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बकरी पालन फार्म के लिए सरकार देगी 60 प्रतिशत तक का अनुदान

अनुदान पर बकरी एवं भेड़ पालन

कृषि क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार उत्पन्न करने के लिए बकरी पालन एक अच्छा व्यवसाय माना जाता है। कृषि क्षेत्र से जुड़े किसान इस व्यवसाय को कम लागत में शुरू कर सकते हैं और अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। बकरी पालन की उपयोगिता को देखते हुए ही सरकार बकरी फ़ार्म शुरू करने के लिए भारी अनुदान देती है।

इस कड़ी में बिहार सरकार ने राज्य में बकरी एवं भेड़ पालन को बढ़ावा देने के लिए वित्त वर्ष 2023–24 के लिए बजट को स्वीकृति दे दी है। राज्य सरकार ने इस वित्त वर्ष के लिए 12 करोड़ 93 लाख 44 हजार रूपये के बजट को स्वीकृति प्रदान की है जिससे इस वर्ष राज्य में 453 इकाई बकरी पालन फार्म की स्थापना की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार कुल 1155.44 लाख रूपये की सब्सिडी देगी। साथ ही बकरी पालन के लिए प्रशिक्षण के लिए 50 लाख रुपये खर्च किए जाएँगे।

क्या है बकरी एवं भेड़ पालन के लिए योजना

बिहार सरकार राज्य में बकरी एवं भेड़ पालन को बढ़ावा देने के लिएसमेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजनाचला रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में कम उत्पादकता वाली स्थानीय नस्ल की बकरियों को उच्च उत्पादकता वाली नस्ल से प्रतिस्थापित किया जाना है, साथ ही इच्छुक किसानों, बकरी पालकों के द्वारा भी बकरी पालन को बढ़ावा देने एवं उन्नत नस्ल के बकरा और बकरी की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर रोज़गार का सृजन करना भी योजना का उद्देश्य है।

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बकरी पालन फार्म के लिए कितना अनुदान (Subsidy) दिया जाएगा

बिहार सरकार समेकित बकरी एवं भेड़ पालन योजना के तहत किसानों को अनुदान उपलब्ध कराएगी। योजना के लिए चयनित किसानों को वर्ग के आधार पर अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। जिसमें सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को लागत का 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को लागत का 60 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। हितग्राही सब्सिडी के अलावा शेष राशि को बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं या वे स्वयं के लागत से भी शेष राशि लगा सकते हैं। दोनों स्थिति में हितग्राही को अनुदान दिया जाएगा।

हितग्राही के लिए पात्रता क्या है ?

योजना का लाभ बिहार के निवासियों को दिया जाएगा। इसके अलावा आवेदक का  एमआइएस पोर्टल पर पंजीयन होना जरुरी है। 20 बकरी और एक बकरा एवं 40 बकरी एवं 2 बकरा की क्षमता के फ़ार्म के लिए आवेदकों की प्रारंभिक जांच एवं स्थल निरीक्षण और जांच जिला पशुपालन पदाधिकारी की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय समिति द्वारा की जायेगी।

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बकरी पालन फार्म के लिए आवेदन कहाँ करें?

योजना का लाभ लेने के लिये आवेदन पशुपालन विभाग, बिहार की वेबसाइट पर ऑनलाइन किए जाएँगे। यह आवेदन किसान अपने पास के किसी भी सीएससी सेंटर से कर सेकेंगे। अभी आवेदन के लिए सरकार ने तारीख़ों का निर्धारण नहीं किया है। जब आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी तब ही किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए किसान अपने नज़दीकी सरकारी पशु चिकित्सालय अथवा ज़िला पशुपालन विभाग में संपर्क कर सकते हैं।

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