हार्वेस्टर अनुदान पर लेने हेतु चयनित किसान
कम्बाईन हार्वेस्टर के लिए किसानों को उम्मीद वर्ष भर रहती है | सरकार इसके लिए वर्ष में एक बार कम्बाईन हार्वेस्टर के लिए किसानों से आवेदन मांगती है | इसी की तहत मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019 – 20 में कम्बाईन हार्वेस्टर सब्सिडी के लिए आवेदन माँगा था | जिसके लिए किसानों को 5 अगस्त 2019 से 19 अगस्त तक आवेदन करना था | यह आवेदन ऑनलाइन भरे जा रहे थे | इस वर्ष मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिलों के लिए 4 कम्बाईन हार्वेस्टर के वितरण का लक्ष्य रखा गया था | इसमें एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण थी की अगर किसी जिले से या सभी जिले से 4 से अधिक किसनों के द्वारा आवेदन किया जाता है तो फिर 22 अगस्त को लाटरी के द्वारा वरीयता सूचि तैयार की जायेगी | किसान समाधान आपके लिए चयनित किसानों की सूचि संभाग वार लाया है जिसे आप नीचे देख सकते हैं |
हार्वेस्टर पर वर्ग के अनुसार सब्सिडी इस प्रकार दी जानी है
इस बार किसानों को हार्वेस्टर तिन तरह का दिया जायेगा | जिमें सभी वर्ग के लिए सब्सिडी अलग – अलग है | अनुसूचित जाती तथा अनुसूचित जनजाति के लिए अधिकतम 50 प्रतिशत का सब्सिडी है तथा समान्य वर्ग के लिए अधिकतम 40 प्रतिशत तक का सब्सिडी है | पूरा विवरण इस प्रकार है :-
क्र. | कम्बाईन हार्वेस्टर का विवरण | कृषक श्रेणी | देय अनुदान |
1. | कम्बाईन हार्वेस्टर (स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम सहित) सेल्फ प्रोपेल्ड 14 फीट कटरबार तक | लघु सीमांत, महिला, अनुसूचित जाती एवं अनुसूचित जनजाति | लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि 8.56 लाख रुपया |
अन्य वर्ग के कृषक | लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि 6.85 लाख रुपया | ||
2. | कम्बाईन हार्वेस्टर (ट्रैक टाईप) सेल्फ प्रोपेल्ड 6 – 8 फीट कटरबार तक (स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम आवश्यक नहीं) | लघु सीमांत, महिला, अनुसूचित जाती एवं अनुसूचित जनजाति | लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि 11.00 लाख रुपया |
अन्य कृषि वर्ग | लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि 8.80 लाख रुपया | ||
3. | कम्बाईन हार्वेस्टर (ट्रैक टाईप) सेल्फ प्रोपेल्ड 6 फीट कटरबार तक (स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम आवश्यकता नहीं) | लघु सीमांत, महिला, अनुसूचित जाती एवं अनुसूचित जनजाति | लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि 7.00 लाख रुपया |
अन्य कृषिक वर्ग | लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि 5.60 लाख रुपया |
कंबाइन हार्वेस्टर लेने के लिए क्या है प्रक्रिया
कृषि अभियांत्रिक संचनालय ने यह लाटरी के द्वारा वरीयता सूचि जारी कर दिया है | यह सभी सूचि जिला के अनुसार है जिसमें किसान अपना नाम देखे सकते हैं | इस सूचि में किसानों को नाम डिमांड से 5 गुना ज्यादा है | इसका मतलब यह हुआ की पहला नंबर लाटरी के अनुसार वरीयता मिला हुआ है | अगर सूचि के अनुसार ऊपर के 4 किसान कम्बाईन हार्वेस्टर नहीं खरीदता है तो फिर आगे वरीयता वाले किसानों को दिया जायेगा |
किसान संभाग के अनुसार नीचे दी गई लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं |
- भोपाल संभाग
- चम्बल संभाग
- ग्वालियर संभाग
- इंदौर संभाग
- जबलपुर संभाग
- नर्मदापुरम संभाग
- रीवा संभाग
- सागर संभाग
- शहडोल संभाग
- उज्जैन संभाग