किसानों को 90 प्रतिशत तक के अनुदान पर दिए जा रहे स्प्रिंकलर सेट, अभी आवेदन करें

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स्प्रिंकलर सेट सब्सिडी हेतु आवेदन

PMKSY | ड्रिप और स्प्रिंकलर सब्सिडी पर इस तरह से लें | ड्रिप और स्प्रिंकलर Price |

सिंचाई क्षमता में उन्नत करने , जल के समुचित उपयोग तथा जल ह्रास को रोकने एवं सिंचाई लागत में कमी लाकर कृषकों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लघु सीमान्त कृषकों को 90 प्रतिशत अनुदान पर अन्य कृषकों को 80 प्रतिशत अनुदान पर स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली की स्वीकृत की गयी है | इसकी पूरी जानकारी किसान समाधान लेकर आया है |

स्प्रिंकलर सेट योजना कहाँ के लिए है ?

यह योजना उत्तर प्रदेश के के लिए है | पानी के संकट वाले क्षेत्र के लिए लागु किया गया है |

इस योजना के लिए पात्रता क्या है ?

  • किसान उत्तर प्रदेश का होना चाहिए |
  • चयनित विकास खंडों में एसे इच्छुक कृषक जिनके पास स्वयं की क्रियाशील अवस्था में बोरिंग है वैसे किसान के लिए पात्र है |
  • योजनान्तर्गत लघु / सीमांत कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान अंश राज्यांश के रूप में आरकेबीवई योजना से तथा 40 अथवा 30 प्रतिशत अनुदान राज्यांश के रूप में राज्य सेक्टर से वहन किया जायेगा तथा शेष धनराशि कृषक द्वारा स्वयं वहन करना होगा |
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स्प्रिंकलर सेट की लागत और सब्सिडी क्या है ?

योजनान्तर्गत कृषकों को स्प्रिंकलर सेट की कुल अनुदानित लागत 70,000 रुपया जिस पर लघु / सीमांत कृषकों को 90 प्रतिशत अनुदान (63,000 रु.) तथा सामान्य कृषकों को 80 प्रतिशत अनुदान (56,000 रु.) देय है | स्प्रिंकलर सेट के मूल्य की बढ़ोतरी की दशा में निर्धारित अनुदान से अधिक लागत कृषक स्वयं वहन करेगा |

किसान को स्प्रिंकलर सेट कैसे प्राप्त होगा ?

यह योजना पूरी तरह से आनलाईन है इसके लिए उत्तर प्रदेश के किसान को पहले DBT में पंजीयन करना होगा | ऑनलाइन मांग के क्रम में चयनित होने के उपरान्त कृषक द्वारा यंत्र का पूर्ण मूल्य देकर इसे क्रय किया जायेगा तथा विभाग द्वारा सत्यापन के उपरान्त अनुदान धनराशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी कृषक के खाते में अन्तरित की जायेगी | चयनित विकास खंडों में विभागीय कार्यालयों के नोटिस बोर्ड, क्षेत्रीय विभागीय कार्मिकों के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार कर निर्धारित कृषकों को विभागीय पोर्टल www.upagriculture.com पर आनलाईन मांग हेतु प्रेरित किया जायेगा | पंजीकृत लाभार्थियों को विभागीय नियमानुसार प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर आनलाईन चयनित किया जायेगा |

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