उड़द की खेती में उर्वरकों का प्रयोग, निंदाई-गुड़ाई एवं कीट, रोग का नियंत्रण किस प्रकार करें ?

उड़द की खेती में उर्वरकों का प्रयोग, निंदाई-गुड़ाई एवं कीट, रोग का नियंत्रण किस प्रकार करें ?

खाद एवं उर्वरक

उड़द एक दलहनी फसल हैं जिसके कारण नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता नही होती हैं। लेकिन पोधो की प्रारम्भिक अवस्था में जड़ो एवं जड़ ग्रंथियों की वृद्धि एवं विकास के लिए 15- 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40- 45 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हैक्टेयर देना चहिये।

निराई- गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण

उड़द की बुवाई के 15- 20 दिन की अवस्था में गुड़ाई हाथो द्वारा खुरपी की सहायता से करनी चाहिए। रासायनिक विधि से नियंत्रण हेतु फ्लुक्लोरीन 1 किलोग्राम सक्रीय तत्व प्रति हैक्टेयर की दर से 800- 1000 लीटर पानी में गोल बनाकर छिडकाव करना चाहिए।

बीज की बुवाई के बाद परंतु बीज के अंकुरण के पूर्व पेन्थिमेथलीन 1.25 किलोग्राम संक्रिय तत्व की दर से 800- 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से खरपतवारो का नियंत्रण किया जा सकता हैं।

उड़द में लगने वाले रोग एवं उनका उपचार किस प्रकार करें ?

पिला मोजेक:-

इस रोग के लक्षण पतियो पर गोलाकार धब्बो के रूप में दिखाई देता हैं। यह दाग एक साथ मिलकर तेजी से फैलते हैं। जो बाद में बिलकुल पिले हो जाते हैं। यह रोग सफ़ेद मक्खी द्वारा फैलता हैं इस रोग के नियंत्रण हेतु डाइमेथोएट 30 ई. सी. की एक लीटर मात्रा 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए।

पर्ण दाग:-

इस रोग के लक्षण सबसे पहले पत्तियो पर गोलाई लिए भूरे रंग के कोणीय धब्बे के रूप में दिखाए देते हैं, जिसके बीच का भाग राख या हल्का भूरा तथा किनारा बैंगनी रंग का होता हैं। इस रोग के नियंत्रण हेतु कार्बेडाजिम 500 ग्राम पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए।

उड़द में लगने वाले कीट एवं उनका नियंत्रण ?

थ्रिप्स:-

इस किट के शिशु एवं वयस्क दोनों पत्तितो से रस चूसकर नुकसान पहुचाते हैं। इस किट के नियंत्रण हेतु डायमेथोएट 30  ई. सी. 1 लीटर दवा 600- 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए।

हरे फुदके:-

यह कीट पत्ती की निचली सतह पर बड़ी संख्या में पाए जाते है। प्रौढ़  का रंग हरा,इसकी पीठ के निचले भाग में काले धब्बे पाए जाते है। इस किट के नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोरपिड का 0.3 मिली दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना कर छिड़काव करना चाहिए।

फली बेधक:-

इस कीट की सुंडी उड़द की पत्तियों में छेद करके उसमे विकसित हो रहे बीज को खा जाती है। इस किट के नियंत्रण के लिए क्युनोल्फोस 25 ई. सी. की 1.25 लीटर दवा 600- 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए।

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प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई का लाभ प्राप्त करने हेतु जानकारी

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई का लाभ प्राप्त करने हेतु जानकारी

प्रमुख कार्यक्रम :

 

ड्रिप सिंचाई :

भारत सरकार के ऑपरेशनल गाईडलाइन्स 2017 के अनुसार बागवानी, कृषि एवं गन्ना फसल में अधिक दूरी एवं कम दूरी वाली फसलों के 14 विभिन्न लेटरेल स्पेसिंग के आधार पर उपयुक्त फसलों में ड्रिप सिंचाई पद्धति को लगाकर उन्नतिशील उत्पादन एवं जल संचयन किया जा सकेगा ।

 

स्प्रिंकलर सिंचाई

मटर, गाजर, मूली , विभिन्न प्रकार की पत्तेदार सब्जियाँ ,दलहनी फसलें , तिलहनी फसलें , अन्य कृषि फसलें,औषधीय एवं सगंध फसलों में मिनी स्प्रिंकलर, माइक्रो स्प्रिंकलर,सेमी परमानेन्ट, पोर्टेबल एवं लार्ज वैक्यूम स्प्रिंकलर(रेनगन) द्वारा सरलता से सिंचाई प्रबन्धन किया जा सकेगा ।

मानव संसाधन विकास

योजनान्तर्गत लाभार्थी कृषकों के 2 दिवसीय प्रशिक्षण , प्रदेश से बाहर कृषक भ्रमण एवं मण्डल स्तर पर कार्यशाला / गोष्ठी का आयोजन कर इस विधा के अंगीकरण हेतु लाभार्थी कृषकों के लिये तकनिकी जानकारी एवं कौशल अभिवृद्धि की सुविधा उपलब्ध है ।

योजना के लाभार्थी/पात्रता :

  • सभी वर्ग के कृषकों के लिए अनुमन्य है।
  • इच्छुक कृषक के पास स्वयं की भूमि एवं जल स्रोत उपलब्ध हों।
  • सहकारी समिति के सदस्यों, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनकार्पोरेटेड कम्पनीज, पंचायती राज संस्थाओं, गैर सहकारी संस्थाओं, ट्रस्ट्स, उत्पादक कृषकों के समूह के सदस्यों को भी अनुमन्य।
  • ऐसे लाभार्थियों/संस्थाओं को भी योजना का लाभ अनुमन्य होगा जो संविदा खेती (कान्टै्क्ट फार्मिंग) अथवा न्यूनतम 07 वर्ष के लीज एग्रीमेन्ट की भूमि पर बागवानी/खेती करते हैं।
  • एक लाभार्थी कृषक/संस्था को उसी भू-भाग पर दूसरी बार 7 वर्ष के पश्चात् ही योजना का लाभ अनुमन्य होगा।
  • लाभार्थी कृषक अनुदान के अतिरिक्त अवशेष धनराशि स्वयं के स्रोत से अथवा ऋण प्राप्त कर वहन करने हेतु सक्षम व सहमत हों।

निर्माता फर्मों का चयन

ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली स्थापित करने वाली पंजीकृत निर्माता फर्मां में से किसी भी फर्म से कृषक अपनी इच्छानुसार आपूर्ति/स्थापना का कार्य कराने के लिए स्वतंत्र हैं।

निर्माता फर्मों अथवा उनके अधीकृत डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा बी.आई.एस. मानकों के अनुरूप विभिन्न घटकों की आपूर्ति करना अनिवार्य होगा और न्यूनतम 3 वर्ष तक फ्री ऑफ्टर सेल्स सर्विस की सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

अनुदान भुगतान :

निर्माता फर्मां के स्वयं मूल्य प्रणाली के आधार पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित इकाई लागत के सापेक्ष जनपद स्तरीय समिति द्वारा भौतिक सत्यापन के उपरान्त अनुदान की धनराशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांस्फर (डी.वी.टी.) द्वारा सीधे लाभार्थी के खाते में अन्तरित की जायेगी।

पंजीकरण कैसे करायें

उत्तरप्रदेश में पंजीकरण करवाने के लिए क्लिक करें

मध्यप्रदेश में पंजीकरण करवाने के लिए क्लिक करें 

हरयाणा में पंजीकरण करवाने के लिए क्लिक करें 

बिहार में पंजीकरण करवाने के लिए क्लिक करें 

छत्तीसगढ़ में पंजीकरण करवाने के लिए क्लिक करें 

 

  • पर अपना पंजीकरण कराकर प्रथम आवक प्रथम पावक के सिंद्धात पर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं ।
  • पंजीकरण हेतु किसान के पहचान हेतु आधार कार्ड, भूमि की पहचान हेतु खतौनी एवं अनुदान की धनराशि के अन्तरण हेतु बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति अनिवार्य है।
  • यदि ऑनलाइन पंजीकरण में किसी प्रकार की समस्या है तो नजदीकी उद्यानिकी या कृषि विभाग में संपर्क करें I

सोलर पम्प कृषि कनेक्शन योजना राजस्थान सम्पूर्ण जानकारी, आवेदन कैसे एवं किस दस्तावेज के साथ कहाँ जमा करें एवं अनुमानित लागतI

सोलर पम्प कृषि कनेक्शन योजना राजस्थान सम्पूर्ण जानकारी, आवेदन कैसे एवं किस दस्तावेज के साथ कहाँ जमा करें एवं अनुमानित लागतI

कृषि कनेक्शन आवेदक विधुत वितरण निगमों में 3 एच.पी./5 एच.पी के लिए सामान्य श्रेणी में पंजीकृत थे, उनके द्वारा उद्यानिकी विभाग में सोलर पपम्प सेट स्थापित करने हेतु अपने कृषि कनेक्शन आवेदनों को समर्पित कर दिया था एवं इन आवेदकों को आज दिनाक तक सोलर कृषि कनेक्शन, उद्यानिकी विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया है I ऐसे आवेदक भी 1000/-रुपये पंजीकृत शुल्क जमा करवाकर एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा जारी सोलर कृषि पंप स्थापित नहीं किये जाने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं I इनकी वरीयता मूल आवेदन की तिथि के अनुसार ही मानी जायेगी I

सोलर पम्प कृषि कनेक्शन योजना राजस्थान

  1. यह पूर्ण रूप से स्वेच्छिक है एवं प्रथम चरण में 10,000 सोलर पम्प स्थापित किये जायेंगे I
  2. इस योजना हेतु पंजीकरण दिनांक 01 जुलाई 2017 से 31 अगस्त 2017 तक किया जायेगा I
  3. सामान्य श्रेणी के कनेक्शन आवेदक रुपये 1000/- जमा कर इस योजना में पंजीकरण हेतु विधुत निगम के सम्बंधित सहायक (पवस) कार्यालय में आवेदन कर सकेगें I मांग के अनुसार स्वेच्छा से पूर्व में आवेदित 3 एच.पी.पत्रावली को 5 एच.पी.विधुत भर के लिए भी बदल सकेगें I इस योजना ने पंजीकरण हेतु ली जाने वाली राशि रुपये 1000/- को आवेदक को जारी होने वाले मांग पत्र में समायोजित किया जायेगा I
  4. इस योजना में आवेदन करने के पश्चात कृषि कनेक्शन आवेदक की सौर उर्जा पम्प सेट स्थापित होने तक मूल प्राथमिकता निगम कार्यालय में अप्रभित रहेंगी I सौर उर्जा कृषि कनेक्शन जारी होने के पश्चात् कृषि कनेक्शन आवेदन की वरीयता सूचि से स्वतः ही निरस्त हो जावेगी I
  5. इस योजना में सरकार द्वारा 60 प्रतिशत राशि एवं शेष 40 प्रतिशत राशि आवेदक द्वारा वहन किया जाना प्रस्तावित है I
  6. आवेदक की निगम में निर्धारित मूल वरीयता के अनुसार ही सौर उर्जा पम्प सेट स्थापित किये जायेंगे I
  7. उपरोक्त सौर उर्जा पम्प सेटों का निःशुल्क रख रखाब व बीमा 5 वर्ष तक निःशुल्क निर्माता अथवा आपूर्तिकर्ता कम्पनी द्वारा किया जावेगा, जिसके लिए कम्पनी द्वारा काल सेंटर की भी व्यवस्था की जावेगी, जिस पर उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा कर उसका समाधान करा सकेंगे I

योजनान्तर्गत पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र आपके अधीन सभी सहायक अभियांतों को भिजवा कर प्राप्त पंजीकृत आवेदकों की पूर्ण सूचना नियमित रूप से उपखंडवार इकजाई कर सूचना प्रत्येक सप्ताह इस कार्यालय को भिजवाना सुनिशिचत करें I

संलग्न

  • स्वयं द्वारा सत्यापित खसरे नम्बर का दस्तावेज
  • स्वयं द्वारा सत्यापित सिंचाई के स्त्रोत दस्तावेज
  • आधार कार्ड अथवा भामशाह कार्ड की प्रतिलिपि यदि है तो

3 एच.पी. एवं 5 एच.पी. सोलर पम्प की अनुमानित लागत

  • यदि 3 एच.पी. डी.सी. सबर्मसिबल सोलर पम्प की अनुमानित लागत 3,50,000 तक होती है तो किसान भाई को लगभग 1,40,000 रुपये तक देय होंगे I
  1. 30 मी. के लिए 1,05,000, शट ऑफ डायनेमिक हेड 45 मी.
  2. 50 मी. के लिए 63,000, शट ऑफ डायनेमिक हेड 75 मी.
  3. 70 मी. के लिए 42,000, शट ऑफ डायनेमिक हेड 100 मी (अनुमानित)
  • यदि 5 एच.पी. डी.सी. सबमार्सिल सोलर पम्प की अनुमानित लागत यदि 4,50,000 तक होती है तो किसान भाई के लिए 1,80,000 रूपए तक देय होंगे I
  1. 50 मी. के लिए 1,00,800, शट ऑफ डायनेमिक हेड 70 मी.
  2. 70 मी. के लिए 67,200, शट ऑफ डायनेमिक हेड 100 मी.
  3. 100 मी. के लिए 45,600, शट ऑफ डायनेमिक हेड 150 मी. (अनुमानित )

सैंपल फार्म 

 

सोलर पम्प कृषि कनेक्शन योजना में पंजीकरण 31 अगस्त तक

राजस्थान में चल रही सोलर पंप कृषि कनेक्शन योजना में किसानों को कृषि कनेक्शन हेतु, 3 व 5 एच.पी. के कृषि पम्प सेटों  के लिए  पंजीकरण की अवधि बढ़ा दी गई है। इस योजना से किसानों को दिन में बिजली मिलेगी और विद्युत बिल भी नही देना पड़ेगा।

सोलर पम्प कृषि कनेक्शन योजना  में पंजीकरण के लिए, वर्ष 2018-19 में परिवर्तन किया गया है | पिछले वर्ष यह योजना जयपुर डिस्कॉम विभाग के अंतर्गत थी परन्तु इस वर्ष यह योजना उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत कर दी गई है |  साथ ही इसके लाभ लेने के लिए प्रक्रिया में भी परिवर्तन कर दिया गया है |

मान्य कृषि कनेक्शन आवेदक अपना आवेदन विद्युत निगम के सम्बन्धित सहायक अभियन्ता (पवस) कार्यालय में रुपये 1000 जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही मांग के अनुसार स्वेच्छा से 3 एच.पी. पत्रावली को 5 एच.पी. विद्युत भार के लिए भी बदल सकते है।

सभी राज्यों की सोलार पम्प योजनायें जानने के लिए क्लिक करें 

योजना में आवेदन करने के पश्चात् कृषि कनेक्शन आवेदक की सौर ऊर्जा पम्प सेट स्थापित होने तक मूल प्राथमिकता निगम कार्यालय मे अप्रभावित रहेगीं। सौर ऊर्जा कृषि कनेक्शन जारी होने के बाद कृषि कनेक्शन आवेदन की वरीयता के अनुसार दी जाएगी| अन्य आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। योजना में सरकार द्वारा 60 प्रतिशत राशि वहन की जावेगी एवं शेष 40 प्रतिशत राशि ही आवेदक द्वारा देय होगी।

आवेदक की निगम में निर्धारित मूल वरीयता अनुसार ही सौर ऊर्जा पम्प सेट स्थापित किये जावेंगे | सौर ऊर्जा पम्प सेटों का रख-रखाव 7 वर्ष तक निःशुल्क निर्माता अथवा आपूर्तिकर्ता कम्पनी द्वारा किया जावेगा | जिसके लिए कंपनी द्वारा कॉल सेन्टर की भी व्यवस्था की जावेगी | जिस पर उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा कर उसका त्वरित समाधान करा सकेंगे। सौर ऊर्जा पम्प सेटों का 7 वर्ष तक निःशुल्क बीमा आपूर्तिकर्ता/निर्माता कंपनी द्वारा किया जावेगा।

वर्ष 2018-19 के लिए योजना का लाभ लेने के लिए क्लिक करें 

मूंगफली की अच्छी उपज के लिए किसान भाई करें यह उपाय

मूंगफली  में किस उर्वरक की आवश्यकता होती है और किस तरह उसका प्रयोग किया जाये?

अच्छी पैदावार लेने के लिए उर्वरकों का प्रयोग बहुत आवश्यक है। यह उचित होगा कि उर्वरकों का प्रयोग भूमि परीक्षण की संस्तुतियों के आधार पर किया जाय। यदि परीक्षण नही कराया गया है तो नत्रजन २० किग्रा, फास्फोरस ३० किग्रा, पोटाश ४५ किग्रा (तत्व के रूप में ) जिप्सम २०० किग्रा एंव बोरेक्स ४ किग्रा प्रति हे. की दर से प्रयोग किया जाये।

फास्फेट का प्रयोग सिंगिल एंव बोरेक्स ४ किलोग्राम प्रति हे. की दर से प्रयोग किया जाय।  फास्फोरस की निर्धारित मात्रा सिंगिल सुपर फास्फेट के रूप में प्रयोग किया जाय तो अच्छा रहता है। यदि फास्फोरस की निर्धारित मात्र सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में प्रयोग की जाये तो पृथक रूप से जिप्सम के प्रयोग की आवश्यकता नही रहती है।

नत्रजन, फास्फोरस और पोटाश खादों की सम्पूर्ण मात्रा तथा जिप्सम की आधी मात्रा कूडों में नाई अथवा चोंगे द्वारा बुवाई के समय बीज से करीब २-३ सेमी. गहरा डालना चाहियें। जिप्सम की शेष आधी मात्रा तथा बोरेक्स की सम्पूर्ण मात्रा फसल की ३ सप्ताह की अवस्था पर टाप ड्रेसिंग के रूप में बिखेर कर प्रयोग करें तथा हल्की गुडाई करके ३-४ सेमी गहराई तक मिट्‌टी में भली प्रकार मिला दें।

जीवाणु खाद जो बाजरा में वृक्ष मित्र के नाम से जानी जाती है। इसकी १६ किग्रा. मात्रा प्रति हे. डालना अच्छा रहेगा क्योकि इसके प्रयोग से फलियों के उत्पादन मं वृद्घि के साथ साथ गुच्द्देदार प्रजातियों में फलियाँ एक साथ पकते देखी गई है।

खरपतवार नियंत्रण

बुवाई के १५ से २० दिन के बाद पहली निकाई गुडाई एवं बुवाई के ३० से ३५ दिन के बाद दूसरी निकाई गुडाई अवश्य करें । खूंटियां (पेगिंग) बनते समय निकाई गुडाई न की जाये।

रासायनिक खरपतवार नियंत्रण हेतु पेन्डीमेथालीन ३० ई.सी. की ३.३ ली/हे० अथवा एलाक्लोर ५० ई.सी. की ४ली/हे. अथवा आक्सीलोरफेन २३.५ ई.सी. की ४२० मिली ली. मात्रा बाद तक द्दिडकाव करना चाहियें। इस छिडकाव से मौसमी घास एवं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार का जमाव ही नही होता है।

मूंगफली में साधारणतया कोन से रोग लगते हैं, उनकी पहचान किस प्रकार करें एवं रोग का उपचार किस प्रकार करें?

मूंगफली क्राउन राट
पहचान :

अंकुरित हो रही मूंगफली इस रोग से प्रभावित होती है। प्रभावित हिस्से पर काली फफूंदी उग जाती है जो स्पष्ट दिखाई देती है।

उपचार:

इसके लिए बीज शोधन करना चाहिये।

डाईरूट राट या चारकोल राट

पहचान :

नमी की कमी तथा तापक्रम अधिक होने पर यह बीमारी जडो मे लगती है। जडे भूरी होने लगती है। और पौधा सूख जाता है।

उपचार:

बीज शोधन करे। खेत में नमी बनाये रखे। लम्बा फसल चक्र अपनाये।

बड नेक्रोसिस

पहचान :

शीर्ष कलियां सूख जाती है। बडवार रूक जाती है। बीमार पौधों में नई पत्तियां छोटी बनती हैं और गुच्छे में निकलती है। प्रायः अंत तक पौधा हरा बना रहता है। फूल-फल नही बनते।

उपचार :
  • जून के चौथे सप्ताह से पूर्व बुवाई न की जाय। थ्रिप्स कीट जो रोग का वाहक है का नियंत्रण निम्न कीटनाशाक दवा से करें।
  • डाइमथोएट ३० ई.सी. एक लीटर प्रति हेक्टर की दर से ।

मूंगफली का टिक्का रोग (पत्रदाग)

पहचान :

पत्तियों पर हल्के भूरे रंग के गोल धब्बे बन जाते है जिनके चारों तरफ निचली सतह पर पीले घेरे होते है। उग्र प्रकोप से तने तथा पुष्प शाखाओं पर भी धब्बे बन जाते है।

उपचार:

खड़ी फसल पर जिंक मैग्नीज कार्बामेट २ किग्रा. या जिनेब ७५ प्रतिशत घुलनशील चूर्ण २.५ किग्रा. अथवा जीरम २७ प्रतिशत तरल के ३ लीटर अथवा ८० प्रतिशत के २ किग्रा के २-३ द्दिडकाव १० दिन के अन्तर पर करना चाहिये।

मूंगफली में लगने वाले कीट कोन-कोन से हैं एवं उनपर नियंत्रण किस प्रकार किया जाये ?

मुगफली की सफेद गिडार

पहचान

इसकी गिडारे पौधों की जडें खाकर पूरे पौधो को सूखा देती है। गिडार पीलापन लिए हुए सफेद रंग की होती है जिनका सिर भूरा कत्थई या लाल रंग का होता है। ये छूने पर गेन्डुल कें समान मुडकर गोल हो जाती है। इसका प्रौढ़ कीट  मूंगफली को हानि नही करता है। यह प्रथम वर्षा के बाद आसपास के पेडों पर आकर मैथुन क्रिया करते हैं। पुनः ३-४ दिन बाद खेती में जाकर अण्डे देते हैं। यदि प्रौढ़ को पेड़ो पर ही मार दिया जाय तो इनकी संख्या में काफी कमी हो जायेगी।

उपचार
  • मानसून के प्रारम्भ पर २-३ दिन के अन्दर पोषक पेड़ो जैसे नीम गूलर आदि पर प्रौढ़ कीट को नष्ट करने के लिए कार्बराइल ०.२ प्रतिशत या मोनोक्रोटोफास ०.०५ प्रतिशत या फेन्थोएट ०.०३ प्रतिशत या क्लोरपाइरीफास ०.०३ प्रतिशत का छिडकाव करना चाहिये।
  • बुवाई के ३-४ घन्टे पूर्व क्लोरोपायरीफास २० ई.सी. या क्यूनालफास २५ ई.सी. २५ मिली. प्रति खडी किलोग्राम बीज की दर से बीज को उपचारित करके बुवाई करें।
  • खडी फसल में प्रकोप होने पर क्लोरोपायरीफास या क्यूनालफास रसायन की ४ लीटर मात्रा प्रति हे. की दर से प्रयोग करे।
  • एनीसोल फैरेमोन का प्रयोग किया जाय।

दीमक

पहचान :

ये सूखे की स्थिति में जडो तथा फलियों को काटती है। जड कटने से पौधे सूख जाते है। फली के अन्दर गिरी के स्थान पर मिट्‌टी भर देती है।

उपचार :

सफेद गिडार के लिए किये गये बीजोपचार से दीमक प्रकोप को भी रोका जा सकता है।

हेयरी कैटरपीलर

जब फसल लगभग ४०-४५ दिन की हो जाती है। तो पत्तियों की निचली सतह पर प्रजनन करके असंख्या संख्यायें तैयार होकर पूरे खेत में फैल जाती है। पत्तियों को छोदकर छलनी कर देते है। फलस्वरूप पत्तियां भोजन बनाने के अक्षम हो जाती है।

रोकथाम:

मिथाइल पैराथियान २ प्रतिशत २५ किग्रा/हे. की छिडकाव करे । अन्य कीटनाशक दवाये जो दी गयी है उसमें किसी का भी प्रयोग कर इसकी रोकथाम कर सकते है।

डाउनलोड किसान समाधान एंड्राइड एप्प 

धान की फसल में एकीकृत कीट प्रबन्ध

धान की फसल में एकीकृत कीट प्रबन्ध

  1. जल निकास का समुचित प्रबन्ध | खेत में पानी भरे रहने से गों गिडार, हिस्पा एवं फुदका कीट आदि का प्रकोप बढ़ सकता है|
  2. नत्रजन वाले उर्वरकों को आवश्यकता से अधिक न इस्तेमाल किया जाय | साधारणटीया अधिक नत्रजन से कीटों की वृद्धि तेजी से होती है|
  3. रोपाई के पहले पौध की चोटी काट दी जाय | इससे तना बेधक एवं हिस्पा आदि का प्रकोप कम होगा|
  4. यदि 10 हरे फुदके प्रति हिल एवं / या 8 – 10 भूरे फुदके प्रति हिल दिखाई पड़े तो निम्न में से किसी कीटनाशी का प्रयोग किया जाय किन्तु ध्यान रखें की छिडकाव तनों की ओर केन्द्रित रहे :

कीटनाशी

  • क्यूनालफास 25 ई.सी. 1.5 ली./हे. |
  • थयोमिडान 25 ई.सी. 1.25 ली./हे. |
  • कार्बोफ्यूरान 3 प्रतिशत 20 कि.ग्रा. प्रति हे.
  • फोरेट 10 जी 10 कि.ग्रा.प्रति हे. |
  • डाईक्लोरोवास 76 ई.सी.500 मि.ली. |
  1. यदि गोभी गिडार (व्हर्स मैगेट) से 20 प्रतिशत या एक पट्टी हिल ग्रसित हो तो क्यूनालफास 25 ई.सी. 1.5 ली./हे. कीटनाशी का छिडकाव करें |
  2. वैसे तो हिस्पा प्रति वर्ष पाबन्दी से नहीं आता फिर भी यदि दो हिस्पा प्रौढ़ कीट या एक ग्रसित पत्तियां प्रति हिल दिखाई पड़े तो निम्न में से किसी एक का छिड़काव करें :-
  • इंडोस्लफास 35 ई.सी. 1 ली./हे.|
  • क्यूनालफास 25 ई.सी. 125 ली./हे.|
  1. फूल आने के बाद यदि औसतन हर हिल या दो तिन कीट प्रति हिल नजर आये तो निम्न कीटनाशी में से किसी एक का प्रयोग किया जाय :-
  • मिथाइल पैराथियान 2 प्रतिशत धूल 20 किलोग्राम / हे.|
  • मैलाथियान 5 प्रतिशत धूल 20 किलोग्राम / हे.|
  1. भूरे फुदके की संख्या यदि 10 प्रति हिल पाई जाय, तो हरे फुदके के लिय सस्तुत रसायन प्रयोग करें अथवा इसके लिये परजीवी मिरिड बग को खेतों में छोड़कर जैविक नियन्त्रण किया जाये |
  2. तना छेदक कीट के प्रकोप से बने 5 प्रतिशत मृतयोन अथवा एक अंड समूह या एक प्रौढ़ कीट प्रति वर्ग मीटर पाया जाय तो संस्तुत रसायनों का छिड़काव किया जाय या ट्राइकोग्राम के 2.5 कार्ड प्रयोग किये जाये |
  3. खेत को खरपतवारों से मुक्त रखा जाये तो कीड़ों को पनपने और बढ़ने का अवसर कम मिलेगा |
  4. बाली बन जाने पर यदि बाल काटने वाले कीट का औसतन धान में एक गिडार मिले तो निम्न कीटनाशियों में से किसी एक का सायंकाल प्रयोग किया जाये :-
  • कलोरपाइरीफास 20 ई.सी. का 1.5 ली./हे.|
  • क्यूनालफास 20 ई.सी. का 1.5 ली./हे.|
  • इंडोस्लफास 35 ई.सी. 1.25 ली./हे.|
  • मिथाइल पैराथियान 2 प्रतिशत धूल 25 कि. / हे.|
  • डाईक्लोरोवास 76 ई.सी.मि.ली./हे. , (छिड़काव दोपहर के बाद करें)|
  • फैनथोएट 2 प्रतिशत धूल 25 कि./हे.|
  • ट्राइकोग्राम परजीवी 50000 – 100000 प्यूपा / हे. की दर से रोपाई के 30 दिनों बाद छोड़े |
  1. धान की कटाई के बाद खेत की गहरी जुताई की जाये,अवशेषों को नष्ट कर दिया जाये ताकि उनमे उपस्थित कीटों की विभिन्न अवस्थायें नष्ट हो जायें और आने वाले मौसम में उनकी बढ़ोतरी रोकी जा सके|

मशरूम की खेती से जुड़े कुछ सवाल एवं उनके जबाव

मशरूम की खेती सवाल एवं उनके जबाब

समय समय पर किसान भाई मशरूम उत्पादन को लेकर कई सवाल करते हैं | किसानों के मन में मशरूम की खेती को लेकर कई शंकाएं रहती हैं जिन्हें दूर करने के लिए किसान समाधान किसानों के द्वारा पूछे गए सामान्य सवालों एवं उनके जबाब लेकर आया है | 

मशरूम की खेती कहाँ की जा सकती है ?

हां, मशरूम कहीं भी पैदा की जा सकती है बशर्ते वहां का तापमान तथा आर्द्रता जरूरत के अनुसार हो। मशरूम की अलग अलग किस्में होती हैं जिनकी खेती वर्ष भर की जा सकती है | मशरूम एक पौष्टिक गुणों से भरपूर प्राकृतिक प्रदत्त फसल है , जो बिना भूमि (उपजाऊ भूमि), कम रासायनिक खाद का उपयोग कर कम समय में कृषि अवशेषों पर उत्पादन किया जा सकता है | इसका उत्पदान एक कमरे / झोपडी में भी की जा सकती है | इसके अतिरिक्त मशरूम उत्पादन रोजगारोन्मुखी एवं प्रदूषण रहित है |

मशरूम के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है?

मशरूम एक इंडोर फसल है। फसल के फलनकाय के समय तापमान 14-18°सेल्सियस व आर्द्रता 85 प्रतिशत रखी जाती है। तापक्रम के अनुसार मुख्यत: 03 प्रकार के मशरूम की खेती विभिन्न तापक्रमों पर उगाकर वर्ष भर भर मशरूम की खेती की जा सकती है | उदहारण स्वरूप ओयस्टर मशरूम (न्यूनतम 20 डिग्री एवं अधिकतम 30 डिग्री) | बटन मशरूम (न्यूनतम 15 डिग्री एवं अधिकतम 20 डिग्री फसल उत्पादन हेतु एवं बुआई के समय न्यूनतम 20 डिग्री एवं अधिकतम 25 डिग्री) तथा दुधिया मशरूम (न्यूनतम 30 डिग्री एवं अधिकतम 35 डिग्री) पर उगाया जा सकता है | 

उर्वरक की आवश्यकता ?

गेहूँ/पुआल की तूड़ी/मुर्गी की बीठ/गेहूँ की चैकर, यूरिया तथा जिप्सम का मिश्रण तैयार करके तैयार खाद पर मशरूम  उगाई जाती है। खुम्ब का बीज (स्पॅन) गेहूँ के दानों से तैयार किया जाता है।

मशरूम  की खेती के लिए कौन सी सामान्य आवष्यकता पड़ती है?

मशरूम  एक इंडोर फसल होने के कारण इसके लिए नियंत्रित तापमान और आर्द्रता की आवष्यता पड़ती है। (तापमान 14-18°सेल्सियस व आर्द्रता 85 प्रतिषत रखी जाती है। )

शाकाहारी अथवा मांसाहारी?

मशरूम एक शाकाहारी फसल है, मशरूम पौष्टिक होते हैं, प्रोटीन से भरपूर होते हैं, रेषा व फोलिक एसिड सामग्री होती है जो आमतौर पर सब्जियों व अमीनो एसिड में नहीं होती व मनुष्य के खाने योग्य अन्न में अनुपस्थित रहती है।

 बाजार क्षमता क्या है?

मशरूम की खेती विश्व के 100 से अधिक देशों में की जाती है | इसका उत्पादन विश्व में 40 मिलियन मीट्रिक टन का है | चीन मशरूम उत्पादक देश में 33 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन के साथ अग्रिम स्थान रखता है , जो विश्व के कुल उत्पादन के 80 प्रतिशत से भी अधिक है | भारत में मशरूम का उत्पादन 2.10 लाख मीट्रिक टन है | जो दुनियाभर में उत्पादन का बहुत ही कम है जिससे यह कहा जा सकता है की भारत में मशरूम की बाजार में सम्भावना बहुत अधिक है | मशरूम अब काफी लोकप्रिय हो गए हैं व अब इसकी बाजार संभावनाएं बढ़ गई है। श्वेत बटन खुम्ब ताजे व डिब्बा बंद अथवा इसके सूप और आचार इत्यादि उत्पाद तैयार कर बेचे जा सकते हैं। ढींगरी मशरूम सूखाकर भी बेचे जा सकते हैं।

क्या मशरूम में मक्खियों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है?

आप स्क्रीनिंग जाल दरवाजे और कृत्रिम सांस के साथ नायलोन अथवा लोहे की जाली (35 से 40 आकार की जाली), पीले रंग का प्रकाष व मिलाथीन अथवा दीवारों पर साईपरमेथरीन की स्प्रे से मक्खियों छुटकारा पा सकते हैं।

प्रशिक्षण कहाँ मिलेगा ?

देश के राज्यों में कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से सरकार द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है जिसमें अलग-अलग समय पर मशरूम उत्पादन सम्बंधित अलग-अलग विषयों पर विशेषज्ञों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है | इसके आलवा इच्छुक व्यक्ति अपने जिले में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र से भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं | आप प्रशिक्षण के लिए देश भर में स्थित कृषि विश्वविद्यालयों की जानकारी दी गई लिंक पर देख सकते हैं | https://kisansamadhan.com/do-you-want-to-cultivate-mushrooms-if-yes-then-this-information-will-be-very-useful-for-you/

कौन-कौन से उत्पाद मशरूम से तैयार किए जा सकते हैं?

आप मशरूम से आचार, सूप पाउडर, केंडी, बिस्कुट, बड़िया, मुरब्बा इत्यादि उत्पाद तैयार कर सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण में मशरूम के उत्पाद तैयार करने के लिए व्यक्ति प्रशिक्षण ले सकते हैं | 

क्या सरकार मशरूम  उत्पादन इकाई लगाने के लिए वित्तीय सहायता/सब्सिडी प्रदान करती है?

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के माध्यम से सरकार के द्वारा मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजना चलाई जा रही है | जिसके तहत अलग-अलग राज्य सरकारों के द्वारा किसानों को मशरूम उत्पादन के लिए सब्सिडी दी जाती है | इच्छुक व्यक्ति अपने जिले के उधानिकी विभाग या कृषि विभाग से योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं |  बैंक मशरूम उत्पादन इकाई, स्पाॅन उत्पादन इकाई और खाद बनाने की इकाई लगाने के लिए ऋण भी प्रदान करते हैं।

खाने की मशरूम कितने प्रकार के होते है?

श्वेत बटन खुम्ब, ढींगरी खुम्ब, काला चनपड़ा मशरूम , स्ट्रोफेरिया खुम्ब, दुधिया मशरूम , षिटाके इत्यादि कुछ खाने की मषरूमें हैं जो कि कृत्रिम रूप से उगाई जा सकती है। खाने वाली गुच्छी मशरूम  हिमाचल प्रदेश , जम्मू व कश्मीर तथा उत्तराखंड के ऊँचें पहाड़ों से एकत्रित की जाती है ।

क्या मशरूम में बीमारियां लगती हैं?

हाँ, अन्य फसलों की तरह ही मशरूम की फसल में कई प्रकार के रोग लगते हैं | इसकी जानकारी मशरूम उत्पादक को होना जरुरी है | मशरूम में होने वाले रोग इस प्रकार है :-

  • गीला बुलबुला रोग
  • सुखा बुलबुला रोग
  • हरा फफूंद रोग
  • जाला रोग
  • जैतूनी हरा फफूंद
  • बैक्टीरियल ब्लोच रोग
प्रतिस्पर्धी फफूंद
  • आभासी ट्रफल
  • पीला फफूंद
  • भुरालेप फफूंद
  • इंक केप
मशरूम की मक्खियाँ और सूत्र कृमि
  • फोरिड मक्खी
  • सेसिड मक्खी
  • सियारिड मक्खी

मशरूम की खेती से कितनी आय प्राप्त की जा सकती है ? 

यदि 2000 वर्ग फीट में तीनों मशरूम की खेती साल भर की जाये तो 50 – 60 क्विंटल मशरूम प्राप्त करके 30 – 35 हजार रूपये प्रति माह आमदनी प्राप्त की जा सकती है | इसके अलावा एक तरफ मशरूम खाने से कुपोषण दूर होता है तथा दूसरी तरफ आय का प्रमुख स्त्रोत है | इसके अलावा शिटाके मशरूम एवं हेरेशियम मशरूम की प्रजातियों में विभिन्न औषधीय गुण भी पाये जाते हैं |

कृषि राज्य मंत्री ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में किसानों के लिए चल रही योजनाओ की जानकारी दी ।

कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में किसानों के लिए चल रही योजनाओ की जानकारी दी ।

सॉयल हेल्थ कार्ड (एसएचसी) योजना

जिससे किसान अपनी मिट्टी में उपलब्ध बड़े और छोटे पोषक तत्वों का पता लगा सकते हैं। इससे उर्वरकों का उचित प्रयोग करने और मिट्टी की उर्वरता सुधारने में मदद मिलेगी।

नीम कोटिंग वाले यूरिया को बढ़ावा दिया गया है

ताकि यूरिया के इस्तेमाल को नियंत्रित किया जा सके, फसल के लिए इसकी उपलब्धता बढ़ाई जा सके और उर्वरक की लागत कम की जा सके। घरेलू तौर पर निर्मित और आयातित यूरिया की संपूर्ण मात्रा अब नीम कोटिंग वाली है।

परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)

को लागू किया जा रहा है ताकि देश में जैव कृषि को बढ़ावा मिल सके। इससे मिट्टी की सेहत और जैव पदार्थ तत्वों को सुधारने तथा किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई (पीएमकेएसवाई) योजना

को लागू किया जा रहा है ताकि सिंचाई वाले क्षेत्र को बढ़ाया जा सके, जिसमें किसी भी सूरत में सिंचाई की व्यवस्था हो, पानी की बर्बादी कम हो, पानी का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके।

राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना (ई-एनएएम)

की शुरूआत 04.2016 को की गई थी। इस योजना से राष्ट्रीय स्तर पर ई-विपणन मंच की शुरूआत हो सकेगी और ऐसा बुनियादी ढांचा तैयार होगा जिससे देश के 585 नियमित बाजारों में मार्च 2018 तक ई-विपणन की सुविधा हो सकेगी। अब तक 13 राज्यों के 455 बाजारों को ई-एनएएम से जोड़ा गया है। यह नवाचार विपणन प्रक्रिया बेहतर मूल्य दिलाने, पारदर्शिता लाने और प्रतिस्पर्धा कायम करने में मदद करेगी, जिससे किसानों को अपने उत्पादो के लिए बेहतर पारिश्रमिक मिल सकेगा और ‘एक राष्ट्र एक बाजार’ की दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)

को खरीफ मौसम 2016 से लागू किया गया और यह कम प्रीमियम पर किसानों के लिए उपलब्ध है। इस योजना से कुछ मामलो में कटाई के बाद के जोखिमों सहित फसल चक्र के सभी चरणों के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

सरकार 3 लाख रुपये तक के अल्प अवधि फसल

ऋण पर 3 प्रतिशत दर से ब्याज रियायत प्रदान करती है। वर्तमान में किसानों को 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर से ऋण उपलब्ध है जिसे तुरन्त भुगतान करने पर 4 प्रतिशत तक कम कर दिया जाता है। ब्याज रियायत योजना 2016-17 के अंतर्गत, प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में किसानों को राहत प्रदान करने के लिए 2 प्रतिशत की ब्याज रियायत पहले वर्ष के लिए बैंकों में उपलब्ध रहेगी। किसानों द्वारा मजबूरी में अपने उत्पाद बेचने को हतोत्साहित करने और उन्हें अपने उत्पाद भंडार गृहों की रसीद के साथ भंडार गृहों में रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे छोटे और मझौले किसानों को ब्याज रियायत का लाभ मिलेगा, जिनके पास फसल कटाई के बाद के 6 महीनों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड होंगे।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)

को सरकार उनकी जरूरतों के मुताबिक राज्यों में लागू कर सकेगी, जिसके लिए राज्य में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। राज्यों को उऩकी जरूरतों, प्राथमिकताओं और कृषि-जलवायु जरूरतों के अनुसार योजना के अंतर्गत परियोजनाओँ/कार्यक्रमों के चयन, योजना की मंजूरी और उऩ्हें अमल में लाने के लिए लचीलापन और स्वयत्ता प्रदान की गई है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम),

केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत 29 राज्यों के 638 जिलों में एनएफएसएम दाल, 25 राज्यों के 194 जिलों में एनएफएसएम चावल, 11 राज्यों के 126 जिलों में एनएफएसएम गेहूं और देश के 28 राज्यों के 265 जिलों में एनएफएसएम मोटा अनाज लागू की गई है ताकि चावल, गेहूं, दालों, मोटे अऩाजों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाया जा सके।

एनएफएसएम के अंतर्गत किसानों को बीजों के वितरण (एचवाईवी/हाईब्रिड), बीजों के उत्पादन (केवल दालों के), आईएनएम और आईपीएम तकनीकों, संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकीयों/उपकणों, प्रभावी जल प्रयोग साधन, फसल प्रणाली जो किसानों को प्रशिक्षण देने पर आधारित है, को लागू किया जा रहा है।

राष्ट्रीय तिलहन और तेल (एनएमओओपी) मिशन

कार्यक्रम 2014-15 से लागू है। इसका उद्देश्य खाद्य तेलों की घरेलू जरूरत को पूरा करने के लिए तिलहनों का उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना है। इस मिशन की विभिन्न कार्यक्रमों को राज्य कृषि/बागवानी विभाग के जरिये लागू किया जा रहा है।

बागवानी के समन्वित विकास के लिए मिशन (एमआईडीएच),

केन्द्र प्रायोजित योजना फलों, सब्जियों के जड़ और कन्द फसलों, मशरूम, मसालों, फूलों, सुगंध वाले वनस्पति,नारियल, काजू, कोको और बांस सहित बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 2014-15 से लागू है। इस मिशन में ऱाष्ट्रीय बागवानी मिशन, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, नारियल विकास बोर्ड और बागवानी के लिए केन्द्रीय संस्थान, नागालैंड को शामिल कर दिया गया है।

किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए अऩ्य कदम इस प्रकार हैः

कृषि उत्पाद और पशुधन विपणन (संवर्धन और सरलीकरण)

अधिनियम 2017 को तैयार किया जिसे राज्यों के संबद्ध अधिनियमों के जरिये उनके द्वारा अपनाने के लिए 04.2017 को जारी कर दिया गया। यह अधिनियम निजी बाजारों, प्रत्यक्ष विपणन, किसान उपभोक्ता बाजारों, विशेष वस्तु बाजारों सहित वर्तमान एपीएमसी नियमित बाजार के अलावा वैकल्पिक बाजारों का विकल्प प्रदान करता है ताकि उत्पादक और खरीददार के बीच बिचौलियों की संख्या कम की जा सके और उपभोक्ता के रुपए में किसान का हिस्सा बढ़ सके।

सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत गेहूं और धान की खरीद

सरकार ने राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों के अनुरोध पर कृषि और बागवानी से जुड़ी उन वस्तुओं की खरीद के लिए बाजार हस्ताक्षेप योजना लागू की है जो ऩ्यनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। बाजार हस्ताक्षेप योजना इन फसलों की पैदावार करने वालों को संरक्षण प्रदान करने के लिए लागू की गई है ताकि वह अच्छी फसल होने पर मजबूरी में कम दाम पर अपनी फसलों को न बेचें।

  • न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीफ और रबी दोनों तरह की फसलों के लिए अधिसूचित होता है जो कृषि आयोग की लागत और मूल्यों के बारे में सिफारिशों पर आधारित होता है। आयोग फसलों की लागत के बारे में आंकडे एकत्र करके उनकी विश्लेषण करता है और न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है।
  • देश में दालों और तिलहनों की फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर खरीफ 2017-18 के लिए बोनस की घोषणा की है। सरकार ने पिछले वर्ष भी दालों और तिलहनों के मामले में न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर बोनस देने की पेशकश की थी।
  • सरकार के नेतृत्व में बाजार संबंधी अन्य हस्तक्षेप जैसे मूल्य स्थिरीकरण कोष और भारतीय खाद्य निगम का संचालन भी किसानों की आमदनी बढ़ाने का अतिरिक्त प्रयास है।
  • उपरोक्त के अलावा सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए मधु मक्खियां रखने जैसे क्रियाकलापों पर ध्यान दे रही है।

कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री पुरूषोत्तम रूपाला ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।

बीमा कम्पनी फसल बीमा का निर्धारण कैसे करती है तथा किसान को प्रति हैक्टेयर रबी और खरीफ में कितना पैसा मिलेगा |

दावों का निर्धारण (व्यापक आपदाएँ)

किसान भाई आप लोग यह जानना चाहते होंगे की बीमा कम्पनी फसल बीमा की राशि कैसे निर्धारित करती है | आज आपको एक उदाहरण से यह बताते हैं की बीमा कंपनी बीमा का निर्धारण कैसे करती है | इस मध्यम से आप लोग अपने फसल की बीमा करवा सकते है |

पहले यह जानते है की बीमा राशि मिलता किसको है |

वास्तविक उपज विनिद्रिष्ट थ्रेशहोल्ड उपज के सापेक्ष कम पड़ती है तो परिभाषित क्षेत्र में उस फसल को उगाने वाले सभी बीमाकृत किसान उपज में उसी मात्रा की कमी से पीड़ित माने जाएँगे |

अब जानते हैं की किस प्रकार कम्पनी बीमा राशि की निर्धारण करती है |

( थ्रेशहोल्ड उपज – वास्तविक उपज ) ͟ ͟͟× बीमाकृत राशि

थ्रेशहोल्ड उपज                     

जंहा किसी अधिसूचित बीमा इकाई में फसल की थ्रेशहोल्ड उपज पिछले 7 वर्षों की औसत उपज (राज्य सरकार/केन्द्र शासित राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित अधिकतम 2 वर्षों को छोड़कर) एवं उस फसल के क्षतिपूर्ति स्तर से गुणा करने पर प्राप्त होगी |

उदाहरण :-

रबी 2014 – 15 फसल मौसम के लिए टीवाई से संबंधी एक्स संगणन बीमा इकाई क्षेत्र हेतु पिछले 7 वर्षों के लिए गेंहू की परिकल्पित उपज नीचे सरणी में दी गई है :-

वर्ष 2008 – 09 2009 – 10 2010 – 11 2011 – 12 2012 – 13 2013 – 14 2014 – 15
उपज (कि.ग्रा./हे. ) 4500 3750 20000 4250 1800 4300 1750

 

वर्ष 2010 – 11, 2012 -13 और 2014 – 15 को प्राकृतिक आपदा वर्ष घोषित किया गया था |

सात वर्षों की कुल उपज प्रति हैक्टेयर 22,350 कि.ग्रा. है और दो सर्वाधिक खराब आपदा वर्षों की प्रति हैक्टेयर 35 50 कि.ग्रा. अर्थात (1800+1750) कि.ग्रा. है | इस प्रकार , की गई व्यवस्था के अनुसार अधिकतम दो आपदा वर्षों को छोड़कर पिछले 7 वर्षों की औसत उपज 22350 – 3550 = 18,800 / 5 अर्थात 3760 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर है | इस प्रकार, क्षतिपूर्ति स्तर 90 प्रतिशत, 80 प्रतिशत और 70 प्रतिशत के लिए थ्रेशहोल्ड उपज क्रमश: 3384, 3008 और 2632 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर है |

नुकसान मूल्यांकन की समय सीमा और विवरण की प्रस्तुति

  1. सूचना प्राप्त होने की तारीख से 48 घंटों के भीतर नुकसान मूल्यांकन कर्ता की नियुकित |
  2. नुकसान मूल्यांकन कार्य को अगले 10 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा |
  3. किसान के दावों का निपटान / भुगतान का कार्य नुकसान मूल्यांकन विवरण की तारीख से अगले 15 दिनों के भीतर (बशर्ते प्रीमियम की प्राप्ति हो चुकी हो) के भीतर किया जाए |
  4. अधिसूचित बीमा इकाई में कुल बीमाकृत क्षेत्र का 25 प्रतिशत से अधिक होने पर अधिसूचित फसल के तहत प्रभावित क्षेत्र होने की स्थिति में सभी पात्र किसान (जिन्होंने अधिसूचित फसल के लिए बीमा लिया है और जो क्षतिग्रस्त हुआ है तथा विनिर्धारित समय के भीतर कृषिक्षेत्र में कोई आपदा के बारे में सूचना दी है) अधिसूचित बीमा इकाई में फसल कटाई उपरांत होने वाले नुकसान से ग्रस्त माने जाएँगे और उन्हें वित्तीय सहायता का पात्र मन जाएगा | नुकसान की प्रतिशतता बीमा कम्पनी द्वारा प्रभावित क्षेत्र के नमूना सर्वेक्षण (यथा निर्धारित संयुक्त समिति द्वारा) की अपेक्षित प्रतिशतता द्वारा तय किया जाएगा |
  5. यदि क्षेत्र दृष्टिकोण आधारित (फसल कटाई प्रयोग पर आधारित) दावा फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान के दावों से अधिक है तो प्रभावित किसानों को विभिन्न दावों का अंतर देय होगा | यदि फसल कटाई के बाद का दावा अधिक है, तो प्रभावित किसानों से कोई भी वसूली आदि प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी |

व्याख्या

  1. फसल के लिए बीमाकृत राशि = 50,000 रु.
  2. बीमा इकाई का प्रभावित क्षेत्र = 80 प्रतिशत (नमूना सर्वेक्षण का पात्र)
  3. बीमाकृत जोखिम के संचालन के कारण प्रभावित क्षेत्र / फील्डों में मूल्यांकन कृत नुकसान = 50 प्रतिशत
  4. फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान के तहत देय दावे = 50,000 रु. × 50 प्रतिशत = 25,000 रु.
  5. मौसम के अंत तक विवरण कृत उपज में कमी = 60 प्रतिशत
  6. बीमा इकाई स्तर पर क्षेत्र दृष्टिकोण पपर आधरित अनुमानित दावा = 50,000 रु. × 60 प्रतिशत = 30,000 रु.
  7. मौसम के अंत में भुगतान योग्य शेष राशि = 30,000 रु. – 25,000 = 5,000 रु.

  नुकसान / दावों की विवरण का समय और पद्धति

  1. किसान सीधे बीमा कंपनी, संबंधित बैंक, स्थानीय कृषि विभाग, सरकारी / जिला पदाधिकारी अथवा नि:शुल्क दूरभाष संख्या वाले फोन के अनुसार बीमाकृत किसान द्वारा किसी को भी तत्काल रूप से सूचित किया जाए (48 घंटो के भीतर) |
  2. दी गई सूचना में सर्वेक्षणवार बीमाकृत फसल और प्रभावित रकबा का विवरण अवश्य होना चाहिए |
  3. किसान / बैंक द्वारा अगले 48 घंटों के भीतर प्रीमियम भुगतान सत्यापन की विवरण की जाए |

दावों का मूल्यांकन करने के लिए अपेक्षित दस्तावेज साक्ष्य

सभी दस्तावेज साक्ष्यों सहित विविधवत भरे गये दावों के भुगतान के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा | तथापि, यदि सभी कालमों से संबंधित सूचना सुलभ रूप से उपलब्ध नहीं है, तो अर्ध रूप में भरा गया प्रपत्र बीमा कम्पनी को भेज दिया जाएगा और बाद में नुकसान होने के 7 दिनों के भीतर पूर्णत: भरा हुआ प्रपत्र भेजा जा सकता है |

  • मोबाईल अनुप्रयोग यदि कोई है, के द्वारा तस्वीरें लेकर फसल नुकसान का साक्ष्य प्रस्तुत करना |
  • नुकसान और नुकसान की गहनता संबंधी घटना, यदि कोई है, को संपुष्ट करने के प्रयोजनार्थ स्थानीय अख़बार की खबर की प्रति और कोई अन्य उपलब्ध साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा |

खरीब फसल के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा करवाने  की आखरी तारीख 31 जुलाई तक ही हैI

स्त्रोत: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, भारत सरकार

कपास की फसल को स्वस्थ एवं निरोग रखने के लिए किसान भाई करें यह उपाय

कपास की फसल को स्वस्थ एवं निरोग रखने के लिए किसान भाई करें यह उपाय

 कपास की फसल में खाद एवं उर्वरको का प्रयोग कैसे करे और कितनी मात्रा में करे?

खाद एवं उर्वरको का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर करनी चाहिए यदि मृदा में कर्वानिक पदार्थो की कमी हो तो खेत तैयारी के समय आखिरी जुताई में कुछ मात्रा गोबर की खाद सड़ी खाद में मिलाकर प्रयोग करना चाहिए इसके साथ साथ 60 किलो ग्राम नाइट्रोजन तथा 30 किलो ग्राम फास्फोरस तत्व के रूप में प्रयोग करना चाहिए तथा पोटाश की संस्तुत नहीं की गई है नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस की पूरी मात्रा का प्रयोग खेत तैयारी के समय आखिरी जुताई पर करना चाहिए शेष नाइट्रोजन की मात्र का प्रयोग फूल प्रारम्भ होने पर व आधिक फूल आने पर जुलाई माह में दो बार में प्रयोग करना चाहिएI l

कपास की फसल में निराई गुड़ाई कब करे हमारे किसान भी और खरपतवारो पर किस प्रकार नियंत्रण करे?

पहली सूखी निराई गुड़ाई पहली सिचाई अर्थात 30 से 35 दिन से पहले करनी चाहिए इसके पश्चात फसल बढ़वार के समय कल्टीवेटर द्वारा तीन चार बार आड़े बेड़े गुड़ाई करनी चाहिए फूल व गूलर बनने पर कल्टीवेटर से गुड़ाई नहीं करनी चाहिए इन अवस्थाओ में खुर्पी द्वारा खरपतवार गुड़ाई करते हुए निकलना चाहिए जिससे की फूलो व गुलारो को गिरने से बचाया जा सकेIl

कपास की छटाई (प्रुनिग) कब और कैसे करनी चाहिए?

अत्यधिक व असामयिक वर्षा के कारण सामान्यता पौधों की ऊंचाई 1.5 मीटर से अधिक हो जाती है जिससे उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तो 1.5 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पौधों की ऊपर वाली सभी शाखाओ की छटाई, सिकेटियर या  (कैची) के द्वारा कर देना चाहिए इस छटाई से कीटनाशको के छिडकाव में आसानी रहती है l

कपास की फसल में कौन कौन से रोग लगते है और उनका नियंत्रण हम किस प्रकार करे ?

कपास में शाकाणु झुलसा रोग (बैक्टीरियल ब्लाइट) तथा फफूंदी जनित रोग लगते है, इनके बचाव के लिए खड़ी फसल में वर्षा प्रारम्भ होने पर 1.25 ग्राम  कापरआक्सीक्लोराईड 50% घुलनशील चूर्ण व् 50 ग्राम एग्रीमाईसीन या 7.5 ग्राम स्ट्रेपटोसाइक्लीन प्रति हेक्टर  की दर से 600 -800 लीटर पानी में घोलकर दो छिडकाव 20 से 25 दिन के अन्तराल पर करना चाहिए साथ ही उपचारित बीजो का ही बुवाई हेतु प्रयोग करना चाहिएI