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शनिवार, जनवरी 25, 2025
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कुसुम योजना के तहत 60 प्रतिशत की सब्सिडी पर सोलर पम्प लेने के लिए आवेदन करें

सोलर पम्प अनुदान हेतु आवेदन

देश में किसानों को उर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वर्ष 2018–19 में “प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (कुसुम) योजना” की घोषणा की थी | योजना के तहत किसानों को सोलर उर्जा प्लांट एवं सिंचाई के लिए सोलर पम्प अनुदानित दरों पर देने का प्रावधान है | इस योजना के तहत किसान अपनी बंजर तथा अनुपयोगी भूमि पर सोलर पैनल लगाकर विधुत उत्पन्न कर सकते हैं एवं उसे बेचकर आय प्राप्त कर सकते हैं | वहीँ खेती कर रहे किसान सोलर पम्प लगाकर सिंचाई कर सकते हैं | मध्यप्रदेश, राजस्थान के बाद अब उत्तरप्रदेश सरकार ने भी कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पम्प अनुदान पर उपलब्ध करवाने हेतु किसानों से आवेदन मांगे हैं |

कुसुम योजना के तहत सोलर पम्प पर दी जाने वाली सब्सिडी

उत्तरप्रदेश राज्य में किसानों को सोलर पम्प की स्थापना पर 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी देने का फैसला लिया है | योजना के तहत 2, 3 तथा 5 एच.पी. के सोलर पम्प किसानों को दिए जायेंगे | मोटर डी.सी. तथा ए.सी. दोनों तरह के उपलब्ध हैं यह किसान पर निर्भर करता है की वह कौन सा मोटर पम्प लेना चाहते है |

योजना के तहत जिन किसानों के पास 06 इंच व्यास का बोरिंग है उसके लिए 5 एच.पी. एसी सोलर पम्प की स्थापना के लिए कृषक अंश 94,764 रुपये का बैंक ड्राफ्ट बनबाना होगा | 03 एच.पी. एसी सोलर पम्प की स्थापना के लिए 67,748 रुपये का वहीँ  03 एच.पी. डीसी सोलर पम्प की स्थापना के लिए 66,223 रुपये का बैंक ड्राफ्ट बनवाना होगा | 02 एच.पी. एसी सोलर पम्प की स्थापना के लिए 49,441 रुपये का बैंक ड्राफ्ट बनवाना होगा | 02 एच.पी. सोलर पम्प के लिए किसानों के पास 4 इंच व्यास का बोरबेल प्रमाण पत्र होना चाहिए वहीँ 03 एवं 05 एच.पी. सोलर पम्प के लिए किसानों के पास 06 इंच व्यास का बोरबेल प्रमाण पत्र होना चाहिए |

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आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • बैंक पासबुक,
  • पहचान पत्र (आधार कार्ड),
  • किसानों को पंजीकरण कराने के लिए अपने साथ खतौनी यानि की भूमि अभिलेख की कापी या असली दस्तावेज,
  • बोरबेल प्रमाण पत्र,
  • किसान को पहले उत्तर प्रदेश DBT में पंजीयन करना जरुरी होगा |

सोलर पम्प हेतु बैंक ड्राफ्ट कैसे बनवाएं ?

राज्य में अलग-अलग जनपदों के अनुसार अलग-अलग कंपनियों को सोलर पम्प की स्थापना का कार्य सौपा गया है | किसानों को अपने जिले के अनुसार प्रस्तावित कम्पनी के नाम से बैंक ड्राफ्ट अपनी बैंक से बनवाना होगा | बैंक ड्राफ्ट बनवाने के बाद किसानों को ऑनलाइन http://upagriculture.com/ पर अपलोड करवाना होगा | किसान इसके लिए अपने जिले के कृषि विभाग में उप कृषि निदेशक के कार्यालय में बैंक ड्राफ्ट एवं बोरबेल प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं |

  • कृषक बैंक ड्राफ्ट जमा करने के बाद रसीद प्राप्त करें |
  • बैंक ड्राफ्ट एवं योजना की विस्तृत जानकारी के लिए अपने जिले के उप-कृषि निदेशक से सम्पर्क करें |
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सोलर पम्प सब्सिडी हेतु आवेदन

उत्तरप्रदेश में किसानों का चयन  “पहले बैंक ड्राफ्ट लाओ पहले सोलर पम्प पाओ” के आधार पर किया जायेगा | अतः जो किसान पहले आवेदन करेंगे उनका चयन पहले होगा | जनपदों में लक्ष्य की सीमा तक ही कृषक का चयन किया जायेगा | किसान पारदर्शी योजना के तहत किसान कृषि विभाग की वेबसाइट http://upagriculture.com/ पर पंजीकरण कराकर सोलर पम्प की ऑनलाइन मांग कर सकते हैं | इसके अतिरिक्त किसान किसान इसके लिए अपने जिले के कृषि विभाग में उप कृषि निदेशक के कार्यालय में बैंक ड्राफ्ट एवं बोरबेल प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं |

सोलर पम्प अनुदान पर लेने हेतु आवेदन करने के लिए क्लिक करें

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