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किसान 90 प्रतिशत की सब्सिडी पर ड्रिप सिंचाई प्रणाली लेने हेतु आवेदन करें

ड्रिप सिंचाई प्रणाली अनुदान हेतु आवेदन

सूक्ष्म सिंचाई एक उन्नत सिंचाई प्रणाली है जिसके द्वारा पौधे के जड़ क्षेत्र में विशेष रूप से निर्मित प्लास्टिक पाईपों द्वारा कम समय अन्तराल पर पानी दिया जाता है।  इसमें पारंपरिक सिंचाई की तुलना में 60 प्रतिशत कम जल की खपत होती है| इस प्रणाली के अन्तर्गत ड्रीप सिंचाई पद्दति, स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति एवं रेनगन सिंचाई पद्धति उपयोग किया जाता है। जहाँ इससे लगभग 25 से 30 प्रतिशत उर्वरक की बचत होती है वहीँ इस सिंचाई प्रणाली से फसल के उत्पादकता में 40 से 50 प्रतिशत की वृद्धि तथा उत्पाद की गुणवता उच्च होती है। इस सिंचाई प्रणाली से खर-पतवार के जमाव में 60 से 70 प्रतिशत की कमी होती है जिसके कारण मजदुरों के लागत खर्च में कमी तथा पौधों पर रोगो के प्रकोप में भी कमी आती है ।

कृषि में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से होने वाले लाभ को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई जा रही है जिसके कई घटक है इसमें पर ड्राप मोर क्रॉप के तहत किसानों को अनुदान दिया जाता है | यह अलग-अलग राज्यों में अलग अलग होता है | बिहार राज्य सरकार द्वारा किसानों को ड्रिप सिंचाई प्रणाली पर 90 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जा रहा है | इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

ड्रिप सिंचाई हेतु लाभार्थी का चयन कैसे होगा ?

लाभार्थी का चयन “पहले आओ पहले पाओ” के आधार पर साफ्टवेयर के माध्यम से आवेदन जमा submit करने के उपरान्त स्वत: होगा | इस योजना अंतर्गत लघु एवं सीमांत कृषकों हेतु 90 प्रतिशत राशि तथा अन्य किसान हेतु 10 प्रतिशत राशि का प्रावधान कार्य योजना में आरक्षित है | इसके अतिरिक्त कुल योजना राशि का 16 प्रतिशत अनुसूचित जाति पर तथा 1 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति पर व्यय किया जायेगा | सिंचाई यंत्रों के अनुदान में बढ़ोतरी प्रस्तावित योजना अंतर्गत ड्रिप सिंचाई पद्धति हेतु गत वर्ष दिए जाने वाले 75 प्रतिशत अनुदान से बढाकर 90 प्रतिशत अनुदान का किया गया है | स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति अंतर्गत अनुदान में कोई बदलाव का प्रस्ताव नहीं है | ड्रिप सिंचाई पद्धति गन्ना, सब्जी, फल, एवं फूल की खेती हेतु एक वरदान है | इस पद्धति अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित सूचक दर पर 12 प्रतिशत GST किसानों को देना होता है | GST पर कोई अनुदान देय नहीं है |

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ड्रिप सिंचाई यंत्र पर अनुदान पर लेने हेतु नियम एवं शर्तें :-

  • किसान के पास स्वयं की भूमि अथवा 7 वर्षों का लीज का भूमि होना आवश्यक है |
  • स्वयं की भूमि की स्थिति में L.P.G. होना आवश्यक है | अगर लीज का भूमि है तो 7 वर्षों का निबंधित लीज / 1000.00 रूपये का स्टाम्प पेपर पर लिजदाता एवं लीज लेने वाले का प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ पत्र |
  • ड्रिप सिंचाई हेतु कम से कम 5 एकड़ तथा अधिक से अधिक 12.5 एकड़ रकबा तथा स्प्रिंकलर सिंचाई हेतु कम से कम 1 एकड़ अधिकतम 5 एकड़ रकवा तक लाभ लिया जा सकता है |
  • इस योजना का लाभ जो किसान पुर्व में ले चुके है उन्हें 7 वर्षों के बाद ही पुन: योजना का लाभ देय होगा | किसान का निबंधन DBT PORTAL पर आवश्यक है |
  • छोटे किसान योजना का लाभ समुह मेले सकते हैं | योजना का लाभ व्यक्तिगत रूप से लेने हेतु जल स्त्रोत होना आवश्यक है | अगर किसान स्वयं अनुदान का लाभ अपने बैंक खाते में लेना चाहते हैं तो उनका बैंक खाता आधार लिंक्ड होना आवश्यक है |
  • आवेदन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऑनलाइन स्वीकृत किया जायेगा |
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ड्रिप सिंचाई प्रणाली पर सब्सिडी हेतु आवेदन कैसे करें ?

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पूरी तरह से ऑनलाइन है | इसके लिए किसान को पहले आधार कार्ड से Bihar Agriculture DBT में पंजीयन करना जरुरी है | DBT में पंजीयन कराने पर 13 नंबर का एक पंजीयन संख्या दिया जायेगा फिर उस संख्या से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं | किसान उधानिकी बिहार के पोर्टल  http://horticulture.bihar.gov.in/Home.aspx पर भी आवेदन कर सकते हैं | एक बार DBT में पंजीयन करने पर किसान को आगे के सभी योजना के लिए आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी | योजना की विस्तृत जानकारी या ऑनलाइन आवेदन हेतु अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए सहायक निदेशक उद्यान/ प्रखंड उद्यान पदाधिकारी या निबंधित कंपनियों से सम्पर्क किया जा सकता है |

ड्रिप सिंचाई अनुदान पर लेने हेतु आवेदन के लिए क्लिक करें

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