सिंचाई यंत्रों पर अनुदान लेने हेतु आवेदन
देश में किसानों की आय बढ़ाने के साथ फसलों की उत्पादकता को बढ़ाना भी जरुरी है | देश में फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किसानों के पास पानी की उपलब्धता जरुरी है ताकि वह 12 माह में किसी भी समय फसलों की सिंचाई कर सके | इसके साथ ही पानी का दुरुपयोग न हो इस बात का ध्यान रखना भी जरुरी है | इन सभी बातों को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को सिंचाई के उपकरण जैसे डीजल पम्प, स्प्रिंकलर सेट, ड्रिप सेट, पाइपलाइन एवं रेनगन पर सब्सिडी दी जा रही है | किसान इन यंत्रों पर अनुदान प्राप्त कर सकते हैं इसकी पूरी जानकारी किसान समाधान आपके लिए लेकर आया है |
वैसे तो यह योजना पूरे देश में लागू है परन्तु राज्य सरकारें इसके तहत किसानों को ड्रिप एवं स्प्रिंकलर पर अलग अलग राज्यों द्वारा अलग-अलग सब्सिडी दी जा रही है |जहाँ उत्तरप्रदेश एवं बिहार सरकार ड्रिप एवं स्प्रिंकलर पर 90 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है वहीँ राजस्थान एवं मध्यप्रदेश में सरकार द्वारा 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है | सभी राज्यों के किसान इसके लिए आवेदन कर सकते हैं | आज हम मध्यप्रदेश में योजना की जानकारी लेकर आये हैं जिसके लिए आवेदन कल से शुरू हो रहे हैं |
सिंचाई यंत्र अनुदान पर लेने के लिए योजना क्या है ?
केंद्र सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई यंत्र अनुदान पर देने हेतु कई योजनाएं चल रही है | यह योजनायें लगभग देश के सभी राज्यों में लागू है | यह योजनाएं हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन (ऑइल सीड्स एंड ऑइल पाम) योजना आदि के तहत अलग अलग वर्ग के किसानों को अलग अलग सब्सिडी दी जाती है जो अधिकतम 50 प्रतिशत है |
सब्सिडी हेतु कौन से किसान आवेदन कर सकते हैं ?
अभी मध्यप्रदेश के सभी वर्ग के किसान इन उपकरणों हेतु आवेदन कर सकते हैं | मध्यप्रदेश में आवेदन हेतु पोर्टल पर जिलेवार लक्ष्य दिनांक 21 अक्टूबर 2019 दोपहर 12 बजे से 30 अक्टूबर 2019 रात्रि 12 बजे तक आवेदन हेतु उपलब्ध रहेंगे। तत पश्च्यात 31 अक्टूबर 2019 को दोपहर 12 बजे से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से कृषकों का लक्ष्य अनुसार चयन कर सूचियां पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी।
सब्सिडी पर कौन से सिंचाई यंत्र दिए जा रहे हैं:-
- स्प्रिंकलर सेट
- डीजल पम्प
- पाइपलाइन
सिंचाई कृषि यंत्रों पर सब्सिडी कितना दिया जायेगा ?
सब्सिडी सभी यंत्रों भूमि के आधार पर दिया जा रहा है | लघु तथा लघु सीमांत किसानों के सभी वर्ग के लिए एक सामान अनुदान दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ 2 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि वाले किसान को कम अनुदान दिया जा रहा है | जो इस प्रकार है :-
स्प्रिंकल सेट :-
- लघु / सीमांत कृषक :- समस्त वर्ग के लघु / सीमांत कृषकों हेतु इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान देय है |
- अन्य कृषक :- समस्त वर्ग के अन्य कृषकों हेतु इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान देय है |
डीजल / विधुत क्राप (अन्दर इंटरवेशन) घटक :-
डीजल / विधुत पम्प :- समस्त वर्ग के लघु सीमांत एवं अन्य कृषकों हेतु इकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10,000 /- अनुदान देय है |
- अन्य कृषक – समस्त वर्ग के अन्य कृषको हेतु इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान देय हैं |
सिंचाई यंत्र आवेदन करते समय यह दस्तावेज साथ रखें
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ट की कापी
- जाति प्रमाणपत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति कृषकों के लिए)
- बिजली कनेक्शन का प्रमाणपत्र जैसे बील
सब्सिडी हेतु आवेदन कैसे करें
किसान भाइयों को सिंचाई यंत्र अनुदान पर लेने हेतु ऑनलाइन आवेदन करना होगा | जो किसान भाई mponline या किसी इंटरनेट कैफ़े से कर सकते हैं | किसान सिंचाई यंत्र आवेदन करने के बाद चयन होने पर ही क्रय करें | अधिक जानकारी के लिए किसान जिला कृषि विभाग में भी संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं | सभी किसान जिलेवार लक्ष्य दिनांक 21 अक्टूबर 2019 दोपहर 12 बजे से https://dbt.mpdage.org/Agri_Index.aspx इस लिंक पर आवेदन करें |