सब्सिडी पर बुआई एवं खेत की तैयारी हेतु उपयोगी कृषि यंत्र आवेदन
खरीफ फसल की बुआई का समय आ गया हैं कई किसानों ने धान के रोपे भी तैयार कर लिए हैं मानसून में देरी की वजह से कई किसान को सभी कार्यों में देरी हो गई है ऐसे में किसान बुआई एवं खेत की तैयारी नई तकनीक के कृषि यंत्रों का उपयोग कर आसानी से एवं कम समय में कर सकते हैं | मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बुआई एवं खेत की तैयारी हेतु उपयुक्त कृषि यंत्र सब्सिडी पर किसानों को देने के लिए आवेदन बुलाये गए हैं | तो ऐसे इच्छुक किसान जो यह यंत्र खरीदना चाहते हैं सब्सिडी पर ले सकते हैं |
बुआई एवं खेत की तैयारी हेतु उपयोगी कृषि यंत्रों यंत्रों पर सब्सिडी
- पैडी (राइस) ट्रांसप्लांटर (4 कतार) ,
- रेज़्ड बेड प्लांटर /रिज फर्रो प्लांटर / मॉल्टीक्रॉप प्लांटर,
- रेज़्ड बेड प्लांटर विथ इंक्लाइंड प्लेट एंड शेपर,
- सीड कम फ़र्टिलाइज़र ड्रिल ,
- जीरो टिलेज सीड कम फ़र्टिलाइज़र ड्रिल,
- सीड ड्रिल ,
- रोटावेटर ,
- रिवर्सिबल हाईड्रोलिक प्लाऊ (2 बॉटम ),
- हैप्पी सीडर
- रिवर्सिबल हाईड्रोलिक प्लाऊ (3 बॉटम )
आवेदन कब शुरू होगें
24 जून 2019 को दोपहर 12 बजे से आनलाईन आवेदन कर सकते हैं | इसमें पहले आओ तथा पहले पाओ की व्यवस्था है | टारगेट पूरा हो जाने पर किसान को आवेदन के बाबजूद भी यंत्र नहीं दिए जाएंगे इसलिए 24 जून को दोपहर 12 बजे से आनलाईन आवेदन करना शुरू कर दें |
आवेदन की शर्ते
किसी भी श्रेणी के कृषक यंत्र का क्रय कर सकते हैं | केवल वे ही कृषक पात्र होगे जिन्होंने गत 7 वर्षों क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं किया है |
- ट्रेक्टर से चलने वाले सभी प्रकार के कृषि यंत्र किसी भी श्रेणी के कृषक क्रय कर सकते है किन्तु ट्रेक्टर की आर.सी स्वयं के माता – पिता ,भाई -बहन अथवा पत्नी के नाम पर होना आवश्यक है।
- डीलर का चयन सावधानी पूर्वक करे। चयनित डीलर का परिवर्तन केवल एक बार ही किया जा सकेगा।
- कृषक मोबाइल ऍप के माध्यम से भी आवेदन कर सकते है। कृपया मोबाइल ऍप का नवीन संस्करण दिनांक 22-06-2019 को जारी कर इनस्टॉल करावे। क्योंकि पुराने ऍप से बुकिंग नहीं होगी।
- डीलर /कृषको को सूचित किया जाता है कि ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्रो की क्रय की कार्यवाही क्रय स्वीकृति आदेश जारी होने के बाद ही की जावे।
कृषि यंत्र सब्सिडी पर लेने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट ?
- आनलाईन फार्म अप्लाई करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज लगेगा |
- आधार कार्ड की कापी
- बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ट की कापी
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाती प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाती एवं जनजाति के कृषक हेतु)
- बी-1 की प्रति
नोट :- कृषकों को यह अवगत कराया जाता है की विक्रेता द्वारा काटे गए बिल पर लिखी गई कीमत के अतरिक्त प्रकरण पास कराने , जल्दी कार्यवाही कराने जैसे कारणों के लिए किसी भी राशि का भुगतान किसी को भी नहीं किया जावे | शासन द्वारा आनलाईन प्रक्रिया पूर्णत: निर्धारित है तथा पारदर्शी है जिसमें सभी तरह की जानकारी तथा प्रकरणों की स्थिति स्पष्ट रूप से पोर्टल पर ही सभी के द्वारा देखि जा सकती है | किसानों के द्वारा किसी भी तरह की शिकायत है तो वे [email protected] पर अवगत करा सकते हैं |
सब्सिडी पर ट्रेक्टर एवं पावर टिलर लेने के लिए आवेदन करें
कृषि यंत्र के लिए आवेदन कैसे करें ?
मध्यप्रदेश में सभी प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन किसान भाई ऑनलाइन कर सकते हैं परन्तु सभी किसान भाइयों को यह बात ध्यान में रखना होगा की आवेदन के समय किसानों को उँगलियों के निशान देना होता है इसलिए सभी किसान भाई किसी पंजीकृत बायोमेट्रिक मशीन जिस कीओस्क पर हो वहीँ से आवेदन करें अथवा डीलर की मदद लें |