back to top
28.6 C
Bhopal
सोमवार, अक्टूबर 14, 2024
होमकिसान समाचारसब्सिडी पर पाइप लाइन सेट, स्प्रिंकलर सेट एवं विद्युत पम्प सेट...

सब्सिडी पर पाइप लाइन सेट, स्प्रिंकलर सेट एवं विद्युत पम्प सेट लेने के लिए आवेदन करें

पाइप लाइन सेट, स्प्रिंकलर सेट एवं विद्युत पम्प सेट अनुदान हेतु आवेदन

कृषि में उत्पदान एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए सिंचाई यंत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है | इसको ध्यान में रख कर जहाँ सरकार सिंचित क्षेत्र का रकबा बढ़ाने का प्रयास कर रही है वहीँ किसानों को सिंचाई यंत्रो पर अनुदान देकर प्रोत्साहन भी दे रही है | जिससे सभी किसान इनका उपयोग कर फसल उत्पादन बढ़ा सकें |

किसानों को सिंचाई यंत्रों (पाइपलाइन,स्प्रिंकलर सेट, विद्युत पम्प सेट) पर अनुदान देने के लिए राज्य सरकारों के द्वारा समय-समय पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं | चयन हो जाने पर किसानों को इन यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी दी जाती है | अभी मध्यप्रदेश सरकार के कृषि विभाग द्वारा नेशनल फूड सिक्यूरिटी मिशन (NFSM) एवं बुंदेलखंड विशेष पैकेज के तहत किसानों से आवेदन मांगे गए हैं | इच्छुक किसान आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं |

यह सिंचाई यंत्र सब्सिडी पर लेने हेतु किसान कर सकते हैं आवेदन

किसान इन योजना के तहत कर सकते हैं आवेदन

बुंदेलखंड विशेष पैकेज योजना-दलहन के अंतर्गत 6 जिलों (सागर, दमोह ,पन्ना छतरपुर ,टीकमगढ़ ,निवाड़ी ) में सिंचाई उपकरण (पाइपलाइन ,स्प्रिंकलर ,विद्युत पम्प सेट) के तहत आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन एवं ऑइल पाम) के अंतर्गत सभी जिलों में  (पाइपलाइन सेट , स्प्रिंकलर सेट , विद्युत पम्प सेट) एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (धान) के अंतर्गत 8 जिलों (कटनी , मंडला , डिंडोरी , दमोह , पन्ना , रीवा , सीधी , अनूपपुर) में (पाइपलाइन सेट , विद्युत पम्प सेट) के लिए  किसान आवेदन कर सकते हैं |

यह भी पढ़ें   इस तरह खेत में ही बनेगी खाद, कृषि विभाग ने किसानों को दी सलाह

सिंचाई उपकरणों पर दी जाने वाली सब्सिडी

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) तिलहन योजना एवं राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन वर्ष 2020-21- इस योजना के तहत किसानों को पाइप लाइन सेट 50 प्रतिशत अनुदान पर, पम्प सेट पर 50 प्रतिशत का अनुदान, स्प्रिंकलर सेट पर लघु/सीमांत कृषक – समस्त वर्ग के लघु/सीमांत कृषको हेतु इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान देय हैं | अन्य कृषक – समस्त वर्ग के अन्य कृषको हेतु इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान देय हैं | इसके अतिरिक्त किसान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर भी दी जाने वाली सब्सिडी एवं कृषक अंश की जानकारी भी देख सकते हैं |

सिंचाई यंत्र अनुदान पर लेने हेतु किसान कब कर सकेगें आवेदन

राज्य के किसान योजना के तहत जारी जिलेवार लक्ष्यों के तहत दिनांक 22 जून 2021 दोपहर 12 बजे से 04 जुलाई 2021 तक पोर्टल पर अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरूद्ध लॉटरी दिनांक 05 जुलाई 2021 को सम्पादित की जायेगी। लॉटरी में चयनित कृषकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची दोपहर 05 बजे पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी | चयनित किसान दिए गए सिंचाई उपकरण अनुदान पर ले सकते हैं |

यह भी पढ़ें   किसान अधिकृत विक्रेता से ही खरीदें खाद-बीज और दवा, साथ ही लें पक्का बिल

सिंचाई यंत्र आवेदन करते समय यह दस्तावेज साथ रखें

  • आधार कार्ड की कॉपी
  • बैंक पासबुक के प्रथम प्रष्ठ की कॉपी
  • जाति प्रमाण पत्र ( केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों हेतु )
  • बिजली कनेक्शन का प्रमाण जैसे बिल सिंचाई यंत्र

सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन

मध्यप्रदेश के किसान दिए गए सिंचाई यंत्रों हेतु ऑनलाइन आवेदन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कर सकते हैं | किसान मोबाइल पर OTP (वन टाइम पासवर्ड) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं | किसान कही से भी अपने मोबाइल अथवा कंप्यूटर के माध्यम से आवेदन भर सकेंगे। आवेदन अंतर्गत भरे गए मोबाइल नंबर पर कृषको को एक ओ.टी.पी (OTP) प्राप्त होगा। इस OTP के  माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत हो सकेंगे। पोर्टल अंतर्गत आगे सम्पादित होने वाली सभी प्रक्रियाओं में भी बायोमेट्रिक के स्थान पर OTP व्यवस्था लागू होगी।

पाइपलाइन सेट, स्प्रिंकलर सेट एवं विद्युत पम्प सेट सब्सिडी पर लेने हेतु आवेदन करने के लिए क्लिक करें

download app button
google news follow
whatsapp channel follow

Must Read

14 टिप्पणी

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
यहाँ आपका नाम लिखें

Latest News