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सोमवार, जनवरी 13, 2025
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कुसुम योजना के तहत 60 प्रतिशत सब्सिडी पर 7.5 एचपी तक के सोलर पम्प लगने शुरू

अनुदान पर सौर उर्जा पम्प

किसानों को सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध करवाने सरकार द्वारा योजनाओं का क्रियान्वन किया जाता है | इसके तहत ही किसानों को उर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करने के लिए तथा अक्षय (सौर) ऊर्जा को बढ़ाने के लिए वर्ष 2018–19 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (कुसुम) योजना की घोषणा की गई थी | योजना के तहत किसानों को सोलर उर्जा प्लांट एवं सिंचाई के लिए सोलर पम्प अनुदानित दरों पर देने का प्रावधान है | इस योजना के तहत किसान अपनी बंजर तथा अनुपयोगी भूमि पर सोलर पैनल लगाकर विधुत उत्पन्न कर सकते हैं एवं उसे बेचकर आय प्राप्त कर सकते हैं | वहीँ खेती कर रहे किसान सोलर पम्प लगाकर सिंचाई कर सकते हैं |

राजस्थान राज्य सरकार ने कुसुम योजना के तहत किसानों से पिछले वित्तीय वर्ष में आवेदन मांगे थे अब जिन किसानों ने योजना के तहत आवेदन किया था उसमें से चयनित किसानों को अब सोलर पम्प दिए जाने की शुरुआत की जा चुकी है | राजस्थान के कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने सोमवार को जयपुर के निकट झोटवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में कापड़ियावास गांव में 7.5 एचपी क्षमता के पहले अनुदानित सौर ऊर्जा पम्प सयंत्र का शुभारंभ किया।

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किये जाएंगे 7.5 एचपी क्षमता का अनुदानित सोलर उर्जा पम्प स्थापित

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2020-21 में 25,000 सौर ऊर्जा पम्प सयंत्र लगाने के लिये 267 करोड़ रुपए की बजट घोषणा की थी। इतनी ही राशि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से पीएम कुसुम कम्पोनेंट-बी योजना अन्तर्गत उपलब्ध करायी जा रही है। प्रदेश में पहली बार 7.5 एचपी क्षमता का अनुदानित सयंत्र स्थापित किया गया है। इससे पहले 5 एचपी क्षमता के संयत्र ही लगाए जाते थे। यह सयंत्र स्थापित कर राजस्थान देश का अग्रणी राज्य बन गया है।

इस योजना में जिन किसानों के पास सिंचाई के लिए कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं है और डीजल पर निर्भर है। ऎसे जल बचत सयंत्र या उन्नत उद्यानिकी संरचनाएं स्थापित करने वाले किसानों को अनुदान पर 3 एचपी क्षमता से 7.5 एचपी क्षमता तक के सौर ऊर्जा पम्प सयंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस योजना में 10 एचपी तक के सयंत्र भी स्थापित किये जा सकते हैं। इनमें अनुदान 7.5 एचपी मानते हुए ही देय होगा।

कुसुम योजना के तहत सोलर पम्प पर दी जाने वाली सब्सिडी

योजना के तहत स्टेण्ड अलोन सौर कृषि पम्प की लागत की बेंच मार्क लागत या निविदा लागत इनमें से जो भी कम हो, के लिये 30 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता, 30 प्रतिशत राज्य सहायता एंव शेष 40 प्रतिशत अंशदान का भुगतान किसान द्वारा किया जायेगा जिसमें भी केवल 10 प्रतिशत का भुगतान किसान देगा और शेष 30 प्रतिशत ऋण के रूप में बैंक से वित्तिय सहायता दी जायेगी | अर्थात सौर ऊर्जा पम्प सयंत्रों पर किसानों को 60 प्रतिशत अनुदान दिया दिया जायेगा | किसान के हिस्से से लगने वाली 40 प्रतिशत राशि में से 30 प्रतिशत राशि तक का लोन किसान बैंक से ले सकते हैं जिससे उन्हें मात्र 10 प्रतिशत राशि ही देनी होगी | PM KUSUM योजना के लिए टोल फ्री नम्बर  1800-180-3333 पर कॉल कर अधिक जानकारी ले सकते हैं |

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कुसुम योजना राजस्थान के तहत अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें

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52 टिप्पणी

    • सर राजस्थान में सोलर पंप के लिए भी बैंक ऋण की सुविधा है। यदि आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है तो आप खेती, पशुपालन एवं मछली पालन के लिए लोन ले सकते हैं।

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