00,000/- होगी। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड के अधीन फसल उत्पादन के लिए ऋण स्वीकृत किया जाएगा।
आप द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले दस्तावेज़
क) बैंक प्रारूप के अनुसार स्टांपित एवं नोटरी करवाया हुआ एफिडेविट
ख) वचन-पत्र में उल्लिखित तथ्यों के समर्थन में उधारदाता से पत्र
प्रतिभूति
बैंक के पास उपलब्ध सभी वर्तमान प्रतिभूति को प्रस्तावित योजना के अधीन ऋण को कवर करने के लिए माना जाएगा। साहूकारों/गैर-संस्थागत उधारदाताओं की देयताओं को चुकाने के बाद साहूकारों , गैर-संस्थागत उधारदाताओं के पास गिरवी रखे/बंधक दस्तावेजों एवं संपत्तियों पर प्रभार दर्ज करना। इस ऋण के लिए कृषि संपत्ति पर बंधक/प्रभार द्वारा संपार्श्विक प्रतिभूति ली जाए।
ऋण कैसे चुकाएं?
ऋण की चुकौती छमाही/वार्षिक किस्तों में 3-5 वर्षों में की जाए।
इस ऋण के लिए आवेदन कैसे करें?
आप हमारी नजदीकी शाखा से संपर्क कर सकते हैं या आपके गांव में आने वाले हमारे विपणन अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।