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एक मुश्त समाधान योजना के तहत कृषि ऋण जमा करने की अवधि को 31 जुलाई तक बढाया गया

एक मुश्त समाधान योजना

खेती-किसानी के कार्यों के लिए किसानों को ऋण की आवश्यकता होती है, किसान इन कार्यों के लिए अल्पकालीन कृषि ऋण लेते हैं | सरकार द्वारा किसानों को कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाने के लिए कई योजनायें भी चलाई जा रही है | किसान इन योजनाओं के तहत ऋण लेकर अपने कृषि कार्यों की आवश्यकता को पूरा करते हैं | कई बार प्राकृतिक आपदा के चलते या अन्य किसी कारणों के चलते कृषि ऋण नहीं चूका पाते हैं और ब्याज बढ़कर बहुत अधिक हो जाता है और वह इसे चूका नहीं पाते | उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा ऐसे किसानों के लिए जो किन्हीं कारणों से ब्याज में छूट देने के लिए एक मुश्त समाधान योजना चलाई जा रही है | योजना के तहत किसानों को 35 प्रतिशत से लेकर शत-प्रतिशत तक ब्याज में छूट प्रदान की जा रही है |

क्या है एक मुश्त समाधान योजना

उत्तरप्रदेश के ऐसे किसान जिन्होंने उत्तरप्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक से ऋण लिया है और कोरोना की वैश्विक महामारी के कारण लॉक डाउन के परिणाम स्वरुप आर्थिक परेशानी के चलते हुए बैंक के बकायेदार ऋणी सदस्यों को राहत देने के उद्देश्य से मार्च 2020 तक लागू रही एकमुश्त समाधान योजना 31 जुलाई, 2020 तक बढ़ा दिया गया है |

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योजना के तहत ऐसे ऋणी किसान, जिन्होंने 31 मार्च 2012 के पहले ऋण लिया हो एवं जिनकी समस्त किश्तें 30 जून 2017 को बकाया हो चुकी हो, इस योजना का लाभ उठाकर एक मुश्त धनराशि जमा करते हुए अपना बकाय समाप्त कर ऋण खाता बंद करवा सकते हैं | योजना के समबन्ध में किसी भी प्रकार की शंका या शाखा स्तर से कोई समस्या होने की स्थिति में सहकारी ग्राम विकास बैंक लखनऊ से समपर्क कर समस्या का समाधान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ले सकते हैं |

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