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गुरूवार, मई 2, 2024
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सरकार ने की गन्ने के मूल्य में 20 रुपये की बढ़ोतरी, अब किसानों को मिलेगा यह भाव

कृषि में आधुनिकीकरण के साथ ही फसलों की लागत भी लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके इसके लिए सरकार द्वारा फसलों के उचित एवं लाभकारी मूल्य तय किए जाते हैं। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना पेराई सत्र 2023-24 के लिए गन्ने की विभिन्न प्रजातिओं के लिए राज्य परामर्शित मूल्य (एसएसपी) जारी कर दिए हैं। यह निर्णय 18 जनवरी, गुरुवार के दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में लिया गया है।

किसानों की माँग और बढ़ती हुई लागत को देखते हुए सरकार ने गन्ने के मूल्य में वृद्धि की है। यह बढ़ोतरी गन्ने की समस्त प्रजातिओं जैसे की अगेती गन्ना, सामान्य गन्ना एवं अनुपयुक्त गन्ना के लिए की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी गन्ना प्रजातिओं के मूल्यों में 20 रुपये की वृद्धि की है।

वृद्धि के बाद किसानों को क्या मिलेगा गन्ने का मूल्य

उतर प्रदेश मंत्री परिषद ने पेराई सत्र 2023-24 के लिए राज्य की सभी चीनी मिलों द्वारा खरीदे जाने वाले गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य (एस.एस.पी.) का निर्धारण कर दिया है। सरकार ने गन्ने की अगेती प्रजातिओं के पिछले वर्ष के भाव यानि की 350 रुपये प्रति क्विंटल के मूल्य को पेराई सत्र 2023-24 में बढ़ाकर 370 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। इसी प्रकार सामान्य प्रजातिओं के लिए पिछले वर्ष के 340 रुपये प्रति क्विंटल के मूल्य को इस पेराई सत्र 2023-24 में बढ़ाकर 360 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है।

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वहीं अनुपयुक्त प्रजातिओं के लिए पिछले वर्ष के गन्ना मूल्य जो 335 रुपये प्रति क्विंटल था, को इस पेराई सीजन में बढ़ाकर 355 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। यानि कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष सभी प्रकार की गन्ना प्रजातिओं में पिछले वर्ष की तुलना में 20 रुपये की वृद्धि की है।

किसानों को एक मुश्त किया जाएगा भुगतान

वहीं मंत्री परिषद ने पेराई सत्र 2023-24 में निर्धारित किए गए राज्य परामर्शित मूल्य SSP के अनुसार किसानों को चीनी मिलों के द्वारा किए जाने वाले भुगतान को एकमुश्त करने का भी निर्णय लिया है। जिससे किसानों को एक बार में ही समस्त राशि प्राप्त हो सकेगी। पेराई सत्र 2023-24 के लिए चीनी मिलों के बाहरी ख़रीद केंद्रों से गन्ने का परिवहन मिल गेट तक कराये जाने के मद में होने वाली ढुलाई की कटौती दर को 45 पैसे प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर अधिकतम 09 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

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साथ ही मंत्री परिषद ने गन्ना किसानों एवं सहकारी गन्ना विकास समितियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पेराई सत्र 2023-24 हेतु गन्ना समितियों एवं गन्ना विकास परिषदों को देय अंशदान की दर 5.50 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने का फैसला लिया है। इसके लिए सरकार ने गन्ना पूर्ति एवं खरीद विनिमय नियमावली, 1954 के नियम-49 में आवश्यक पर संशोधन किए हैं।

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