प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

एक देश-एक योजना के अंतर्गत इस नई योजना को बनाया गया है। सभी योजनाओं की समीक्षा कर अच्छे फीचर शामिल कर किसान हित में और नए फीचर्स जोड़कर यह फसल बीमा योजना बनाई गई है। इस प्रकार यह योजना पुरानी किसी भी योजना से किसान हित में बेहतर है।

वर्ष 2010 से प्रभावी मोडीफाइड एनएआइएस में प्रीमियम अधिक हो जाने की दशा में एक कैप निर्धारित रहती थी जिससे कि सरकार के द्वारा वहन की जाने वाली प्रीमियम राशि कम हो जाती थी, परिणामतः किसान को मिलने वाली दावा राशि भी अनुपातिक रूप से कम हो जाती थी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 30 हजार सम इंशोर्ड पर 22 प्रतिशत एक्चुरियल प्रीमियम आने पर किसान मात्र 600 रुपए प्रीमियम देगा और सरकार 6000 हजार रुपए का प्रीमियम देगी। शतप्रतिशत नुकसान की दशा में किसान को 30 हजार रुपए की पूरी दावा राशि प्राप्त होगी।अर्थात् उदाहरण के प्रकरण में किसान के लिए प्रीमियम 900 रुपए से कम होकर 600 रुपए। दावा राशि 15000 रुपए के स्थान पर 30 हजार रुपए।

विशेषताएं

  • बीमित किसान यदि प्राकृतिक आपदा के कारण बोनी नहीं कर पाता तो यह जोखिम भी शामिल है  उसे दावा राशि मिल सकेगी।
  • ओला,जलभराव और लैण्ड स्लाइड जैसी आपदाओं को स्थानीय आपदा माना जाएगा।पुरानी योजनाओं के अंतर्गत यदि किसान के खेत में जल भराव (पानी में डूब)  हो जाता तो किसान को मिलने वाली दावा राशि इस पर निर्भर करती कि यूनिट आफ इंश्योरेंस (गांव या गांवों के समूह) में कुल नुक्सानी कितनी है। इस कारण कई बार नदी नाले के किनारे या निचले स्थल में स्थित खेतों में नुकसान के बावजूद किसानों को दावा राशि प्राप्त नहीं होती थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इसे स्थानीय हानि मानकर केवल प्रभावित किसानों का सर्वे कर उन्हें दावा राशि प्रदान की जाएगी।
  • पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान भी शामिल किया गया है। फसल कटने के 14 दिन तक यदि फसल ख्रेत में है और उस दौरान  कोई आपदा आ जाती है तो किसानों  को दावा राशि प्राप्त हो सकेगी ।योजना में टैक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा जिससे की फसल कटाई/नुकसान का आकलन शीघ्र और सही हो  सके और किसानों को दावा राशि त्वरित रूप से मिल सके। रिमोट सेंसिंग के माध्यम से फसल कटाई प्रयोगों की संख्या कम की जाएगी।फसल कटाई प्रयोग के आंकड़े तत्कल स्मार्टफोन के माध्यम से अप-लोड कराए जाएंगे।

प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना में कृषकों के लिए प्रीमियम दर

  • खरीफ मौसम में समस्त अनाज तिलहन एवं दलहन फसलों के लिए प्रीमियम दर बीमित राशी का अधिकतम 2.0 प्रतिशत |
  • रबी मौसम में समस्त अनाज,तिलहन एवं दलहन फसलों के लिए प्रीमियम दर बीमित राशी का 1.5 प्रतिशत
  • वार्षिक नगदी जैसे कपास फसल के लिए प्रीमियम दर 5 प्रतिशत |

सभी फसलों हेतु क्षतिपूर्ति स्टार 80 प्रतिशत

कतई के उपरान्त खेत में कटी हुई एवं फैली हुई फसल के कटाई के 14 दिवस के भीतर चक्रवात, चक्रवाती वर्षा एवं बेमौसम वर्षा के कारन फसल क्षति होने पर बीमा लाभ दिया जायेगा |

कटाई उपरान्त क्षति की स्थिति तथा क्षेत्रीय आपदा की स्थिति में कृषकों द्वारा 72 घंटो के अन्दर बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि, बीमा कम्पनी के टोल फ्री नम्बर , राजस्व आधिकारी, कृषि विभाग के आधिकारी में से किसी एक को क्षति की सुचना देनी होगी |

अऋण

कृषकों के लिए आवश्यक दस्तावेज :-

  1. भू – अधिकार पुस्तिका / खसरा
  2. सक्षम आधिकारी द्वारा बुवाई प्रमाणपत्र |
  3. पूर्णत: भरा हुआ प्रस्ताव फार्म |
  4. पहचान पत्र – वोटर कार्ड / आधार कार्ड / राशन कार्ड , पैन कार्ड में से कोइ एक |
  5. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों की अंतिम तिथियाँ |
क्र. गतिविधि खरीफ रबी
01 ऋण लेने की अवधि एवं अऋण कृषकों के प्रस्ताव प्राप्त होने की अंतिम तिथि 1 मई से 16 अगस्त 15 सितम्बर से 15 जनवरी
02 किसानों के खतों से कटे प्रीमियम बीमा कंपनी को जमा करने की अंतिम तिथि ऋणी कृषकों के लिए 15 सितम्बर एवं अऋणी कृषकों के लिए 22 अगस्त ऋणी कृषकों के लिए 15 फ़रवरी एवं अऋणी कृषकों के लिए 22 जनवरी
03 बैंको से एक जाई पत्र प्रस्ताव बीमा कंपनी को प्राप्त होने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर 28 फरवरी

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