50 प्रतिशत तक के अनुदान पर कृषि यंत्र हेतु आवेदन
सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न योजनओं के तहत सब्सिडी पर कृषि यंत्र दिए जाते हैं | वितीय वर्ष 2020-21 समाप्त होने को है ऐसे में जिन राज्य सरकारों के द्वारा अभी तक योजनाओं के तहत लक्ष्य की पूर्ती नहीं की गई है उन्हें अब पूरा किया जा रहा है | ऐसे ही कृषि विभाग उत्तरप्रदेश द्वारा कृषि यंत्रीकरण की विभिन्न योजनओं में कृषि यंत्र/कस्टम हायरिंग सेंटर पर विभिन्न जनपदों में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसानों से इस वित्त वर्ष में आवेदन आमंत्रित किये गए हैं | इच्छुक किसान इन सभी कृषि यंत्रों के लिए अभी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |
किसान यह कृषि यंत्र सब्सिडी पर लेने हेतु कर सकते हैं आवेदन
आवेदन यंत्रों के प्रकार:- किसानों कृषि यंत्र देने के लिए विभिन्न कृषि यंत्रों को जारी कर दिया गया है, जिसे किसान आसानी से सब्सिडी पर प्राप्त कर सकता है | यह कृषि यंत्र इस प्रकार है :-
- हैरो
- कल्टीवेटर
- मिनी राइस मिल
- पॉवर टिलर
- लेजर लैंड लेवलर
- मल्टी क्रॉप थ्रेशर
- पॉवर चेफ कटर
- ट्रेक्टर माउंटेड स्प्रेयर
- डिस्क प्लाऊ
- आयल मिल विथ फ़िल्टर प्रेस
- रोटावेटर
- स्ट्रॉ रीपर
- पैकिंग मशीन
- आलू खुदाई मशीन
- कस्टम हायरिंग केंद्र इत्यादि
कृषि यंत्रों पर दी जाएगी 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी
उत्तर प्रदेश के किसानों को यह सभी कृषि यंत्र अनुदान पर दिए जा रहे है | इसके लिए राज्य सरकार ने दो प्रकार की सब्सिडी व्यवस्था की है | अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति, लघु, सीमान्त एवं महिला कृषकों के लिए राज्य सरकार के तरफ से 50 प्रतिशत कि सब्सिडी पर कृषि यंत्र ले सकेगें वहीँ अन्य श्रेणी के किसानों को 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी |
कृषि यंत्र अनुदान हेतु कैसे करें
- आवेदन अनुदान प्राप्त करने हेतु किसान भाईयों / बहनों का विभाग पोर्टल पर पंजीकरण आवश्यक है |
- जिन किसानों का पूर्व से पंजीकरण नहीं है, वह अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, मोबाईल नं. और खतौनी के साथ अपने विकासखण्ड के राजकीय कृषि बीज भण्डार प्रभारी अथवा जनपद के उप कृषि निदेशक कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं |
- पंजीकृत किसान द्वारा कृषि यंत्र पर अनुदान के लिए विभागीय पोर्टल upagriculture.com पर दिये गये लिंक यंत्र पर अनुदान हेतु पर क्लिक करने के पश्चात अपना आधार नंबर और मोबाईल नंबर डालने पर ओ.टी.पी. मोबाईल नम्बर प्राप्त होगा |
- ओ.टी.पी. सत्यापन के उपरान्त टोकन जनरेट होगा तथा बैंक में जमा की जाने वाली धनराशी का चालान फ़ार्म प्राप्त होगा |
- चालान फ़ार्म में दी गई अवधि के अन्दर जमानत धनराशी अपने नजदीकी यूनियन बैंक के किसी भी शाखा में जमा करनी होगी |
- जनपदवार – यंत्रवार निर्धारित लक्ष्यों तक ही टोकन जनरेट होंगे |
- निर्धारित लक्ष्यों तक टोकन जनरेट होने के बाद एक प्रतीक्षा सूचि भी बनाई जायेगी, जो स्वीकृत किसानों के यंत्र नहीं लेने की स्थिति में उपयोग में लाई जाएगी |
कृषि यंत्र अनुदान पर लेने के लिए दिशा निर्देश
- पूरे प्रदेश में किसानों को “पहले आओ पहले पाओ” के सिद्धांत पर किसी भी जनपद का कोई भी कृषक यंत्रवार निर्धारित लक्ष्य की सीमा के अंतर्गत यंत्र प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे |
- प्री बुकिंग एवं टोकन जनरेशन के लिए किसान अपने ही मोबाइल नम्बर का इस्तेमाल करें | अपना मोबाइल नम्बर उपलब्ध न होने की स्थिति में परिवार के ब्लड रिलेशन का भी मोबाइल नम्बर इस्तेमाल कर सकते हैं | सत्यापन में किसी अन्य का मोबाइल नम्बर पाए जाने पर अनुदान नहीं दिया जायेगा |
- किसी डीलर का मोबाइल नम्बर उपयोग कर टोकन जनरेट किये जाने की स्थिति में सम्बंधित किसान अनुदान निरस्त करने के साथ ही सम्बंधित डीलर को ब्लैक लिस्ट किया जायेगा |
- प्री बुकिंग वाले लाभार्थियों को “आपकी बुकिंग स्वीकार कर ली गई है” का सन्देश भेजा जायेगा तथा योजना के अंतर्गत बजट की उपलब्धता के आधार पर टोकन कन्फर्म करने का सन्देश अलग से भी मोबाइल नम्बर पर प्रेषित किया जायेगा |
कृषि यंत्रों एवं कस्टम हायरिंग सेण्टर हेतु प्री बुकिंग/ टोकन प्रक्रिया
किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार दिए गए कृषि यंत्रों/ कस्टम हायरिंग सेण्टर में से कोई भी कृषि यंत्र विभागीय वेबसाइट पारदर्शी किसान सेवा योजना पोर्टल www. upagriculture.com पर यंत्र टोकन निकलना होगा | किसान पोर्टल अपर आवेदन प्री बुकिंग/ टोकन जनरेट कर 5 दिनों के अन्दर चालान के माध्यम से अपने नजदीकी यूनियन बैंक के किसी भी शाखा में सम्बंधित कृषि यंत्र हेतु निर्धारित जमानत धनराशी जमा करनी होगी |
कृषि यंत्र अनुदान के लिए जमानत राशि
किसानों को कृषि यंत्र प्राप्त करने के लिए जमानत राशि जमा करना होगा | इसके लिए राज्य सरकार ने जमानत राशि कि सीमा जारी की है | यह जमानत राशी इस प्रकार है :-
- 10 हजार या उससे कम राशि के सब्सिडी या अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिए शून्य रुपये कीजमानत राशि जमा करना होगा अर्थात ऐसे यंत्रों के लिए किसानों को किसी प्रकार की जमानत राशि नहीं देनी होगी |
- दस हजार रुपये से अधिक तथा 1 लाख रुपये तक के अनुदान वाले कृषि यंत्रों हेतु किसान को 2500 रूपये तक की जमानत राशि जमा करना होगा |
- 1 लाख रूपये से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों हेतु किसान को 5,000 रूपये तक की जमानत राशी जमा करना होगा |
जमानत धानराशि का चलान जमा करना होगा
किसानों को जमानत धनराशि जमा करने के लिए 5 दिन का समय मिलेगा इसके बाद किसानों को 21 दिन के अन्दर कृषि यंत्र को खरीदकर पोर्टल पर बिल अपलोड करना अनिवार्य होगा | तदुपरान्त लाभार्थी द्वारा क्रय किये कृषि यंत्रों के सत्यापन आदि के उपरांत डी.बी.टी. के माध्यम से नियमानुसार अनुदान का भुगतान किया जायेगा |
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सर जब भी आवेदन होंगे तब जानकारी दी जाएगी |