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1850 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मक्का बेचने हेतु किसान पंजीकरण

समर्थन मूल्य MSP पर मक्का खरीदी हेतु पंजीयन

देश में मक्का खरीफ एवं रबी दोनों सीजन में उगाई जाती है परन्तु अधिकांश राज्यों में मक्का की समर्थन मूल्य पर खरीदी सिर्फ खरीफ सीजन में ही होती है | जिसके चलते किसानों को मक्का का सही दाम नहीं मिल पाता है | केंद्र सरकार द्वारा भी मक्का का समर्थन मूल्य खरीफ सीजन के लिए ही घोषित किये जाते हैं | इस वर्ष केंद्र सरकार ने मक्के के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 90 रुपये की वृद्धि की है जिससे इस वर्ष मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1850 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है | उत्तरप्रदेश सरकार ने कुछ जिले जहाँ मक्का उत्पादन अधिक होता है वहां न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मक्का खरीदने का फैसला लिया है |

उत्तरप्रदेश मंत्रीपरिषद् ने खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में मूल्य समर्थन योजना के तहत मक्का क्रय नीति को स्वीकृति प्रदान कर दी है | उत्तरप्रदेश में 17 अक्टूबर 2020 से 15 जनवरी 2021 तक समर्थन मूल्य पर मक्का खरीदी जाएगी | मक्का खरीदी केन्द्रों का निर्धारण एवं चयन जिलाधिकारी द्वारा इस प्रकार किया जायेगा की किसान को अपना मक्का बेचने हेतु अधिक दूरी न तय करनी पड़े | उन क्षेत्रों में क्रय केन्द्र मुख्य रूप से स्थापित किये जाएंगे, जहाँ मक्का की अच्छी आवक होती है एवं खरीद की अच्छी सम्भावना हो |

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इन जनपदों में खरीदी जाएगी मक्का

राज्य सरकार के द्वारा अभी समर्थन मूल्य पर मक्का खरीदी के लिए अलीगढ, फिरोजाबाद, कन्नोज, एटा, मैनपुरी, कासगंज, बंदायु, बहराइच, फर्रुखाबाद, इटावा, हरदोई, कानपुर नगर, जौनपुर, कानपुर देहात, उन्नाब, गोंडा, बलिया, बुलंदशहर, ललितपुर, श्रावस्ती, देवरिया, सोनभद्र एवं हापुड़ जनपदों को चिन्हित किया गया है | इसके आलावा अन्य जनपदों में आवक के द्रष्टिगत खाद्य आयुक्त द्वारा मक्का खरीद का निर्णय लिया जा सकेगा | मक्का खरीदी खाद्य विभाग की विपणन शाखा द्वारा किया जायेगा |

समर्थन मूल्य पर मक्का बेचने हेतु किसान पंजीकरण एवं भुगतान

किसानों को मक्का समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवाना आवश्यक है | किसान ऑनलाइन पंजीकरण खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट https://fcs.up.gov.in/ से कर सकते हैं | मक्का क्रय केंद्र हेतु हैंडलिंग एवं परिवहन ठेकेदारों की न्युक्ति नियमानुसार ई-टेंडरिंग के माध्यम से की जाएगी | मक्का के मूल्य का भुगतान आर.टी.जी.एस/पी.एफ.एम.एस के माध्यम से मक्का क्रय के 72 घंटे के अन्दर किया जायेगा | चेक के माध्यम से भुगतान को मान्यता नहीं प्रदान की जाएगी |

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किसान पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज

  1. जोतबही / खाता नम्बर अंकित कमप्यूटराइज़्ड खतौनी
  2. आधार पत्र
  3. बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ (जिसमे खाता धारक का विवरण अंकित हो) की छाया प्रति
  4. एक अद्यतन पासपोर्ट साइज फोटो

1850 रुपये के समर्थन मूल्य पर मक्का बेचने हेतु पंजीकरण के लिए क्लिक करें

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