Thursday, March 23, 2023

गांव-गांव जाकर किया जाएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रचार-प्रसार

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रचार-प्रसार

फसल बीमा योजना को शुरू हुए कई साल बीत जाने के बाद भी किसानों को इस योजना के विषय में पूरी तरह से जानकारी नहीं है | इस वर्ष प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई परिवर्तन किये गए हैं | जिससे अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके | राजस्थान के कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का गांव-गांव तक प्रचार-प्रसार कर किसानों को जागरूक करने के लिए योजना का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। उन्होंने सोमवार को यहां दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केन्द्र से प्रचार वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को लाभ

किसान को बीमा योजना से अच्छा फायदा मिल रहा है। इसमें किसान को बाढ़, सूखा जैसी प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों से लेकर टिड्डियों के प्रकोप तक की वजह से होने वाले फसल खराबे का क्लेम मिल जाता है। इस वर्ष केन्द्र सरकार ने इस योजना को ऋणी किसानों के लिए स्वैच्छिक करने सहित कुछ बदलाव किए हैं। इन सबकी जानकारी तथा योजना के प्रति आम किसान को जागरूक करने के लिए प्रचार वाहनों को रवाना किया गया है। ऐसे 174 वाहन पूरे राजस्थान में घूमकर किसानों को योजना के सभी पहलुओं के बारे में बताएंगे।

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खरीफ में इन फसलों का होगा बीमा

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इस योजना के अन्तर्गत फसली ऋण लेने वाले किसान, गैर ऋणी किसान, एवं बंटाईदार किसान फसलों का बीमा करा सकते हैं। खरीफ के लिए बाजरा, ज्वार, मक्का,  मूंग,  मोठ, ग्वार, चंवला, उड़द, अरहर, सोयाबीन, तिल, धान, कपास एवं मूंगफली की फसल अधिसूचित की गई है। खरीफ फसलों के लिए काश्तकार को मात्र 2 फीसदी प्रीमियम जमा कराना होगा। इसके लिए तहसील एवं पटवार मंडल बीमा इकाई होगी।

फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि 15 जुलाई

खरीफ-2020 के लिए फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि 15 जुलाई रखी गई है। ऋणी किसानों का सम्बंधित बैंक स्वतः ही प्रीमियम काटकर बीमा कर लेगी, किन्तु यदि कोई ऋणी किसान फसल बीमा योजना से अलग रहना चाहता है तो 8 जुलाई तक सम्बंधित बैंक शाखा में लिखित में घोषणा पत्र देकर पृथक हो सकता है। इसका प्रारूप बैंक शाखा में उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि गैर ऋणी किसान भी 15 जुलाई तक वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर, बीमा कम्पनी के अधिकृत एजेंट एवं राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर खरीफ फसलों के लिए बीमा करवा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड एवं बैंक पास बुक की फोटो कॉपी तथा नवीनतम जमाबंदी आवश्यक है।

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए क्लिक करें 

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    • अभी आवेदन नहीं हो रहे हैं, जब आवेदन होंगे तब आवेदन करेंगें |

    • फसल बीमा कम्पनी के नम्बर पर कॉल करें या स्थानीय अधिकारीयों से सम्पर्क करें |

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