सिंचाई हेतु ड्रिप तथा स्प्रिंकलर हेतु आवेदन
पानी की समुचित व्यवस्था करने के लिए तथा उन्नत तरह से खेती करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2016 – 17 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई थी | यह योजना देश के सभी राज्यों में लागु है | इस योजना के तहत अलग – अलग प्रदेश सरकार अलग – अलग सब्सिडी दे रही है | इसका मुख्य कारण यह है कि इस योजना पर राज्य सरकार भी सब्सिडी देती है जो अलग – अलग है | इसी क्रम में बिहार राज्य सरकार प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई के लिए आवेदन माँगा है | प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसान को ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई के लिए सभी तरह के उपकरण दे रही है | इस योजना की पूरी जानकारी किसान समाधान लेकर आया है | जो इस प्रकार है |
लाभार्थी का चयन कैसे होगा ?
लाभार्थी का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर साफ्टवेयर के माध्यम से आवेदन जमा submit करने के उपरान्त स्वत: होगा | इस योजना अंतर्गत लघु एवं सीमांत कृषकों हेतु 90 प्रतिशत राशि तथा अन्य किसान हेतु 10 प्रतिशत राशि का प्रावधान कार्य योजना में आरक्षित है | इसके अतिरिक्त कुल योजना राशि का 16 प्रतिशत अनुसूचित जाति पर तथा 1 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति पर व्यय किया जायेगा
सिंचाई यंत्रों के अनुदान में बढ़ोतरी
प्रस्तावित योजना अंतर्गत ड्रिप सिंचाई पद्धति हेतु गत वर्ष दिए जाने वाले 75 प्रतिशत अनुदान से बढाकर 90 प्रतिशत अनुदान का किया गया है | स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति अंतर्गत अनुदान में कोई बदलाव का प्रस्ताव नहीं है | ड्रिप सिंचाई पद्धति गन्ना, सब्जी, फल, एवं फूल की खेती हेतु एक वरदान है | इस पद्धति अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित सूचक दर पर 12 प्रतिशत GST किसानों को देना होता है | GST पर कोई अनुदान देय नहीं है |
गन्ना, सब्जी एवं फूल हेतु भारत सरकार द्वारा सूचक दर 129073.00 रूपये / हे. निर्धारित है | इस पर 90 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराने पर भी किसान को 15489.00 रूपये GST एवं 12907.00 रूपये सूचक दर का अंश यानि कुल 28396.00 रूपये भुगतान किसान अंश के रूप में किया जायेगा | इसके अलावा सैंड फिल्टर एवं हाईड्रोसाईक्लोन फिल्टर हेतु किसान को 3080.00 रूपये अलग से भुगतान करना होगा | किसान द्वारा लागत राशि अधिक रहने के कारण इस पद्धति का installation नहीं कराया जाता था |
ड्रिप स्प्रिंकलर अनुदान पर लेने हेतु नियम एवं शर्तें :-
- किसान के पास स्वयं का भूमि अथवा 7 वर्षों का लीज का भूमि होना आवश्यक है |
- स्वयं की भूमि की स्थिति में L.P.G. होना आवश्यक है |
- अगर लीज का भूमि है तो 7 वर्षों का निबंधित लीज / 1000.00 रूपये का स्टाम्प पेपर पर लिजदाता एवं लीज लेने वाले का प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ पत्र |
- ड्रिप सिंचाई हेतु कम से कम 0.5 एकड़ तथा अधिक से अधिक 12.5 एकड़ रकबा तथा स्प्रिंकलर सिंचाई हेतु कम से कम 1 एकड़ अधिकतम 5 एकड़ रकवा तक लाभ लिया जा सकता है |
- इस योजना का लाभ जो किसान पुर्व में ले चुके है उन्हें 7 वर्षों के बाद ही पुन: योजना का लाभ देय होगा |
- किसान का निबंधन DBT PORTAL पर आवश्यक है |
- छोटे किसान योजना का लाभ समुह मेले सकते हैं |
- योजना का लाभ व्यक्तिगत रूप से लेने हेतु जल श्रोत आवश्यक है |
- अगर किसान स्वयं अनुदान का लाभ अपने बैंक खाते में लेना चाहते हैं तो उनका बैंक खाता आधार लिंक्ड होना आवश्यक है |
- अनु.जा. एवं अनु.जनजाति पर क्रमश: 16 एवं 1 प्रतिशत कुल कर्णाकित राशि का व्यय आवश्यक है |
- आवेदन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऑनलाइन स्वीकृत किया जायेगा |
ड्रिप एवं स्प्रिंकलर आवेदन कैसे करें ?
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पूरी तरह से आनलाईन है | इसके लिए किसान को पहले आधार कार्ड से Bihar Agriculture DBT में पंजीयन करना जरुरी है | DBT में पंजीयन कराने पर 13 नंबर का एक पंजीयन संख्या दिया जायेगा फिर उस संख्या से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं | एक बार DBT में पंजीयन करने पर किसान को आगे के सभी योजना के लिए आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध हो जायेगा |