पॉली हाउस एवं शेडनेट हाउस सब्सिडी के लिए आवेदन
जलवायु परिवर्तन की मार आज के समय में साफ़ देखी जा सकती है | किसी न किसी प्राकृतिक आपदा के चले किसानों की कोई न कोई फसल हर वर्ष बरबाद हो रही है | ऐसे में किसानों के पास सरंक्षित खेती का आप्शन बाकी है सरंक्षित खेती, इससे दो फायदे हैं एक तो किसान बे मौसम खेती कर फसलों के सही दाम ले सकते हैं साथ ही परक्रतिक आपदा से फसल नुकसान से बचाया जा सकता है | सरंक्षित खेती के तहत सरकार किसानों को सहयता देती है | मध्यप्रदेश राज्य में अभी इसके घटक पाली हाउस एवं शेड नेट हाउस पर किसानों को सहायता देने के लिए आवेदन आमंत्रित किये है जिसकी पूरी जानकारी इस प्रकार हैं |
पॉली हाउस एवं शेड नेट हाउस सब्सिडी के लिए योजना
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किसानों सरक्षित खेती हेतु प्रोत्साहन देने के लिए व्यावसाययक उद्यायिकी फसलों की संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है जिसके तहत किसानों को 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है | योजना के तहत किसानों को अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान पर पाली हाउस, ग्रीन हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग, फूलों एवं सब्जियों की खेती के लिए हाइब्रिड किस्में आदि चीजें किसानों को अनुदान पर दी जाती है |
पॉली हाउस एवं शेडनेट हाउस के लिए कौन से किसान आवेदन कर सकते हैं
वैसे तो यह योजना सम्पुर्ण मध्यप्रदेश राज्य के लिए है परन्तु उद्यानिकी विभाग के द्वारा अलग अलग जिलों के अलग अलग वर्ग के किसानों के लिए आवेदन आमंत्रित किये गए हैं:-
शेड नेट हाउस –
टयूब्लर स्ट्रक्चर के लिए मंदसौर, सिवनी, श्योपुर, बड़वानी, मण्डला, सागर धार, टीकमगढ़, डिण्डोरी, नीमच, झाबुआ जिलों के सामान्य वर्ग के किसान एवं देवास जिले के अनुसूचित जाती के किसान 14/10/2019 को सुबह 11 बजे से आवेदन कर सकते हैं | जो लक्ष्य जारी किये गए हैं उससे सिर्फ 10 प्रतिशत अधिक किसान ही आवेदन कर सकते हैं उसके बाद पंजीयन नहीं होगा |
उच्च कोटि की सब्जियों की खेती – पाली हाउस / शेडनेट हाउस
इसके लिए मंदसौर, धार, डिण्डोरी, नीमच, देवास, अलीराजपुर, सीधी, रायसेन, नरसिंहपुर, रतलाम, हरदा, शहडोल, बालाघाट, खण्डवा जिले के सामान्य वर्ग के किसान 14/10/2019 को सुबह 11 बजे से आवेदन कर सकते हैं | जो लक्ष्य जारी किये गए हैं उससे सिर्फ 10 प्रतिशत अधिक किसान ही आवेदन कर सकते हैं उसके बाद पंजीयन नहीं होगा |
योजना के लिए नियम एवं शर्तें
- कृषक को अपने हिस्से की अंश पूँजी की व्यवस्थास्वयं की अथवा बैंक ऋण के माध्यम से करनी होगी बैंक ऋण वाले कृषक को प्राथमिकता दी जाएगी
- योजना का क्रियान्वयन कृषक निजी भूमि में किया जायेगा |
- हितग्राही के पास सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध होना चाहिए |
- वनाधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त आदिवासियों को भी अनुदान की पात्रता होगी |
पाली हाउस एवं शेड नेट हाउस अनुदान हेतु आवेदन कहाँ से करें ?
किसान आवेदन उधानिकी एवं खाध प्रसंस्करण विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा आमंत्रित किये गए हैं अत: किसान भाई यदि योजनाओं के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो उधानिकी एवं मध्य प्रदेश पर देखे सकते हैं अथवा जिला उद्यानिकी विभाग में संपर्क करें| मध्य प्रदेश में किसानों को आवेदन करने के लिए आनलाईन पंजीयन उधानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर जाकर कृषक पंजीयन कर सकते हैं | किसान कीओसको पर जाकर अथवा mponline पर जाकर पंजीयन करें जहाँ ekyc (उँगलियों के निशान) सत्यापन कर सकें |