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सरकार कृषि क्लिनिक खोलने के लिए दे रही है भारी अनुदान, यहाँ करें आवेदन

कृषि क्लिनिक पर अनुदान हेतु आवेदन

देश में विभिन्न फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं। इसमें किसानों को खेती के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराना भी है। इस कड़ी में बिहार सरकार ने किसानों को मिट्टी जाँच, बीजों का विश्लेषण, कीट रोग से बचाव के लिए जानकारी आदि सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कृषि क्लिनिक योजना शुरू की है। योजना के तहत किसानों को यह सभी सुविधा एक छत के नीचे उपलब्ध करायी जायेगी।

इसके लिए बिहार सरकार राज्य में प्रखंड स्तर पर कृषि क्लीनिकों की स्थापना करने जा रही है। सरकार यह कृषि क्लिनिक निजी क्षेत्र के लोगों के साथ स्थापित करेगी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोज़गार बढ़ाया जा सके। सरकार ने राज्य में प्रखंड स्तरीय कृषि क्लिनिक की स्थापना के लिए इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन माँगे हैं। इच्छुक व्यक्ति 15 जनवरी 2024 तक वांछित दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

कृषि क्लिनिक में किए जाएँगे यह काम

प्रखंड स्तर पर खोले जाने वाले इन कृषि क्लीनिकों पर किसानों को फसल उत्पादन संबंधित सभी सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें मिट्टी की जाँच की सुविधा, बीज विश्लेषण की सुविधा, कीट/ व्याधि प्रबंधन सुझाव, पौधा संरक्षण संबंधित छिड़काव–भुरकाव हेतु आवश्यक उपकरणों एवं तकनीकी विस्तार सेवा का स्थानीय स्तर पर उपलब्धता आदि शामिल है। कृषि क्लिनिक स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य उत्पादन, उत्पादकता एवं उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि सहित किसानों की आय बढ़ाना है।

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कृषि क्लिनिक की स्थापना के लिए कितना अनुदान दिया जाएगा?

सरकार द्वारा प्रखंड स्तर पर कृषि क्लिनिक की स्थापना के लिये अनुमानित लागत 5 लाख रूपये का 40 प्रतिशत अधिकतम 02 लाख रूपये की राशि सहायता अनुदान के रूप में दी जायेगी। लाभार्थी को लागत की शेष राशि यानी की 3 लाख रुपए का वहन स्वयं ही करना होगा। योजना के अंर्तगत चयनित लाभार्थी बैंक से ऋण प्राप्त कर भी योजना का लाभ ले सकेंगे।

सहायता राशि का भुगतान दो समान किस्तों में किया जाएगा। पहली क़िस्त का भुगतान खेती-बाड़ी कृषि-क्लिनिक के संचालन हेतु सेवा प्रदाता द्वारा सभी उपकरण/ यंत्र के क्रय के बाद सहायता निदेशक, पौधा संरक्षण, के भौतिक सत्यापन उपरान्त तथा दूसरी क़िस्त कृषि क्लिनिक के संचालन शुरू होने के उपरान्त सहायता निदेशक, पौधा संरक्षण के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आलोक में किया जायेगा।

यह व्यक्ति कर सकते हैं आवेदन

बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई कृषि क्लिनिक योजना के अंतर्गत कृषि-क्लिनिक में सेवाएँ प्रदान करने के लिए कृषि स्नातक/ कृषि व्यवसाय प्रबंधन स्नातक तथा राज्य/ केन्द्रीय विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय से कृषि/ उद्यान में स्नातक जो आई.सी.ए.आर./यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त हो, पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त उपरोक्त के अनुपलब्ध होने पर न्यूनतम दो वर्षों का कृषि/ उद्यान में अनुदान प्राप्त डिप्लोमाधारी/ कृषि विषय में इंटरमिडिएट तथा रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान में स्नातक के योग्य प्रार्थियों पर भी विचार किया जाएगा। चयन में कृषि स्नातक में अधिकतम प्रतिशत/ ग्रेड प्वाइंट प्राप्त करने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी।

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आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

कृषि क्षेत्र के युवा जो प्रखंड पर कृषि क्लिनिक की स्थापना करना चाहते हैं। उन्हें ऑनलाइन आवेदन के समय कुछ दस्तावेज की स्कैन कॉपी ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। इसमें आवेदक की शैक्षणिक योग्यता सम्बंधित अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र अनुभव प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, प्रस्तावित कार्य स्थल से संबंधित शपथ पत्र, जमीन का रसीद/ किरायानामा एवं बैंक पासबुक की प्रति आदि शामिल है।

अनुदान पर कृषि क्लिनिक की स्थापना के लिए आवेदन कहाँ करें?

कृषि क्लिनिक की स्थापना के लिए इच्छुक आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन वांछित दस्तावेज के साथ दिनांक 15 जनवरी 2024 तक किया जा सकेगा। इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कृषि विभाग के वेब पोर्टल https://onlinedbtagriservice.bihar.gov.in/pp/index2.html पर निर्धारित तिथि एवं समय तक कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति जिला के सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण/ जिला कृषि पदाधिकारी/ संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण बिहार, पटना से संपर्क कर सकते हैं।

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