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शुक्रवार, अप्रैल 26, 2024
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सोलर पम्प कृषि कनेक्शन योजना राजस्थान सम्पूर्ण जानकारी, आवेदन कैसे एवं किस दस्तावेज के साथ कहाँ जमा करें एवं अनुमानित लागतI

सोलर पम्प कृषि कनेक्शन योजना राजस्थान सम्पूर्ण जानकारी, आवेदन कैसे एवं किस दस्तावेज के साथ कहाँ जमा करें एवं अनुमानित लागतI

कृषि कनेक्शन आवेदक विधुत वितरण निगमों में 3 एच.पी./5 एच.पी के लिए सामान्य श्रेणी में पंजीकृत थे, उनके द्वारा उद्यानिकी विभाग में सोलर पपम्प सेट स्थापित करने हेतु अपने कृषि कनेक्शन आवेदनों को समर्पित कर दिया था एवं इन आवेदकों को आज दिनाक तक सोलर कृषि कनेक्शन, उद्यानिकी विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया है I ऐसे आवेदक भी 1000/-रुपये पंजीकृत शुल्क जमा करवाकर एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा जारी सोलर कृषि पंप स्थापित नहीं किये जाने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं I इनकी वरीयता मूल आवेदन की तिथि के अनुसार ही मानी जायेगी I

सोलर पम्प कृषि कनेक्शन योजना राजस्थान

  1. यह पूर्ण रूप से स्वेच्छिक है एवं प्रथम चरण में 10,000 सोलर पम्प स्थापित किये जायेंगे I
  2. इस योजना हेतु पंजीकरण दिनांक 01 जुलाई 2017 से 31 अगस्त 2017 तक किया जायेगा I
  3. सामान्य श्रेणी के कनेक्शन आवेदक रुपये 1000/- जमा कर इस योजना में पंजीकरण हेतु विधुत निगम के सम्बंधित सहायक (पवस) कार्यालय में आवेदन कर सकेगें I मांग के अनुसार स्वेच्छा से पूर्व में आवेदित 3 एच.पी.पत्रावली को 5 एच.पी.विधुत भर के लिए भी बदल सकेगें I इस योजना ने पंजीकरण हेतु ली जाने वाली राशि रुपये 1000/- को आवेदक को जारी होने वाले मांग पत्र में समायोजित किया जायेगा I
  4. इस योजना में आवेदन करने के पश्चात कृषि कनेक्शन आवेदक की सौर उर्जा पम्प सेट स्थापित होने तक मूल प्राथमिकता निगम कार्यालय में अप्रभित रहेंगी I सौर उर्जा कृषि कनेक्शन जारी होने के पश्चात् कृषि कनेक्शन आवेदन की वरीयता सूचि से स्वतः ही निरस्त हो जावेगी I
  5. इस योजना में सरकार द्वारा 60 प्रतिशत राशि एवं शेष 40 प्रतिशत राशि आवेदक द्वारा वहन किया जाना प्रस्तावित है I
  6. आवेदक की निगम में निर्धारित मूल वरीयता के अनुसार ही सौर उर्जा पम्प सेट स्थापित किये जायेंगे I
  7. उपरोक्त सौर उर्जा पम्प सेटों का निःशुल्क रख रखाब व बीमा 5 वर्ष तक निःशुल्क निर्माता अथवा आपूर्तिकर्ता कम्पनी द्वारा किया जावेगा, जिसके लिए कम्पनी द्वारा काल सेंटर की भी व्यवस्था की जावेगी, जिस पर उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा कर उसका समाधान करा सकेंगे I
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योजनान्तर्गत पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र आपके अधीन सभी सहायक अभियांतों को भिजवा कर प्राप्त पंजीकृत आवेदकों की पूर्ण सूचना नियमित रूप से उपखंडवार इकजाई कर सूचना प्रत्येक सप्ताह इस कार्यालय को भिजवाना सुनिशिचत करें I

संलग्न

  • स्वयं द्वारा सत्यापित खसरे नम्बर का दस्तावेज
  • स्वयं द्वारा सत्यापित सिंचाई के स्त्रोत दस्तावेज
  • आधार कार्ड अथवा भामशाह कार्ड की प्रतिलिपि यदि है तो

3 एच.पी. एवं 5 एच.पी. सोलर पम्प की अनुमानित लागत

  • यदि 3 एच.पी. डी.सी. सबर्मसिबल सोलर पम्प की अनुमानित लागत 3,50,000 तक होती है तो किसान भाई को लगभग 1,40,000 रुपये तक देय होंगे I
  1. 30 मी. के लिए 1,05,000, शट ऑफ डायनेमिक हेड 45 मी.
  2. 50 मी. के लिए 63,000, शट ऑफ डायनेमिक हेड 75 मी.
  3. 70 मी. के लिए 42,000, शट ऑफ डायनेमिक हेड 100 मी (अनुमानित)
  • यदि 5 एच.पी. डी.सी. सबमार्सिल सोलर पम्प की अनुमानित लागत यदि 4,50,000 तक होती है तो किसान भाई के लिए 1,80,000 रूपए तक देय होंगे I
  1. 50 मी. के लिए 1,00,800, शट ऑफ डायनेमिक हेड 70 मी.
  2. 70 मी. के लिए 67,200, शट ऑफ डायनेमिक हेड 100 मी.
  3. 100 मी. के लिए 45,600, शट ऑफ डायनेमिक हेड 150 मी. (अनुमानित )
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सैंपल फार्म 

 

16 टिप्पणी

    • सर अभी यह कृषि पम्प के लिए ही रूफटोप योजना का विषय कृषि के अन्तरगत नहीं आता फिर भी यदि उससे सम्बंधित कुछ नई सूचना आती है तो हम आप तक पहुचाएंगे

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