ग्रीन हाउस एवं शेड नेट हाउस अनुदान
देश में प्रति वर्ष प्राकृतिक आपदाओं एवं कीट बीमारियों से किसानों की फसलों को काफी नुकसान होता है। किसानों को होने वाले इस नुकसान से फसलों के उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ता है, ऐसे में सरकार विभिन्न उपज की उपलब्धता साल भर कराने एवं प्राकृतिक आपदाओं को कम करने के लिए संरक्षित खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए सरकार द्वारा ग्रीन हाउस एवं शेड नेट हाउस पर किसानों को भारी सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। किसान ग्रीन हाउस तथा शेड नेट हाउस निर्मित कर कम क्षेत्रफल में अधिक तथा बेहतर गुणवत्ता वाली उपज प्राप्त कर सकते हैं।
संरक्षित खेती की उपयोगिता को देखते हुए राजस्थान सरकार राज्य में खेती को प्राकृतिक प्रकोपों और अन्य समस्याओं से बचाने तथा जल संरक्षण के लिए प्रदेश के किसानों को अपने खेतों में ग्रीन हाउस तथा शेडनैट हाउस लगाने के लिए 95 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है।
ग्रीन हाउस और शेडनैट हाउस पर कितना अनुदान Subsidy दिया जाएगा
राजस्थान के संयुक्त निदेशक उद्यान ने बताया कि ग्रीन हाउस एवं शेडनैट हाउस के निर्माण पर सामान्य किसानों को इकाई लागत का 50 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जा रहा है। इसी प्रकार प्रदेश के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को 70 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष की बजट घोषणा में अनुदान की राशि बढ़ाते हुए अधिसूचित जनजाति क्षेत्र के सभी कृषकों तथा प्रदेश के समस्त लघु, सीमांत कृषकों को 95 प्रतिशत तक का अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
4 हजार वर्ग मीटर तक के ग्रीन हाउस और शेडनैट हाउस पर दिया जाएगा अनुदान
संयुक्त निदेशक उद्यान श्री बी.आर. कड़वा ने कहा कि किसानों को 500 वर्ग मीटर में ग्रीन हाउस स्थापित करने के लिए 1060 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 500 से 1008 वर्ग मीटर के लिए 935 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 1008 से 2080 वर्ग मीटर के लिए 890 रुपये तथा 2080 से 4000 वर्ग मीटर पर 844 रुपये प्रति वर्ग मीटर इकाई लागत के आधार पर पात्रता अनुसार 50, 70 अथवा 95 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है। इसी प्रकार शेडनैट हाउस स्थापित करने के लिए एक हजार से 4 हजार वर्ग मीटर पर 710 रुपये प्रति वर्गमीटर लागत के आधार पर नियमानुसार अनुदान दिया जाता है।
इस वर्ष 30 हजार किसानों को दिया जाएगा अनुदान
राजस्थान सरकार ने राज्य में संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए आगामी 2 वर्षों में 60 हजार किसानों को एक हजार करोड़ रुपए का अनुदान देने का लक्ष्य रखा है। इसमें राज्य सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष 2023-24 में 30 हजार किसानों को 501 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष की बजट घोषणा के अनुसार राज्य में 36 लाख वर्ग मीटर ग्रीन हाउस और 10 लाख वर्ग मीटर शैडनेट हाउस स्थापित कर कृषकों को लाभान्वित किया जाएगा।
ग्रीनहाउस में खेती करने से क्या लाभ होता है?
किसान विशेषकर बागवानी फसलों के लिये ग्रीन हाउस और शेडनैट में खेती कर रहे हैं। ग्रीनहाउस बहुत अधिक गर्मी या सर्दी से फसलों की रक्षा करते हैं, ओलावृष्टि औऱ अतिवृष्टि से पौधों की ढाल बनते हैं और कीटों को बाहर रखने में मदद करते हैं। प्रकाश, तापमान एवं पोषक तत्व नियंत्रण की वजह से ग्रीनहाउस मौसम की विपरीत परिस्थितियों में ज्यादा मुनाफा देता है। जिससे पारंपरिक खेती की तुलना में संरक्षित खेती से उत्पादन एवं गुणवत्ता में कई गुना वृद्धि हुई है।
इस तकनीक से गैर-मौसमी फसलें उगाने में भी मदद मिलती है, जिनका बाजार में किसान को अच्छा मूल्य मिलता है। ग्रीन हाउस संरचना से वर्षा जल को संचित कर ड्रिप संयंत्र से सिंचाई की जाती है। इस खेती का एक बड़ा लाभ यह भी है कि इस प्रकार की खेती में पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है।
किसान ग्रीन हाउस अथवा शेड नेट हाउस पर सब्सिडी के लिए कहाँ आवेदन करें?
इस सम्बंध में उद्यान निदेशक ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में किसान ग्रीन हाउस अथवा शेडनैट हाउस स्थापित करने के लिए राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं किसानों को आवश्यक दस्तावेज में जमाबन्दी नकल (6 माह से अधिक पुरानी नहीं हो), आधार कार्ड / जनाधार कार्ड, मिट्टी व पानी की जाँच रिपोर्ट, अनुमोदित फर्म का कोटेशन, सिंचाई स्त्रोत का प्रमाण तथा लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कृषकों को अनुदान हेतु संबधिंत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
Hamen bhi green house aur net Lagani Hai Kitna kharcha aaega aur subsidy Kitni milegi kripya Karke Jankari Deve dhanyvad