back to top
शुक्रवार, अप्रैल 26, 2024
होमकिसान समाचारयदि आपके यहाँ भी है पुराना पेड़ तो सरकार देगी आपको पेंशन,...

यदि आपके यहाँ भी है पुराना पेड़ तो सरकार देगी आपको पेंशन, बस यहाँ करना होगा आवेदन

प्राण वायु देवता पेंशन योजना हेतु आवेदन

पेड़पौधों की अंधाधुंध कटाई का असर जलवायु पर पड़ा है और इस बदलती जलवायु का असर सीधे खेती पर देखा जा सकता है। आजकल प्राकृतिक आपदाओं की संख्या एवं भूमि के मरुस्थलीकरण में बढ़ावा हुआ है। जिसको रोकने के लिए सरकारों द्वारा जहां वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं पुराने वृक्षों की कटाई पर रोक लगा दी गई है। इस कड़ी में हरियाणा सरकार ने राज्य में पुराने पेड़ों को बचाने के लिए नई योजना शुरू की है, जिसके तहत पुराने हो चुके पेड़ों की देखभाल के लिए सरकार पेंशन देगी।

हरियाणा सरकार ने 75 साल से अधिक उम्र वाले पेड़ों के लिए पेंशन स्कीम की शुरुआत की हैजिसका नाम हरियाणा प्राण वायु देवता पेंशन योजना है। इस स्कीम के तहत प्रदेश सरकार 75 साल से अधिक उम्र के पेड़ों की देखभाल व परवरिश करने वालों को पेंशन देगी।

यह भी पढ़ें   कृषि टयूबवैल कनैक्शन के लिए सरकार ने शुरू की नई योजना, किसानों को करना होगा यह काम

पेड़ों की देखभाल करने वालों की कितनी पेंशन मिलेगी?

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से हरियाणा प्राण वायु देवता पेंशन योजना से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस योजना के तहत 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पेड़ों को 2500 रुपए वार्षिक पेंशन दी जाएगी और वृद्धावस्था सम्मान पेंशन की भांति यह पेंशन राशि प्रतिवर्ष समानुपात में बढ़ाई जाएगी। यह राशि सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाएगी। इस प्रकार की स्कीम लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। 

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह योजना पुराने पेड़ों की रक्षा और संरक्षण के लिए लागू की गई है। पेड़ पौधों से ही हमें सुरक्षित ऑक्सीजन गैस नि:शुल्क प्राप्त होती है। वहीं 75 साल से उम्र में बड़े हुए पेड़ अपने फैलाव के कारण वातावरण में ऑक्सीजन ज्यादा पैदा करते हैं। इन पेड़ों पर कई प्रकार के पंछी भी अपना घोंसला बनाते हैं।

यह भी पढ़ें   अब किसान यहाँ से सस्ते में ले सकेंगे नई उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीज

पेड़ के लिये पेंशन योजना का लाभ लेने के लिये आवेदन कहाँ करना होगा?

यदि किसी व्यक्ति के घर या स्वयं की ज़मीन पर 75 साल या उससे ज्यादा की उम्र का पेड़ है तो वो अपने संबंधित जिले के वन विभाग कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद एक समिति द्वारा उस आवेदन का आंकलन किया जाएगा। सत्यापन उपरांत सभी शर्तें पूरी पाई जाती हैं तो लाभार्थी व्यक्ति को पेड़ों से मिलने वाली पेंशन दी जाएगी।

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
यहाँ आपका नाम लिखें

ताजा खबरें

डाउनलोड एप