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शुक्रवार, अप्रैल 26, 2024
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डिग्गी निर्माण के लिए सरकार दे रही है 85 प्रतिशत तक की सब्सिडी, किसान इस तरह करें आवेदन

डिग्गी निर्माण के लिए अनुदान एवं आवेदन

किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा सिंचाई के विभिन्न साधनों पर अनुदान देती है ताकि फ़सलों का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाई जा सके। इस कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना चला रही है, योजना के तहत किसानों को खेत तालाब, पाइप लाइन, डिग्गी आदि संरचनाओं के निर्माण पर अनुदान दे रही है। राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत प्रदेश में 9 हजार से ज्यादा किसानों को डिग्गी निर्माण के लिए आर्थिक उपलब्ध करवायी गयी है।

योजना के तहत किसान डिग्गी निर्माण कर नहरी क्षेत्र में नहर चालू होने के समय उपलब्ध अतिरिक्त पानी को एकत्रित कर सिंचाई के काम में ले सकते हैं। इससे न केवल उनकी सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता पूरी होती है, बल्कि खेती का रकबा भी बढ़ता है और उपज ज्यादा होने से आर्थिक लाभ में भी बढ़ोतरी होती है।

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डिग्गी बनाने के लिए सरकार दे रही है 85 प्रतिशत अनुदान Subsidy

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अन्तर्गत लघु और सीमान्त किसानों को डिग्गी निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त 10 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। अन्य किसानों के लिए अनुदान राशि लागत की 75 प्रतिशत या अधिकतम 3 लाख रुपए जो भी राशि कम हो दी जाती है, जबकि लघु एवं सीमान्त किसानों को लागत की 85 प्रतिशत राशि, अधिकतम सीमा 3 लाख 40 हजार रुपये दिये जा रहे हैं।

लघु एवं सीमान्त कृषकों को अधिकाधिक योजना का लाभ मिल सके इसके लिए सरकार ने योजना के तहत न्यूनतम 40 प्रतिशत लघु एवं सीमान्त कृषकों को लाभान्वित करने का प्रावधान किया है।

9 हजार से अधिक किसानों को दिया गया योजना का लाभ

राजस्थान कृषि विभाग के आयुक्त श्री कानाराम ने बताया कि मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत गत 4 वर्षों में डिग्गी निर्माण के लिए 9 हजार 596 किसानों को 387 करोड़ 03 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। उन्होंने बताया कि कृषि बजट घोषणा वर्ष 2022-23 में राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत आगामी तीन वर्षों में 15 हजार किसानों को 450 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है।

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अनुदान पर डिग्गी निर्माण के लिए आवेदन कैसे करें?

योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास न्यूनतम 0.5 हैक्टेयर सिंचित कृषि योग्य भूमि होना आवश्यक है। किसानों को डिग्गी बनाने के बाद उसमें सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर, ड्रिप, माइक्रो स्प्रिंकलर सयंत्र स्थापित करना होगा। जिसके पश्चात् राज्य सरकार की ओर से निर्धारित अनुदान दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए किसान कृषि विभाग के राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

सब्सिडी पर डिग्गी निर्माण के लिए आवेदन करने हेतु क्लिक करें

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