ऋणी किसानों के लिए ब्याज माफ़ी योजना
कोविड–19 के कारण सभी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से मंदी का असर देखा जा रहा है | जिससे सभी क्षेत्र के लोगों कि आय पर बुरा असर पड़ा है | इसके कारण बैंक का कर्ज तथा उसका ब्याज जमा करने में लोग सक्षम नहीं हैं | यही हालत कृषि के क्षेत्र में भी है, इस क्षेत्र में किसानों की आय में कमी देखा जा रहा है जिससे बैंक का कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं , जिससे बैंक का कर्ज बढ़ता जा रहा है | इसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने किसानों का ब्याज माफ़ करने का निर्णय लिया है | इसके अंतर्गत राज्य के वे सभी किसान जो सहकारी भूमि विकास बैंक से ऋण लिया है उनके ब्याज में छूट दी जाएगी | इस योजना के तहत कृषि ऋण तथा अकृषि ऋण दोनों को शामिल किया है | जिससे प्रदेश के 36 सहकारी भूमि विकास बैंक के कर्जदार किसानों को लाभ मिलेगा |
राज्य के सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना ने शुक्रवार को बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते किसान वर्ग को राहत देते हुए सहकारी भूमि विकास बैंक से ऋण लेने वाले किसानों के हित में एक मुश्त समझौता योजना की स्वीकृति जारी की है | इस योजना के तहत अवधिपार श्रेणी के किसानों के अवधिपार ब्याज एवं दंडनीय ब्याज को 50 प्रतिशत तक माफ़ किया गया है |
यहाँ पर एक बात समझना है कि ब्याज में 50 प्रतिशत कि सब्सिडी तब मिलेगी जब किसान भूमि बैंक के द्वारा कुल लिया गया कृषि कर्ज को एकमुश्त जमा किया जायेगा | अगर किसान एक साथ सभी कर्ज बैंक में जमा नहीं करते हैं तो उन किसानों को ब्याज में 50 प्रतिशत कि सब्सिडी नहीं मिलेगा | यह ब्याज में छुट कृषि तथा अकृषि दोनों के लिए हैं |
इन किसानों को मिलेगी 50 प्रतिशत ब्याज में छूट
राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत किसानों के प्रति सन्वेदनशील है और उन्होंने किसानों को ऋण का चुकारा करने में हो रही परेशानियों के मद्देनजर राहत देने के निर्देश दिये थे | उन्होंने बताया कि योजना के तहत प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के सभी प्रकार के कृषि एवं अकृषि ऋण जो 1 जुलाई 2019 तक अवधिपार हो चुके हैं | राज्य में सहाकरी भूमि विकास बैंक से जुड़े किसानों को लाभ पहुँचने कि उम्मीद है | इस बैंक से राज्य में लगभग 60 हजार किसानों को फायदा पहुंचेगा | इसके लिए राज्य सरकार ने किसानों को ब्याज के रूप में करीब 239 करोड़ रूपये माफ़ होंगे |
30 नवम्बर तक मिलेगा योजना का लाभ
यह योजना राज्य के उन सभी किसानों के लिए हैं जो 1 जुलाई 2019 तक सहकारी भूमि विकास बैंक से कृषि कर्ज तथा अकृषि कर्ज लिए हैं | किसान इस योजना का लाभ 30 नवम्बर 2020 तक लाभ उठा सकते हैं |
किसान के मृत्यु के बाद भी मिलेगा योजना का लाभ
सहकारिता मंत्री ने बताया कि एसे अवधिपार ऋणी किसान जिनकी मृत्यु हो चुके हैं , उनके परिवार को किसान की मृत्यु तिथि से सम्पूर्ण बकाया ब्याज, दंडनीय ब्याज एवं वसूली खर्च को पूर्णतया माफ़ कर राहत दी गई है | प्रदेश में कार्यरत 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा किसानों को कृषि कार्यों के लिए दीर्घकालीन कृषि ऋण दिया जाता है |
भूमि विकाश बैंक से 2009का लोन है कोई छूट योजना हो तो btaye
https://kisansamadhan.com/50-percent-interest-will-be-waived-for-the-indebted-farmers/ सर दी गई लिंक पर देखें |
sir mai up se hu mera loan h kya up me loan mafi nhi ai kya ai h to kitne %tk plz reply
नहीं सर उत्तरप्रदेश में अभी कर्ज माफ़ी योजना नहीं हैं |
Loon appaly
किस कार्य के लिए लोन चाहिए ?