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सरकार किसानों और युवाओं को दे रही है ड्रोन उड़ाने के लिए प्रशिक्षण, 19 फरवरी तक करें आवेदन

ड्रोन संचालन के लिए प्रशिक्षण

फसलों की लागत कम करने, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार खेती में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा कई नई योजनाएँ भी शुरू की गई हैं। ऐसे में ड्रोन संचालन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार का सृजन के साथ ही किसानों को उनके नजदीक ड्रोन की सुविधा दी जा सके इसके लिए सरकारों के द्वारा युवाओं, महिलाओं एवं किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस कड़ी में हरियाणा सरकार राज्य के किसानों और युवाओं को ड्रोन संचालन के लिए प्रशिक्षण देने जा रही है।

हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा हरियाणा में ड्रोन के उपयोग से खेती के कार्य में नई तकनीक के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए नि:शुल्क ड्रोन प्रशिक्षण दिया जा है। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन माँगे गये हैं।

ड्रोन प्रशिक्षण के लिए कितनी फीस लगेगी

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों तथा युवकों को ड्रोन चलाने का नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण दसवीं पास युवक, जिसकी आयु 18 से 45 वर्ष तक की होगी उन्हें दिया जाएगा। साथ ही प्रशिक्षण के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) एवं किसान उत्पादक संगठन (एफ़पीओ) के सदस्य भी आवेदन कर सकते हैं।

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प्रवक्ता ने बताया कि लाभार्थियों का चयन संबंधित जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के माध्यम से निर्धारित चयन प्रक्रिया के द्वारा किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 19 फरवरी, 2024 है।

ड्रोन प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

आवेदन के समय इच्छुक आवेदकों को कुछ आवश्यक दस्तावेज अपने पास रखना होगा। इसमें पहचान पत्र जैसे पासपोर्ट/ राशन कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड में से किसी एक की कॉपी आवेदन के समय अपलोड करनी होगी। इसके अलावा परिवार पहचान पत्र, शैक्षणिक योग्यता के लिए सर्टिफिकेट, CHC/ FPO के सदस्यों को (DDA सर्टिफिकेट) आदि की आवश्यकता होगी।

ड्रोन प्रशिक्षण के लिए आवेदन कहाँ करें?

हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण द्वारा राज्य के युवाओं और किसानों को ड्रोन संचालन के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इच्छुक व्यक्ति परिवार पहचान पत्र की मदद से विभागीय वेबसाइट agriharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना से जुड़ी विशेष जानकारी के लिए किसान अपने जिले के कृषि उप-निदेशक व सहायक कृषि अभियंता से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हरियाणा कृषि विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर कॉल कर सकते हैं।

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