किसान कृषि यंत्रों पर सब्सिडी लेने के लिए अभी आवेदन करें

krishi yantra anudan

कृषि यंत्र अनुदान हेतु आवेदन

ट्रैक्टर एवं अन्य सभी प्रकार के कृषि यंत्र सब्सिडी

वित्त वर्ष 2020–21 में संभवतः पहली बार किसी राज्य ने कृषि यंत्र पर अनुदान देने का फैसला लिया है | पहले कोविड–19 उससे उपजे हालत के कारण देश भर में लॉक डाउन के कारण सभी योजना स्थगित की हुई है | लॉक डाउन के 4 चरण में कृषि क्षेत्र की लगभग सभी गतिविधियों को छूट दी गई है साथ ही खरीफ मौसम कि शुरुआत भी हो चुकी है | इसको देखते हुए हरियाणा राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों के लिए सब्सिडी पर कृषि यंत्र दे रही है | यह सभी कृषि यंत्र ट्रेक्टर चालित होने के कारण उन सभी किसानो को लाभ होगा जिनके पास ट्रेक्टर है | किसान समाधान किसानों के लिए कृषि यंत्र कि पूरी जानकरी लेकर आया है |

क्या है कृषि यंत्र अनुदान पर लेने की प्रक्रिया

हरियाणा राज्य के सभी जिले के किसानों के द्वारा लॉक डाउन के पहले से आवेदन किये गए थे | जिन किसानों ने पिछले 4 वर्षों के दौरान कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ अभी तक नहीं लिया है तथा जिनके पास पंजीकृत ट्रैक्टर है (केवल ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्रो हेतु) वे बिना परमिट लिए विभाग की साईट पर खरीदे गए यंत्र का बिल, ईवे-बिल, कृषि यंत्र की फोटो व स्वघोषणापत्र (पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में डीलर और किसान के हस्ताक्षर सहित) आगामी 15 जून 2020 तक विभागीय साइट पर अपलोड करना होगा। आवेदन करने से पहले आप के पास पंजीकृत ट्रेक्टर होना जरुरी है | ट्रेक्टर नहीं होने के स्थिति में किसान आवेदन नहीं कर सकते हैं |

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कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवश्यक दस्तावेज

जिन किसानों ने पिछले 4 वर्षों के दौरान कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ अभी तक नहीं लिया है तथा जिनके पास पंजीकृत ट्रैक्टर है (केवल ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्रो हेतु) वे बिना परमिट लिए विभाग की साईट https://www.agriharyanacrm.com/ पर खरीदे गए यंत्र का बिल, ईवे-बिल, कृषि यंत्र की फोटो व स्वघोषणा पत्र कृषि विभाग की साईट पर अपलोड करना होगा |

  • अनुसूचित जाती या अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड कि कॉपी
  • पैन कार्ड
  • आँनलाइन आवेदन करने कि रसीद
  • स्वघोषणा पत्र
  • बैंक पासबुक की कॉपी
  • तथा ट्रेक्टर के पंजीकरण कि कॉपी

दस्तावेज तैयार करके अपने पास रखने होंगे, जबकि खरीदी गई मशीन का विभाग द्वारा भोतिक सत्यापन किया जाएगा | तब वे दस्तावेज जमा करवाए जायेंगे | अगर दस्तावेज में किसी प्रकार की कोई कमी अथवा गलत जानकारी पाई गई तो सम्बन्धित किसान अनुदान का पात्र नहीं होगा |

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी लेने के लिए यहाँ करें आवेदन

जिन किसानों ने विभाग के पोर्टल पर कृषि यंत्रों पर अनुदान लेने के लिए 20 फरवरी से 29 फरवरी 2020 तक ऑनलाइन आवेदन किया था, उनके आवेदनों (लेजर लैंड लेवलर के आवेदन को छोड़कर) को हरियाणा सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है | लेजर लैंड लेवलर के लिए पहले से आवेदन किए हुए किसान को दुबारा आवेदन करना होगा | अधिक जानकारी के लिए अपने जिला के उप कृषि निदेशक / सहायक कृषि अभियंता के कार्यायल में संपर्क कर सकते हैं | किसान पहले किये हुए आवेदन में सुधार भी कर सकते हैं इसके आलावा पोर्टल से स्व घोषणा पत्र को डाउनलोड कर उसकी कॉपी जमा करनी होगी | अधिक जानकारी के लिए किसान 0172 – 2571553, 0172 – 2571544, 099158-62026, 1800-180-1551 नम्बर पर समपर्क कर सकते हैं या [email protected], [email protected], पर ई-मेल भी कर सकते हैं |

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कृषि यंत्रों पर अनुदान लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करें

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