खरीफ फसलों का बीमा
देश में वर्ष-2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी | जिसमें किसानों के द्वारा बहुत लम्बे समय से बदलाबों की मांग की जा रही थी | सरकार ने किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए योजना में बदलाब किये गए हैं | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बदलाव के साथ इस खरीफ वर्ष से शुरू कर दी है | देश के कुछ राज्यों को छोड़कर शेष सभी राज्यों में यह योजना लागू है | खरीफ फसल के लिए फसल बीमा योजना चल रही है साथ ही मौसम आधारित फसल बीमा भी किया जा रहा है |
पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत ऋणी किसानों को फसल बीमा करना जरुरी रहता था लेकिन नये बदलाव में इससे किसान को छुट दिया दी गई है अब फसल बीमा पूरी तरह स्वेच्छिक हो गया है | ऋणी किसानों को इसके लिए एक घोषणा पत्र भरकर बैंक में जमा करना होगा | यह फ़ार्म बैंक में नि:शुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है | राजस्थान में खरीफ–2020 व रबी 2020–21 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए मंगलवार यानि 30 जून को अधिसूचना जारी कर दी गई है |
किसान यहाँ से करवा सकते हैं फसल बीमा
इच्छुक किसान यानि वैसे किसान जो किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण नहीं लेते हैं उन किसानों को इन बैंकों से फसल बीमा करवा सकते हैं | बैंक के अलावा भी विभन्न स्थानों से या खुद भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं | किसान वाणिज्यक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय बैंक, ग्रामीण बैंक, काँमन सर्विस सेंटर, बीमा कम्पनी के अधिकृत एजेंट एवं राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर खरीफ फसलों के लिए बीमा करवा सकते हैं | ऋण प्राप्त करने वाले किसानों का बीमा बैंक से कर दिया जायेगा |
बीमा के लिए किसान को यह सभी दस्तावेज लगेगा
किसान बैंक से या अन्य स्थानों से खरीफ फसल बीमा करने के लिए विभन्न प्रकार के दस्तावेज अपने साथ लेकर जाएं | यह दस्तावेज इस प्रकार है
- आधार कार्ड
- बैंक पास बुक का फोटो कॉपी
- नवीनतम जमाबन्दी
15 जुलाई तक खरीफ फसल का बीमा किया जायेगा
राजस्थान के कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने यह जानकारी देते हुए बताया कि खरीफ 2020 के लिए खरीफ फसल बीमा चल रहा है तथा इसकी अंतिम तिथि 15 जुलाई रखी गई है | ऋणी किसानों का संबंधित बैंक स्वत: ही प्रीमियम काटकर बीमा कर लेगी, किन्तु यदि कोई ऋणी किसान फसल बीमा योजना से अलग रहना चाहता है तो 8 जुलाई तक संबंधित बैंक शाखा में लिखित में घोषणा पत्र देना होगा , जिसका प्रारूप (घोषणा पत्र फार्म) बैंक शाखा में उपलब्ध है |
2 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा
किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ फसल के लिए 2 प्रतिशत तथा मौसम आधारित फसल बीमा योजना के लिए 5 प्रतिशत का बीमा देना होगा | शेष प्रीमियम राशि केंद्र तथा राज्य सरकार को देना होगा | सरकार ने नये बदलाव में सिंचित क्षेत्र के लिए कम से कम 25 प्रतिशत तथा असिंचित क्षेत्र के लिए कम से कम 30 प्रतिशत का प्रीमियम राशि रखी गई है | जिसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा किसान को मिलकर देना होगा |
झालावाड़ जिले में 2019 बीमा क्लेम नहीं मिल पा रहा है बहुत किसान वंचित है कब तक मिलेगा या नहीं
फसल बीमा कमपनी के टोल फ्री नम्बर पर कॉल करें, या स्थानीय अधिकारीयों से सम्पर्क करें |
Sir जतिन पर ऋण लिये बिना ही फसल की बिमा करवाई जा सकती है क्या यदि हां तो प्रकिया बताते कृपया करें
जी आप भी बैंक से या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं | https://pmfby.gov.in/ दी गई लिंक पर देखें |
Hame khuchh labh chahiye kisan yojna ka
कौन सी योजना का ?
Khatif 18 -19 ka sabhi evam khaif ka bima mp dist betul me 10 % ko hi mila baaki ko nahi.
अपने यहाँ की फसल बीमा कमपनी या कृषि अधिकारीयों से सम्पर्क करें |
Village Nangal Mohanpur Tehsil Kannada district Mahendragarh
जी सर क्या जानकारी चाहिए ?
मोदी जी रबी की फसल का बीमा तो दे दो पहले बाद में खरीब की फसल का बीमा करवाना
किस राज्य से हैं ? फसल बीमा कंपनी के टोल फ्री नम्बर पर कॉल करें |
Joo rabi fasal thi wheat kii uska too muawaja eb tai nhi aaliya or kharib kaa or karwalo yoe dong h thare dore rupee khavan kaa
किस राज्य से हैं ? सर्वे हुआ था आपका ?
C G
जी सर |