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गुरूवार, मई 2, 2024
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किसान 4 प्रतिशत ब्याज दर पर 31 मई तक कर सकेगें फसली ऋण का भुगतान

फसली ऋण का भुगतान 4 प्रतिशत ब्याज दर पर 31 मई तक

किसान खेती-किसानी के कर्यों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए समय-समय बैंक से अल्पकालीन ऋण लेते हैं | जिस का भुगतान समय पर करने पर सरकार द्वारा किसानों को सब्सिडी दी जाती  है | किसानों को खेती-किसानी के कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध करवाने के लिए योजनायें चलाई जा रही हैं जैसे किसान क्रेडिट कार्ड | इन योजनाओं के तहत ऋण लेने पर किसानों को ब्याज में छूट दी जाती है | अभी देश में कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के कारण लॉकडाउन के मद्देनजर देशभर में लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे में कई किसान अपने अल्पकालिक फसली ऋण के बकाया भुगतान के लिए बैंक शाखाओं तक जाने में सक्षम नहीं हैं। इसके अलावा, आवाजाही पर प्रतिबंध के चलते कृषि उत्पादों की समय पर बिक्री और उनके भुगतान की प्राप्ति में कठिनाई के कारण किसानों को इस अवधि के दौरान अल्पकालिक फसली ऋणों के पुनर्भुगतान में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

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31 मार्च तक कर सकेगें 4 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण का भुगतान

केंद्र सरकार ने किसानों द्वारा बैंकों से लिए गए सभी देय अल्पकालिक फसली ऋण जो 1 मार्च 2020 और 31 मई 2020 के बीच में बैंकों में जमा करना था की पुनर्भुगतान की अवधि 31 मई 2020 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब किसान 31 मई 2020 तक अपने फसल ऋण को बिना किसी दंडात्मक ब्याज के केवल 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर पर भुगतान कर सकते हैं।

किसानों को हो रही इस समस्या का समाधान करने के लिए भारत सरकार ने बैंकों को 2 प्रतिशत ब्याज माफी और सभी किसानों को 3 प्रतिशत तत्काल भुगतान प्रोत्साहन का लाभ 31 मई 2020 तक देने का फैसला किया है, जो बैंकों द्वारा दिए गए 3 लाख रूपए तक के सभी फसली ऋणों जो कि 1 मार्च 2020 और 31 मई 2020 के बीच देय हैं या देय होंगे, पर लागू होगा।

सरकार द्वारा ऋण योजना पर दी जाने वाली ब्याज में छूट

भारत सरकार बैंकों के माध्यम से किसानों को रियायती ब्याज दरों पर फसल ऋण पर बैंकों को 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज माफी और किसानों को समय पर पुनर्भुगतान पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ दिया जाता है | इस प्रकार समय पर पुनर्भुगतान पर 3 लाख रूपए तक का ऋण 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर पर सरकार किसानों को देती है | लघु अवधि के 3 लाख रूपए तक के फसली ऋणों पर ब्याज माफी और तत्काल भुगतान प्रोत्साहन का 31 मई 2020 तक विस्तार किसानों को ऐसे ऋणों को चुकाने में मदद करेगा, जो 31 मई 2020 की विस्तारित अवधि तक देय हैं। अब किसान बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के मात्र 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर से उनके ऋण को 31 मई 2020 तक चुका सकते हैं।

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