स्प्रिंकलर सेट, पाइप लाइन, विद्युत पम्प, मोबाइल रेनगन अनुदान हेतु आवेदन
देश में सिंचाई का रकबा बढ़ाने एवं किसानों को सिंचाई साधन उपलब्ध करवाने के लिए सरकार के द्वारा कई योजनायें चलाई जा रही हैं | इन योजनाओं के तहत किसानों को सब्सिडी पर सिंचाई यंत्र उपलब्ध करवाए जाते हैं | जिससे सभी किसान इनका उपयोग कर फसल उत्पादन बढ़ा सकें | किसानों को सिंचाई यंत्रों पर अनुदान देने के लिए राज्य सरकारों के द्वारा समय-समय पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं | चयन हो जाने पर किसानों को इन यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी दी जाती है | अभी मध्यप्रदेश सरकार के कृषि विभाग द्वारा नेशनल फूड सिक्यूरिटी मिशन (NFSM) के तहत किसानों से आवेदन मांगे गए हैं |
यह सिंचाई यंत्र सब्सिडी पर लेने हेतु किसान कर सकते हैं आवेदन
किसान इन योजना के तहत कर सकते हैं आवेदन
राज्य सरकार ने अलग-अलग जिलों में विभिन्न योजनाओं के तहत जिलेवार लक्ष्य जारी किये हैं | वर्ष 2020-21 हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM (TRFA) योजनांर्गत सिंचाई यंत्रों (स्प्रिंकलर सेट, पाइप लाइन) के जिलेवार लक्ष्य चयनित जिले (कटनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिण्डौरी, मंडला, नरसिंहपुर, दमोह, पन्ना, रीवा, सिंगरौली, सतना, उमरिया, अनूपपुर, रायसेन, हौशंगाबाद एवं बैतुल) में जारी किये गए हैं | इन जिलों में रहने वाले इच्छुक किसान स्प्रिंकलर सेट एवं पाइप लाइन हेतु आवेदन कर सकते हैं |
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गेहूं NFSM (Wheat) योजना के अंतर्गत सिंचाई यंत्रों (स्प्रिंकलर सेट, पाइप लाइन, विधुत पम्प, मोबाइल रेनगन) के जिलेवार लक्ष्य चयनित जिले (कटनी, सिवनी, सागर, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, सीधी, सतना, खंडवा, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, रायसेन, विदिशा एवं राजगढ़) में जारी किये गए हैं | इन जिलों में रहने वाले इच्छुक किसान स्प्रिंकलर सेट, विद्युत पम्प, मोबाइल रेनगन एवं पाइप लाइन हेतु आवेदन कर सकते हैं |
सिंचाई यंत्रों पर दिया जाने वाला अनुदान
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) गेहूं योजना एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन वर्ष 2020-21- इस योजना के तहत किसानों को पाइप लाइन सेट 50 प्रतिशत अनुदान पर, पम्प सेट पर 50 प्रतिशत का अनुदान या 10 हजार रुपये जो भी कम हो, रेनगन पर रू. 15,000/- प्रति मोबाइल रेन गन या लागत का 50%, जो भी कम हो, स्प्रिंकलर सेट पर लघु/सीमांत कृषक – समस्त वर्ग के लघु/सीमांत कृषको हेतु इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान देय हैं | अन्य कृषक – समस्त वर्ग के अन्य कृषको हेतु इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान देय हैं | इसके अतिरिक्त किसान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर भी दी जाने वाली सब्सिडी एवं कृषक अंश की जानकारी देख सकते हैं |
सिंचाई यंत्र अनुदान पर लेने हेतु किसान कब कर सकेगें आवेदन
योजना के तहत जारी लक्ष्यों के विरूद्ध दिनांक 15 जनवरी 2021 (दोपहर 12 बजे से ) से 27 जनवरी 2021 तक पोर्टल पर कृषकों से आवेदन आमंत्रित किये जायेगे। प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरूद्ध लॉटरी दिनांक 28 जनवरी 2021 को सम्पादित की जायेगी, तत्पश्चात चयनित कृषकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची सांय 05 बजे पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी | चयनित किसान ही योजना के तहत अनुदान पर दिए गए सिंचाई यंत्र ले सकते हैं |
सिंचाई यंत्र आवेदन करते समय यह दस्तावेज साथ रखें
- आधार कार्ड की कॉपी
- बैंक पासबुक के प्रथम प्रष्ठ की कॉपी
- जाति प्रमाण पत्र ( केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों हेतु )
- बिजली कनेक्शन का प्रमाण जैसे बिल सिंचाई यंत्र
सब्सिडी पर लेने के लिए नियम एवं शर्तें:
मध्यप्रदेश के वहीँ किसान आवेदन कर सकते हैं जिनके पास स्वयं की भूमि हो | इस आवेदन के 7 दिवस के अन्दर कृषक द्वारा निम्न अभिलेख ऑनलाइन अपलोड करने होंगे | जिसके आधार पर क्रय कर स्वीकृति आदेश जारी होगा तथा कृषक सामग्री को क्रय कर सकेगें | कृषकों को यह भी अवगत कराया जाता है कि विक्रेता द्वारा काटे गये बिल (देयक) पर लिखी गई कीमत के अतिरिक्त प्रकरण पास कराने, जल्दी कार्यवाही कराने जैसे कारणों के लिये किसी भी राशि का भुगतान किसी को भी नहीं किया जाए । शासन द्वारा ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्णतः निर्धारित है तथा पारदर्शी है जिसमें सभी तरह की जानकारी तथा प्रकरणों की स्थिति स्पष्ट रूप से पोर्टल पर ही सभी के द्वारा देखी जा सकती है। यदि किसान भाईयों को कोई शिकायत है तो वे [email protected] पर अवगत करा सकते है।
सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन
मध्यप्रदेश के किसान दिए गए सिंचाई यंत्रों हेतु ऑनलाइन आवेदन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कर सकते हैं | इस वर्ष Covid -19 महामारी जनित परिस्थितियों के कारण पोर्टल पर अनुदान हेतु प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है जिसके अंतर्गत आधार प्रमाणित बायोमेट्रिक प्रक्रिया के स्थान पर कृषकों के मोबाइल पर OTP (वन टाइम पासवर्ड) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं | किसान कही से भी अपने मोबाइल अथवा कंप्यूटर के माध्यम से आवेदन भर सकेंगे।
आवेदन अंतर्गत भरे गए मोबाइल नंबर पर कृषको को एक ओ.टी.पी (OTP) प्राप्त होगा। इस OTP के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत हो सकेंगे। पोर्टल अंतर्गत आगे सम्पादित होने वाली सभी प्रक्रियाओं में भी बायोमेट्रिक के स्थान पर OTP व्यवस्था लागू होगी।
Paip lain setap
Paiplain set
सर एमपी में आवेदन चल रहे हैं, दिये गये पोर्टल पर आवेदन करें।
Pipe per
Pipe line
http://upagriculture.com पर पंजीयन कर आवेदन करें।
Anil Kumar San off Muralidhar g Ravi tahsil sarkari block sarkari jila Mahoba
http://upagriculture.com/ पर पंजीकरण कर यंत्र की मांग करें |
sir je onle pipe line chya re
जी जब आवेदन होंगे तब आवेदन करें |
Kisan Samadhan yojna ke lie jankari btaen.
जी सर आपको क्या चाहिए ? आप योजनाओं की जानकारी https://kisansamadhan.com/government-scheme-for-farmers/ दी गई लिंक पर देख सकते हैं |