फसल बीमा क्लेम का भुगतान
मार्च माह में बेमौसम आंधी–पानी तथा ओलावृष्टि से उत्तर भारत के राज्यों में खड़ी फसल को काफी नुकसान पहुंचा है | नुकसान होने वाली फसलों में दलहनी, तेलहनी, गेहूं के अलावा सब्जी आदि फसल शामिल है | दलहनी तथा तेलहनी फसल ऐसे समय में खराब हुई है जब कटाई का समय आ चूका था अर्थात किसान फसल उत्पादन में लगने वाली सभी राशि खर्च चूका है | अब फसल नुकसान होने से किसान उसकी लागत नहीं निकाल पायेगा | इस नुकसानी की भरपाई के लिए राज्य सरकारों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है | जिन किसान के पास फसल बीमा है उन किसानों के लिए राज्य सरकार जल्द से जल्द सर्वे कराकर बीमा राशि देने का प्रयास कर रही है |
इसी बीच उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य में किसानों के बीच काम करने वाली बीमा कम्पनी को निर्देश दिया है कि वह 15 दिनों में सर्वे का कम पूरा करके फसल नुकसानी की बीमा राशि किसानों को दें | कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने बीमा कंपनियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्राविधानों के अनुसार 15 दिन के अंदर सर्वेक्षण कार्य कराकर प्रदेश में ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि से किसानों को हुए नुकसान का व्यक्तिगत क्षति के आधार पर आकलन किया जाये |
कृषि मंत्री ने बीमा कंपनियों को 15 दिन के अंदर सर्वे के दिए निर्देश
कृषि मंत्री आज विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में कृषि विभाग के अधिकारीयों एवं बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत किसानों को क्षतिपूर्ति के भुगतान की समीक्षा कर रहे थे | कृषि मंत्री ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त किया कि कंपनी का टोल फ्री नंबर के क्रियाशील नहीं है | इसके साथ कृषि मंत्री ने कंपनियों के टोल फ्री नंबर पर कम्पलेंट दर्ज करने के अलावा आवेदन ऑफलाइन भी प्राप्त करें | साथ ही जिन किसानों की काल ड्राप के कारण दावे पंजीकृत नहीं हुए हैं, उन किसानों के दावों का भी सर्वे किया जाये |
खरीफ फसल की बीमा राशि ब्याज के साथ दें कंपनियां
कृषि मंत्री ने खरीफ 2019 मौसम में बीमा कंपनीवार क्षतिपूर्ति के भुगतान की समीक्षा की | उन्होंने पाया कि नेशनल इंश्योरेंस, दि ओरियन्टल इंश्योरेन्स एवं युनिवर्सल सोमपो इंश्योरेन्स कंपनियों द्वारा खरीफ 2019 की क्षतिपूर्ति का भुगतान अभी तक सुनिश्चित नहीं किया गया है | इस पर उन्होंने बीमा कंपनियों को निर्देशित दिये कि आगामी 25 मार्च तक ब्याज सहित किसानों की क्षतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित करें | अन्यथा की स्थिति में कंपनियों के विरुद्ध कठोर करवाई करते हुए उन्हें काली सूचि में डाल दिया जायेगा |
खरीफ 2019 की क्षतिपूर्ति का 25 मार्च, 2020 तक
— Surya Pratap Shahi (@spshahibjp) March 17, 2020
बीमा कंपनियां ब्याज सहित किसानों का भुगतान सुनिश्चित करें
25 मार्च तक भुगतान न करने वाली कंपनियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करते हुये उन्हें काली सूची में डाल दिया जायेगा
किसानों के द्वारा दिया गया ज्ञापन को भी शिकायत माना जाए
प्रमुख सचिव कृषि, श्री देवेश चतुर्वेदी ने बैठक में बीमा कंपनियों से अपेक्षा कि की वे जनपद स्तर पर स्थापित अपने कार्यालयों एवं कार्मिकों का भी विवरण उपलब्ध करायें | इसके अतिरिक्त ब्लाक एवं तहसील स्तर पर प्राप्त प्राथना पत्रों का भी पूर्ण विवरण उपलब्ध करने के निर्देश दिये गये | कृषि विभाग के अधिकारीयों को निर्देशित करते हुए कहा कि वे राजस्व विभाग से अधतन सूचि प्राप्त कर बीमित किसानों के नुकसान का आकलन सुनिश्चित करें |
Sir Chattisgarh me ravi fashl bima ka paisa milega ya nahi
सर दिया जायेगा | अपने यहाँ की फसल बीमा कम्पनी के टोल फ्री नम्बर पर कॉल करें |
mp me kharif 2019 ka bima clam kab tak
जी सर अभी जारी नहीं किया गया है | आप फसल बीमा कंपनी या अपने यहाँ के स्थानीय अधुकारियों से सम्पर्क करें
mp me ativarshti ka bima clam kharif 2019 ka sunishchit hua kya jankari de
अभी नहीं हुआ है