इन किसानों को सब्सिडी पर दिया जायेगा हार्वेस्टर

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हार्वेस्टर अनुदान पर लेने हेतु चयनित किसान

कम्बाईन हार्वेस्टर के लिए किसानों को उम्मीद वर्ष भर रहती है | सरकार इसके लिए वर्ष में एक बार कम्बाईन हार्वेस्टर के लिए किसानों से आवेदन मांगती है | इसी की तहत मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019 – 20 में कम्बाईन हार्वेस्टर सब्सिडी  के लिए आवेदन माँगा था | जिसके लिए किसानों को 5 अगस्त 2019 से 19 अगस्त तक आवेदन करना था | यह आवेदन ऑनलाइन भरे जा रहे थे | इस वर्ष मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिलों के लिए 4 कम्बाईन हार्वेस्टर के वितरण का लक्ष्य रखा गया था | इसमें एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण थी की अगर किसी जिले से या सभी जिले से 4 से अधिक किसनों के द्वारा आवेदन किया जाता है तो फिर 22 अगस्त को लाटरी के द्वारा वरीयता सूचि तैयार की जायेगी |  किसान समाधान आपके लिए चयनित किसानों की सूचि संभाग वार लाया है जिसे आप नीचे देख सकते हैं |

हार्वेस्टर पर वर्ग के अनुसार सब्सिडी इस प्रकार दी जानी है

इस बार किसानों को हार्वेस्टर तिन तरह का दिया जायेगा | जिमें सभी वर्ग के लिए सब्सिडी अलग – अलग है | अनुसूचित जाती तथा अनुसूचित जनजाति के लिए अधिकतम 50 प्रतिशत का सब्सिडी है तथा समान्य वर्ग के लिए अधिकतम 40 प्रतिशत तक का सब्सिडी है | पूरा विवरण इस प्रकार है :-

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क्र.
कम्बाईन हार्वेस्टर का विवरण
कृषक श्रेणी
देय अनुदान

1.

कम्बाईन हार्वेस्टर

(स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम सहित)

सेल्फ प्रोपेल्ड 14 फीट कटरबार तक

लघु सीमांत, महिला, अनुसूचित जाती एवं अनुसूचित जनजाति

लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि 8.56 लाख रुपया

अन्य वर्ग के कृषक

लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि 6.85 लाख रुपया

2.

कम्बाईन हार्वेस्टर (ट्रैक टाईप)

सेल्फ प्रोपेल्ड 6 – 8 फीट कटरबार तक

(स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम आवश्यक नहीं)

लघु सीमांत, महिला, अनुसूचित जाती एवं अनुसूचित जनजाति

लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि 11.00 लाख रुपया 

अन्य कृषि वर्ग

लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि 8.80 लाख रुपया

3.

कम्बाईन हार्वेस्टर (ट्रैक टाईप)

सेल्फ प्रोपेल्ड 6 फीट कटरबार तक

(स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम आवश्यकता नहीं)

लघु सीमांत, महिला, अनुसूचित जाती एवं अनुसूचित जनजाति

लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि 7.00 लाख रुपया

अन्य कृषिक वर्ग

लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि 5.60 लाख रुपया

कंबाइन हार्वेस्टर लेने के लिए क्या है प्रक्रिया 

कृषि अभियांत्रिक संचनालय ने यह लाटरी के द्वारा वरीयता सूचि जारी कर दिया है | यह सभी सूचि जिला के अनुसार है जिसमें किसान अपना नाम देखे सकते हैं | इस सूचि में किसानों को नाम डिमांड से 5 गुना ज्यादा है | इसका मतलब यह हुआ की पहला नंबर लाटरी के अनुसार वरीयता मिला हुआ है | अगर सूचि के अनुसार  ऊपर के 4 किसान कम्बाईन हार्वेस्टर नहीं खरीदता है तो फिर आगे वरीयता वाले किसानों को दिया जायेगा |

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किसान संभाग के अनुसार नीचे दी गई लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं |
  1. भोपाल संभाग
  2. चम्बल संभाग
  3. ग्वालियर संभाग
  4. इंदौर संभाग
  5. जबलपुर संभाग
  6. नर्मदापुरम संभाग
  7. रीवा संभाग
  8. सागर संभाग
  9. शहडोल संभाग
  10. उज्जैन संभाग

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109 टिप्पणी

  1. सर क्या हार्वेस्टर के लिए काम से काम कितनी जमीन होना चाहिए और इस के आवेदन कब होगे और क्या क्या पेपर लगेगे
    (मध्य प्रदेश) से है हम और कितनी सब्सिडी मिलेगी

    • सर किस राज्य से हैं ? इस वर्ष जब योजना आएगी तो उसकी जानकारी दी जाएगी | यदि आप किसान हैं तो आवेदन कर सकते हैं ? आपके नाम जमीन भी होनी चाहिए ?

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