back to top
शनिवार, अप्रैल 27, 2024
होमकिसान समाचारकिसानों को डीजल खरीद पर दिया जाएगा अनुदान, अभी करें आवेदन

किसानों को डीजल खरीद पर दिया जाएगा अनुदान, अभी करें आवेदन

डीजल अनुदान हेतु आवेदन 2023

इस वर्ष देश में अभी तक मानसून का वितरण असामान्य हैं। देश में जहां उत्तरपश्चिम के कई राज्य बाढ़ की चपेट में है तो वहीं उत्तरपूर्व के कई राज्य सूखे का सामना कर रहे हैं। सूखे से सामना करने वाले राज्यों में बिहार राज्य भी शामिल है। सूखे के चलते किसान जहां धान की रोपाई नहीं कर पा रहे हैं तो वहीं तैयार की गई धान की नर्सरी भी अब सूखने लगी है। ऐसे में राज्य सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए सिंचाई हेतु डीजल पर अनुदान देने के निर्णय लिया है।

बिहार सरकार इस वर्ष फिर से किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए खरीफ डीजल अनुदान 2023-24 योजना लेकर आई है। जिसके तहत किसानों को डीजल की खरीदी पर अनुदान दिया जाएगा ताकि किसान समय पर फसलों की सिंचाई कर सकें साथ ही किसानों को 12 घंटे बिजली भी उपलब्ध कराई जाएगी।

डीजल पर कितना अनुदान (Subsidy) दिया जाएगा?

बिहार सरकार ने खरीफ फसल की सिंचाई हेतु डीजल पर अनुदान हेतु योजना शुरू कर दी है। योजना के अंतर्गत किसानों को सिंचाई के लिए प्रति लीटर 75 रूपये की अनुदान दिया जाएगा। किसान को यह अनुदान प्रति एकड़ 10 लीटर के डीजल खरीद के लिये दिया जाएगा, जो राशि के रूप में 750 रूपये प्रति एकड़ होगा। फसलों के अनुसार सिंचाई की आवश्यकता के अनुसार डीजल की खपत अलगअलग होने के करण अनुदान राशि भी अलगअलग तय की गई है।

धान का बीचडा तथा जूट की खेती के लिए किसान को 2 सिंचाई के लिए अनुदान दिया जा रहा है। किसान धान तथा जूट के लिए प्रति एकड़ 20 लीटर के लिए अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जो राशि के रूप में 1500 रूपये प्रति एकड़ है। वहीं खड़ी फसल में धान, मक्का अन्य खरीफ फसलों के अन्तर्गत दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधे की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 30 लीटर यानि 2,250 रूपये प्रति एकड़ है का अनुदान दिया जाएगा। एक किसान परिवार को अधिकतम 08 एकड़ भूमि के लिए अनुदान दिया जाएगा। किसान एक समय में एक ही पटवन के लिए आवेदन कर सकेंगे।

यह भी पढ़ें   धान की खेती करने वाले किसान जुलाई महीने में करें यह काम, मिलेगी भरपूर पैदावार

डीजल अनुदान योजना का इन किसानों को दिया जाएगा लाभ?

योजना राज्य प्रायोजित है इसलिए इसके अंतर्गत बिहार के सभी किसान पात्र है। योजना के अनुसार किसानों को तीन भागों में बांटा गया है। आवेदक कृषक स्वयं, बटाईदार, स्वयं + बटाईदार में से किसी एक की पात्रता रखने वाले किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा।

  • स्वयं की स्थिति में किसान थाना नंबर, खाता नंबर, खसरा नंबर, कुल सिंचित रकवा, अगलबगल के किसानों के दो नाम के प्रविष्टि के साथसाथ भूमि दस्तावेज तथा डीजल पावती अपलोड करना होगा।
  • बटाईदार की स्थिति में किसान खेसरा नंबर, कुल सिंचाई रकवा और अगलबगल के किसानों के दो नाम और उनके द्वारा हस्ताक्षर दस्तावेज तथा कंप्यूराइज्ड / डिजिटिल पावती अपलोड करेंगे।
  • स्वयं + बटाईदार की स्थिति में किसान स्वयं के लिए थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकवा, अलगबगल के किसानों के दो नाम के प्रविष्टि के साथसाथ भूमि दस्तावेज और सत्यापित दस्तावेज तथा डीजल पावती अपलोड करेंगे और बटाईदार के लिए खेसर नंबर, कुल सिंचाई रकवा, अगलबगल के किसानों के दो नाम के प्रविष्टि के साथसाथ हस्ताक्षरित दस्तावेज तथा कंप्यूटराइज्ड / डिजिटल डीजल पावती अपलोड करेंगे।
  • वैसे किसान, जो दुसरे की जमीन पर खेती करते हैं (गैररैयत), उन्हें प्रमाणित / सत्यापित करने के लिए सम्बन्धित वार्ड सदस्य/ वार्ड पार्षद/ मुखिया/ सरपंच/ पंचायत समिति में से किसी एक सदस्य एवं कृषि समन्वयक के द्वारा पहचान की जाएगी।
यह भी पढ़ें   सरकार ने 5 लाख 60 हजार किसानों को जारी किया 258 करोड़ रुपये का बीमा क्लेम

किसानों को यहाँ से खरीदना होगा डीजल

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक डीजल की खरीदी मान्यता प्राप्त पेट्रोल पम्प जो बिहार राज्य के अन्तर्गत आता है करना होगा। दुसरे राज्य से खरीदे गये डीजल की रसीद पर योजना के लिए अपात्र हो जाएंगे। इसके अलावा डीजल की रसीद डिजिटल होना चाहिए, जिसमें किसान का 13 अंक का पंजीकरण संख्या का अंतिम दस अंक अंकित हो, मान्य होगा। अगर किसी कारणवश पेट्रोल पंप द्वारा अंक अंकित नहीं किया जाता हो तो किसान स्वयं पंजीकरण का अंतिम 10 अंक अभिश्रय पर अंकित कर हस्ताक्षर करेंगे तथा आवेदन के साथ अपलोड करेंगे।

डीजल पावती रसीद पर किसानों का पूर्ण दस्तखत अथवा अंगूठा का निशान होना अनिवार्य है। डीजल पावती रसीद पर अंगूठा का निशान देने की स्थिति में उस पर कृषि समन्वयक का सत्यापन कराकर ही किसान आवेदन करें।

किसान डीजल अनुदान के लिए आवेदन कहाँ करें?

डीजल खरीफ अनुदान योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। राज्य के इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिये 22 जुलाई 2023 से 30 अक्टूबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसान यह आवेदन कृषि विभाग, बिहार सरकार की वेबसाईट या DBT in agriculture पोर्टल https://dbtagriculture.bihar.gov.in पर डीजल अनुदान के लिए आवेदन करें। डीजल अनुदान की राशि आवेदक से जुड़े बैंक खाते में ही अंतरित की जायेगी।

किसान बैंक खाता आधार एवं NPCI से लिंक है या नहीं, इसकी पुष्टि के लिए https://resident.uidai.gov.in/bank-mapper लिंक पर क्लिक करें। किसान आवेदन में अपना नाम और अपने पिता /पति का नाम आधार में अंकित नाम के अनुसार ही डालें।

डीजल अनुदान 2023 हेतु आवेदन करने के लिए क्लिक करें

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
यहाँ आपका नाम लिखें

ताजा खबरें

डाउनलोड एप