कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना होने पर दिया जाने वाला मुआवजा
कृषि कार्य करते हुए किसान विभिन्न प्रकार कि दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। इसमें आकाशीय बिजली गिरने, बाढ़, बिजली के करंट, फसल में आग लगने, मशीन पर काम करते हुए या किन्हीं अन्य कारणों से किसान की मृत्यु हो हो जाती है। ऐसे में किसान परिवार को आर्थिक मदद करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा मुआवज़ा दिया जाता है। इस कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के किसानों के लिए राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना चलाई जा रही है।
योजना के तहत राज्य में कृषि कार्य करते समय होने वाली दुर्घटनाओं में कृषक एवं खेतिहर मजदूर की मृत्यु होने की स्थिति में 2 लाख रुपये की सहायता का प्रावधान किया गया है। इसी तरह अंग–भंग होने की स्थिति में जैसे की रीड की हड्डी टूटने, सिर पर चोट लगने से कोमा में जाने, दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आंख अथवा कोई एक अंग कटकर अलग होने पर 50 हजार रुपये की आर्थिक मदद की जाती है।
योजना के तहत किसानों को किया गया 176 करोड़ रुपये का भुगतान
कृषि विपणन विभाग निदेशक श्रीमती पुष्पा सत्यानी ने बताया कि योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 11 हजार 777 किसानों को मंडी समितियों के जरिये 176 करोड़ 37 लाख 68 हजार रुपये का भुगतान किया गया हैं। जिनमें से दिसंबर 2018 से मार्च 2019 तक 989 किसानों को 1381.98 लाख रुपये का, वर्ष 2019-20 में 2 हजार 981 किसानों को 4303.50 लाख रुपये का, वर्ष 2020-21 में 2 हजार 275 किसानों को 3457.10 लाख रुपये का, वर्ष 2021-22 में 2 हजार 806 किसानों को 4227.10 लाख रुपये का भुगतान किया गया।
वहीं पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में 2 हजार 321 किसानों को 3468.80 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। अप्रैल 2023 से मई माह तक 405 किसानों को 799.20 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है। श्रीमती सत्यानी ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए किसान राज किसान साथी पोर्टल पर जन आधार और मोबाइल नंबर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।