कम्बाईन हार्वेस्टर सब्सिडी पर लेने के लिए अभी आवेदन करें

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म्बाईन हार्वेस्टर पर अनुदान हेतु आवेदन

अन्य कृषि यंत्र योजनाएं

ऐसे तो सरकार किसानों को प्रत्येक माह में कुछ न कुछ कृषि यंत्र सब्सिडी पर देती है लेकिन जब बात बड़े कृषि यंत्र की आती है तो वह वर्ष में एक या दो बार ही दिया जाता है | इसके अलावा किसानों को दिया जाने वाला कृषि यंत्रों पर लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाते है | वर्ष 2019 – 20 में कम्बाईन हार्वेस्टर के क्रय करने के लिए किसानों का आवेदन माँगा गया है | प्रत्येक वर्ष यह किसानों को अप्रैल माह से मई के बीच ही दे दिया जाता था लेकिन इस वर्ष लोकसभा के चुनाव के कारण देर हो गई है | किसानों के लिए हार्वेस्टर आवेदन के लिए किसानों के लिए अलग – अलग लक्ष्य तथा वर्ग के आधार पर सब्सिडी भी अलग होती है जिसकी पूरी जानकारी किसान समाधान खास अपने किसान भाइयों के लिए लेकर आया है |

म्बाईन हार्वेस्टर आवेदन किस राज्य के लिए हैं ?

अभी यह योजना के लिए आवेदन मध्य प्रदेश राज्य के लिए हैं इसलिए मध्य प्रदेश के किसान ही केवल आवेदन करें |

हार्वेस्टर पर कितना अनुदान है ?

इस बार किसानों को हार्वेस्टर तीन तरह का दिया जायेगा | जिसमें सभी वर्ग के लिए सब्सिडी अलग – अलग है | अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए अधिकतम 50 प्रतिशत की सब्सिडी है तथा समान्य वर्ग के लिए अधिकतम 40 प्रतिशत तक का सब्सिडी है | पूरा विवरण इस प्रकार है :-

क्र.
कम्बाईन हार्वेस्टर का विवरण
कृषक श्रेणी
देय अनुदान

1.

कम्बाईन हार्वेस्टर

(स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम सहित)

सेल्फ प्रोपेल्ड 14 फीट कटरबार तक

लघु सीमांत, महिला, अनुसूचित जाती एवं अनुसूचित जनजाति

लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि 8.56 लाख रुपया

अन्य वर्ग के कृषक

लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि 6.85 लाख रुपया

2.

कम्बाईन हार्वेस्टर (ट्रैक टाईप)

सेल्फ प्रोपेल्ड 6 – 8 फीट कटरबार तक

(स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम आवश्यक नहीं)

लघु सीमांत, महिला, अनुसूचित जाती एवं अनुसूचित जनजाति

लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि 11.00 लाख रुपया 

अन्य कृषि वर्ग

लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि 8.80 लाख रुपया

3.

कम्बाईन हार्वेस्टर (ट्रैक टाईप)

सेल्फ प्रोपेल्ड 6 फीट कटरबार तक

(स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम आवश्यकता नहीं)

लघु सीमांत, महिला, अनुसूचित जाती एवं अनुसूचित जनजाति

लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि 7.00 लाख रुपया

अन्य कृषिक वर्ग

लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि 5.60 लाख रुपया

आवेदन कब करें तथा चयन की प्रक्रिया क्या है ?

कम्बाईन हार्वेस्टर का आवेदन शुरू हो गया है | इसके लिए किसान 19 अगस्त 2019 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है | मध्य प्रदेश के सभी जिलों के लिए किसनों को 4 हार्वेस्टर दिए जायेंगे | लक्ष्य से अधिक प्राप्त आवेदनों की स्थिति में लाटरी द्वारा वरीयता सूचि तैयार की जायेगी | लाटरी की कार्यवाही दिनांक 22 अगस्त 2019 को दोपहर 12:00 बजे से संचालनालय में संपादित की जाएगी |

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आवेदन की शर्ते क्या हैं ?

  1. आवेदन करने के लिए किसनों को कुछ शर्ते मान्य होगा जो इस प्रकार है :-
  2. सामान्य श्रेणी के किसनों को 1 लाख रुपया तथा अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के किसनों को 50 हजार रूपये का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा |
  3. बैंक ड्राफ्ट संचालक कृषि अभियांत्रिक भोपाल के नाम से होना चाहिए | तथा इस बैंक ड्राफ्ट की स्केन कापी आनलाईन आवेदन में लगाना होगा तथा मूल बैंक ड्राफ्ट को उसके प्रमाण – पत्रों के सत्यापन के समय संबंधित सहायक कृषि यंत्री कार्यालय में जमा करना होगा |
  4. योजनान्तर्गत आवेदक के प्रकरण में अन्तिम निराकरण अर्थात अनुदान स्वीकृति के उपरान्त 15 दिवस की अवधि में धरोहर राशि संबंधित को वापिस कर डी जायेगी | यह धरोहर राशि एम.पी. आनलाईन में आवेदन करने की पोर्टल फीस से पृथक होगी |
  5. एक आवेदक केवल एक ही आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा | एक से अधिक आवेदन की स्थिति में सभी आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा |
  6. आवेदक के स्वयं के नाम पर कृषि भूमि होना अनिवार्य है | इस हेतु ऋण पुस्तिका अथवा खसरे की प्रति आवेदन के साथ स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य रहेगा | संयुक्त खाते की स्थिति में यदि आवेदक के नाम भूमि का भाग स्पष्ट नहीं दर्शाया गया है तो संयुक्त खाते के संपूर्ण रकबे के अनुसार कृषक की श्रेणी का निर्धारण किया जायेगा | आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा |
  7. आवेदक को कम्बाईन हार्वेस्टर के क्रय हेतु ऋण लेने की बाध्यता होगी तथा ऋण की अदायगी हेतु 3 वर्षों का लाक – इन अवधि होगी अर्थात ऋण की संपूर्ण अदायगी 3 वर्षों के पूर्व नहीं की जा सकेगी | ऋण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित शेडयूल्ड बैंक अथवा एन.बी.एफ.सी. संस्थाओं से ही लिया जा सकेगा |
  8. उपयुक्त पाए गए आवेदनों को सहायता कृषि यंत्री द्वारा ऋण स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा चयनित संस्था / बैंक को अगेषित किये जावेंगे |
  9. ऋण स्वीकृति की सुचना प्राप्त होने पर आवेदक को कम्बाईन हार्वेस्टर को क्रय करने की अनुमति प्रदान की जायेगी | सेल्फ प्रोपेल्ड 14 फीट कटरबार वाले कम्बाईन हार्वेस्टर का क्रय स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम के साथ किया जाना अनिवार्य होगा | योजनांतर्गत दोनों पर अनुदान देय होगा |
  10. आवेदक को अनुमानित प्राप्त होने के उपरान्त 30 दिवस में कम्बाईन हार्वेस्टर एवं स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम का क्रय कर मूल देयक आर.टी.ओ. के पंजीयन एवं इंश्योरेंस की प्रति अपलोड जमा करानी होगी | सामग्री का क्रय ई – कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर प्रदर्शित एवं पंजीकृत निर्माताओं तथा उनके अधिकृत डीलरों के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा |
  11. मूल देयक आर.टी.ओ. के पंजीयन एवं इंश्योरेंस की प्रति अपलोड होने के उपरांत संबंधित सहायक कृषि यंत्री द्वारा भौतिक सत्यापन की कार्यवाही की जायेगी | भौतिक सत्यापन आवेदक के ग्राम में 10 दिवस की अवधि में किया जाएगा | यदि भौतिक सत्यापन के सामग्री ग्राम में नहीं पाई जाती हा तो प्रकरण निरस्त कर दिया जावेगा |
  12. भौतिक सत्यापन में उपयुक्त पाये गए प्रकरणों में अनुदान राशि का भुगतान आर.टी,जी,एस. के माध्यम से किया जाएगा | यदि कृषक द्वारा संपूर्ण राशि का भुगतान कर सामग्री का क्रय किया गया है तो अनुदान राशि कृषक के ऋण खाते में जमा कराई जाएगी | यदि कृषक द्वारा केवल अपने अंश की राशि का भुगतान करके सामग्री का क्रय किया गया है तो अनुदान राशि का भुगतान निर्माता के बैंक कहते में किया जावेगा | अनुदान राशि का भुगतान डीलर के बैंक खाते में नहीं किया जाएगा |
  13. क्रय किये जाने वाले कम्बाईन हार्वेस्टर एवं स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम के निर्मताओं का पंजीयन संचालनाय कृषि अभियंत्रिकी में होना अनिवार्य रहेगा | संचालनालय में निर्माताओं द्वारा डी गई दरें ई – कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर प्रदर्शित की गई है जो अधिकतम है | आवेदक इन दरों पर गोल – भव करके क्रय की कार्यवाही कर सकते हैं |
  14. जो आवेदक इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करेंगे उन्हें आगामी 8 वर्षों तक पुन: समान सामग्री पर लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी | जिन आवेदकों द्वारा पूर्व में कम्बाईन हार्वेस्टर पर अनुदान का लाभ प्राप्त कर लिया गया है वे भी आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे |
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सब्सिडी  पर हार्वेस्टर लेने के लिए किसान आवेदन कैसे करें ?

किसान भाई जो भी आवेदन करने के इच्छुक हैं MP ONLINE Portal पर जाकर आवेदन कर सकते हैं | इस बार मध्यप्रदेश सरकार द्वारा हार्वेस्टर लेने हेतु आवेदन की प्रक्रिया mp ऑनलाइन को ही दी गई है |पहले यह आवेदन ई कृषि यंत्र अनुदान https://dbt.mpdage.org/Eng_Index.aspx   माध्यम से होते थे | किसान भाई अधिक  जानकरी के लिए किसान भाई 0755-6720200 पर कॉल करें

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