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शनिवार, अप्रैल 20, 2024
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राजस्थान सरकार ने किसानों के ऋण पर 50 प्रतिशत ब्याज माफ किया

राजस्थान सरकार ने किसानों के ऋण पर 50 प्रतिशत ब्याज माफ किया

सहकारिता मंत्री श्री अजय सिंह किलक ने शुक्रवार को बताया कि प्रदेश के जिन किसानों का ऋण अवधिपार हो चुका है, ऎसे किसानों को सरकार ने राहत प्रदान करते हुए 31 मार्च, 2018 तक ऋण का चुकारा करने पर 50 प्रतिशत तक ब्याज माफ किया है।

श्री किलक ने बताया कि मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे किसानों के प्रति संवेदनशील है और मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त, 2017 को किसानों को राहत देने के लिए सहकारी भूमि विकास बैंकों के अवधिपार ऋणियों का 50 प्रतिशत तक ब्याज माफ करने की घोषणा की थी। उन्होंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को फायदा मिले इसके लिए एक जुलाई से जिन किसानों ने ऋण का चुकारा कर दिया है उनकों भी योजना का लाभ मिलेगा।

सहकारिता मंत्री ने बताया कि यह योजना प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के सभी प्रकार के कृषि एवं अकृषि ऋणों पर लागू होगी, जो एक जुलाई, 2017 को अवधिपार हो चुके हैं। मुख्यमंत्री श्रीमती राजे ने किसानों को ऋण का चुकारा करने में हो रही परेशानियों के मद्देनजर राहत देने की घोषणा की थी।

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श्री किलक ने बताया कि इस योजना में ऋणी किसानों का दण्डनीय ब्याज एवं वसूली खर्च की राशि को 100 प्रतिशत माफ किया गया है। सहकारिता मंत्री ने बताया कि ऎसे अवधिपार ऋणी किसान जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार को किसान की मृत्यु तिथि से सम्पूर्ण बकाया ब्याज, दण्डनीय ब्याज एवं वसूली खर्च को पूर्णतया माफ कर राहत दी गई है। उन्होंने प्रदेश के किसानों का आह्वान किया है कि योजना की तय अवधि में ऋण जमा कराकर छूट का फायदा उठाएं।

एसएलडीबी के प्रबंध निदेशक श्री विजय शर्मा ने बताया कि इस योजना का फायदा 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंकों एवं उनकी 133 शाखाओं के माध्यम से ऋण लेने वाले किसानाें को मिलेगा।उन्होंने बताया कि एक अप्रेल, 2014 के पश्चात् वितरित किए गए दीर्घकालीन कृषि ऋणों के अवधिपार ऋणियों को योजना में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि उन्हें ऋणों का समय पर चुकारा करने पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिल रहा है।

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6 टिप्पणी

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