मध्यप्रदेश में सिंचाई उपकरणों पर अनुदान के लिए चल रही योजनाएं

मध्यप्रदेश में सिंचाई उपकरणों पर अनुदान के लिए चल रही योजनाएं

मध्यप्रदेश में किसानों के लिए सिंचाई पाइप लाइन एवं उपकरणों पर सब्सिडी उपलब्ध है और यह सब्सिडी का लाभ किसान भाई इन योजनाओं के माध्यम से ले सकते हैं | किसान भाइयों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा |

राज्य माइक्रोइरीगेशन योजना –

  • स्प्रिंकलर सेट(इकाई लागत 19600/ हेक्टेयर) :- समस्त वर्ग के लघु/सीमांत/अन्य कृषको हेतु इकाई लागत का 80 प्रतिशत या अधिकतम रु. 12000/ – अनुदान देय हैं |
  • ड्रिप सिस्टम(इकाई लागत 80000/ हेक्टेयर) :- समस्त वर्ग के लघु/सीमांत/अन्य कृषको हेतु इकाई लागत का 80 प्रतिशत या अधिकतम रु. 40000/ – अनुदान देय हैं |
  • मोबाइल रेनगन(इकाई लागत 31600/ हेक्टेयर) :- समस्त वर्ग के लघु/सीमांत/अन्य कृषको हेतु इकाई लागत का 80 प्रतिशत या अधिकतम रु. 15000/ – अनुदान देय हैं |

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) –

स्प्रिंकलर सेट –

  1. लघु/सीमांत कृषक – समस्त वर्ग के लघु/सीमांत कृषको हेतु इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान देय हैं |
  2. अन्य कृषक – समस्त वर्ग के अन्य कृषको हेतु इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान देय हैं |

ड्रिप सिस्टम –

  1. लघु/सीमांत कृषक – समस्त वर्ग के लघु/सीमांत कृषको हेतु इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान देय हैं |
  2. अन्य कृषक – समस्त वर्ग के अन्य कृषको हेतु इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान देय हैं |

रेनगन –

  1. लघु/सीमांत कृषक – समस्त वर्ग के लघु/सीमांत कृषको हेतु इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान देय हैं |
  2. अन्य कृषक – समस्त वर्ग के अन्य कृषको हेतु इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान देय हैं |

 “पर ड्राप मोर क्राप” (अदर इंटरवेंशन)

डीजल /विद्युत पम्प– समस्त वर्ग के लघु सीमांत एवं अन्य कृषको हेतु इकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु. 10000/ – अनुदान देय हैं |

अनुदान की प्रक्रिया

कृषकों को कृषि यन्त्र पर अनुदान पाने के लिए निम्नलिखित निम्नलिखित प्रक्रिया केद्वारा होता है
  1. सबसे पहले किसान को दी गई लिंक पर आवेदन करना होता है
  2. आवेदन के लिए क्लिक करें 
  3. यह आवेदन किसान भाई घर से खुद से ही या इन्टरनेट कैफ़े पर जाकर अथवा किसी डीलर के माध्यम से कर सकता है |
  4. आवेदन करने के बाद किसान भाई की इस वेबसाइट पर ही उसके जिले में उपलब्ध डीलर जो सम्बंधित यन्त्र का विक्रय करते हैं वह दिखने लगेंगें |
  5. जिले में उपलब्ध डीलर में से किसान भाई कोई अपनी पसंद की कंपनी का निर्माता चुन सकता है एवं वह उस डीलर के पास जाकर उस यंत्र को खरीदने के लिए जाये |
  6. इसके बाद डीलर आगे की प्रक्रिया करेगा वह आपसे कुछ दस्तावेज एवं अनुमति मांगेगा की किसान भाई इस कंपनी का यह यन्त्र खरीदना चाहता है | किसान को डीलर के पास बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन (अंगूठा लगाकर ) सत्यापन करवाना पढ़ेगा |
  7. इसके पश्चात् आपका आवेदन डीलर के पास से सम्बंधित सरकारी विभाग के पास आएगा |
  8. फिर विभाग किसान के दस्तावेजों का सत्यापन भौतिक रूप से एवं तकनिकी रूप से करेगा |
  9. जब डीलर एवं सम्बंधित विभाग से भोतिक एवं तकनिकी स्वीकृति मिल जाती है तब किसानों को यन्त्र का अनुदान जारी कर दिया जाता है |
  10. आवेदन भरने के पश्चात् किसान भाई यह सारी प्रक्रिया आधार कार्ड पर अंकित नंबर के माध्यम से अथवा आवेदन क्रमांक के माध्यम से https://dbt.mpdage.org/Modules/Reports/Frm_ApplicationStatus.aspx इस लिंक पर देख सकता है |
  11. जो किसान पहले आवेदन कर चुके हैं किन्तु उन्हें अभी तक अनुदान नहीं मिला है वह भी आवेदन कर सकते हैं |
  12. जो किसान भाई अभी आवेदन करना चाहते हैं इस वेबसाइट पर कर सकते हैं |

आवेदन करने के लिए क्लिक करें

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