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किसान 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने के लिए आवेदन करें

कृषि यंत्र अनुदान हेतु आवेदन

किसानों को अनुदान पर कृषि यन्त्र देने के लिए सम्पूर्ण देश में सब मिशन ओन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना का क्रियान्वन किया जा रहा है | वित्तीय वर्ष 2020-21 में किसानों को दिये जाने वाले कृषि यंत्रों के लिए कृषि यंत्र हेतु आवेदन कई राज्यों के द्वारा प्रारंभ कर दिए गए हैं | कोविड–19 के दौरान लॉक डाउन ख़त्म होते ही राज्य सरकारों द्वारा किसानों से आवेदन मांगे जा रहे हैं | इस बार कुछ ऐसे कृषि यंत्रों को भी शामिल किया गए है जिससे किसानों को रोजगार प्राप्त हो सके | उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों को सब मिशन ओन एग्रीकल्चरल मैकेमाइजेशन योजनांतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान दे रही है | उत्तर प्रदेश में इस वित्तीय वर्ष में पहली बार कृषि यंत्रों पर अनुदान देने हेतु आवेदन मांगे गए हैं |

किसान यह कृषि यंत्र सब्सिडी पर लेने हेतु कर सकते हैं आवेदन

यंत्रों के प्रकार:- किसानों कृषि यंत्र देने के लिए विभिन्न कृषि यंत्रों को जारी कर दिया गया है , जिसे किसान आसानी से सब्सिडी पर प्राप्त कर सकता है | यह कृषि यंत्र इस प्रकार है :-

  • हस्त चालित स्प्रैयर
  • शक्ति चालित स्प्रैयर
  • एम.बी.पलाऊ
  • लेजर लैंड लेवलर
  • हैरो कल्टीवेटर
  • रिजर
  • मल्टीक्राप थ्रेसर
  • पावर आपरेटेड चैफ कटर
  • स्ट्रा रीपर
  • मिनी राईस मिल
  • मिलेट मिल
  • मिनी दाल मिल
  • आँयल मिल विद फिल्टर प्रेस
  • पैकिंग मशीन
  • रोटावेटर
  • रेज्ड बेड प्लान्टर
  • पावर टिलर
  • कम्बाइन हार्वेस्टर सुपर
  • एम.एम.एस
  • राइस ट्रान्सप्लान्टर एवं योजनान्तर्गत निर्धारित अन्य यंत्र |

 कृषि यंत्रों पर दी जाएगी 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी

उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए कृषि यंत्र सब्सिडी पर दिए जा रहा है | इसके लिए राज्य सरकार ने दो प्रकार का सब्सिडी व्यवस्था की है | अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति, लघु, सीमान्त एवं महिला कृषकों के लिए राज्य सरकार के तरफ से 50 प्रतिशत कि सब्सिडी पर कृषि यंत्र ले सकेगें वहीँ अन्य श्रेणी के किसानों को 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी |

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कृषि यंत्र अनुदान के लिए जमानत राशि

किसानों को कृषि यंत्र प्राप्त करने के लिए जमानत राशि जमा करना होगा | इसके लिए राज्य सरकार ने जमानत राशि कि सीमा जारी की है | यह जमानत राशी इस प्रकार है :-

  1. 10 हजार या उससे कम राशि के सब्सिडी या अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिए शून्य रुपये कीजमानत राशि जमा करना होगा अर्थात ऐसे यंत्रों के लिए किसानों को किसी प्रकार की जमानत राशि नहीं देनी होगी |
  2. 10 हजार रुपये से अधिक तथा 1 लाख रुपये तक के अनुदान वाले कृषि यंत्रों हेतु किसान को 2500 रूपये तक की जमानत राशि जमा करना होगा |
  3. 1 लाख रूपये से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों हेतु किसान को 5,000 रूपये तक की जमानत राशी जमा करना होगा |

कृषि यंत्र अनुदान हेतु कैसे करें आवेदन

  1. अनुदान प्राप्त करने हेतु किसान भाईयों / बहनों का विभाग पोर्टल पर पंजीकरण आवश्यक है |
  2. जिन किसानों का पूर्व से पंजीकरण नहीं है, वह अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, मोबाईल नं. और खतौनी के साथ अपने विकासखण्ड के राजकीय कृषि बीज भण्डार प्रभारी अथवा जनपद के उप कृषि निदेशक कार्यालय से सम्पर्क करें |
  3. पंजीकृत किसान द्वारा कृषि यंत्र पर अनुदान के लिए विभागीय पोर्टल upagriculture.com पर दिये गये लिंक यंत्र पर अनुदान हेतु पर क्लिक करने के पश्चात अपना आधार नंबर और मोबाईल नंबर डालने पर ओ.टी.पी. मोबाईल नम्बर प्राप्त होगा |
  4. ओ.टी.पी. सत्यापन के उपरान्त टोकन जनरेट होगा तथा बैंक में जमा की जाने वाली धनराशी का चालान फ़ार्म प्राप्त होगा |
  5. चालान फ़ार्म में दी गई अवधि के अन्दर जमानत धनराशी अपने नजदीकी यूनियन बैंक के किसी भी शाखा में जमा करनी होगी |
  6. जनपदवार – यंत्रवार निर्धारित लक्ष्यों तक ही टोकन जनरेट होंगे |
  7. निर्धारित लक्ष्यों तक टोकन जनरेट होने के बाद एक प्रतीक्षा सूचि भी बनाई जायेगी, जो स्वीकृत किसानों के यंत्र नहीं लेने की स्थिति में उपयोग में लाई जाएगी |
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जमानत धानराशि का चलान जमा करना होगा

जमानत धनराशि का चालान जमा करने के 45 दिन के अंदर कृषि यंत्र क्रय करके बिल एवं आवश्यक अभिलेख विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने होंगे अथवा जनपदीय उपकृषि निदेशक कार्यालय में अपलोड कराने हेतु उपलब्ध कराना होगा | तदुपरान्त लाभार्थी द्वारा क्रय किये कृषि यंत्रों के सत्यापन आदि के उपरांत डी.बी.टी. के माध्यम से नियमानुसार अनुदान का भुगतान किया जायेगा |

कृषि यंत्र अनुदान हेतु टोकन जनरेट करने के लिए क्लिक करें

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64 टिप्पणी

    • सर जिस बैंक में सम्मान निधि का पैसा आ रहा है वहां से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाएं | उस पर आप कृषि कार्यों एवं पशुपालन के लिए लोन ले सकते हैं |

    • पहले जब आवेदन हों तब आवेदन करें चयन होने पर आप ले सकते हैं | बाद में बिल अपलोड करें सत्यापन के बाद आपको सब्सिडी दे दी जाएगी | अधिक जानकारी के लिए अपने जिले या ब्लाक के कृषि विभाग में सम्पर्क करें |

    • सर दी गई लिंक पर पंजीकरण करें. टोकन जनरेट करें | यदि यंत्र के लिए जमानत राशि की आवश्यकता हो तो जमा करें | अधिक जानकारी के लिए अपने जिले या ब्लाक के कृषि विभाग में संपर्क करें |

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