प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
किसान भाइयों खरीफ फसल की बुआई का समय चल रहा है एवं खरीफ सीजन हेतु फसल बीमा करवाने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है | ऐसे में जो ऋणी किसान है अर्थात जो किसानों ने फसली ऋण बैंक से ले रखा है उनका बीमा तो स्वत्तः ही हो जाता है परन्तु यह बीमा किसान के खाते में से कटता है | इस बार राजस्थान सरकार सहकारिता को लगातार बढ़ाबा दे रही है इसके लिए राजस्थान सरकार ने सहकारी बैंकों से लोन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था भी की है साथ ही सरकार ने यह घोषणा की है की जो किसान सहकारी बैंकों से इस साल खरीफ फसली ऋण के लिए ऑनलाईन पंजीयन करा लिया है, उन सभी किसानों का 29 जुलाई से पहले सरकार द्वारा फसल बीमा करा दिया जायेगा। भारत सरकार द्वारा जैसे ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पोर्टल चालू किया जायेगा वैसे ही किसानों की फसल बीमा राशि जमा करा दी जायेगी।
सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना ने बुधवार को राज्य विधानसभा में कहा कि राजस्थान सरकार कृषि (ग्रुप- 1) विभाग की अधिसूचना 17 जुलाई 2019 के अनुसार खरीफ फसल 2019 के लिए प्रधानमंत्री फसली बीमा योजना के अंतर्गत 31 जुलाई 2019 तक किसानों का बीमा करवाया जाना अपेक्षित है। योजना के अनुसार ऋणी किसानों का बीमा बैंकों के द्वारा अनिवार्य रूप से करवाया जाना है एवं अऋणी किसानों के लिए यह बीमा ऎच्छिक है। जो अऋणी किसान फसल बीमा करवाना चाहता है, वह बैंक से सम्पर्क कर फसली बीमा करवा सकता है।
जिन किसानों का ऋण माफ हुआ है उनका बीमा कैसे होगा ?
राजस्थान में सहकारी बैंको के द्वारा अल्पकालीन फसली ऋण की अवधि अप्रेल माह से अगस्त माह तक निर्धारित है। गत वर्ष इस अवधि को 15 सितम्बर तक बढ़ा दिया गया था। योजना के प्रावधान के अनुसार जुलाई 2019 के पश्चात जिन किसानों के द्वारा फसली ऋण प्राप्त किया जायेगा उनका बीमा बैंकों के द्वारा ऋणी किसानों के रूप में नहीं करवाया जा सकेगा ऎसे किसानों को अऋणी किसान के रूप में ही बीमा करवाना पड़ेगा।
फसल बीमा करने की दिनांक 31 जुलाई नजदीक व अंतिम होने को ध्यान में रखते हुए समस्त रजिस्टे्रशन कराने वाले किसानों को एस.एम.एस द्वारा सूचना भिजवा दी गई है कि वे बैंक में उनके हिस्से का अंश जमा कराकर बीमा करा लेवें। उन्हें ऋण मिलने में कोई संदेह नहीं है।