back to top
बुधवार, मई 1, 2024
होमकिसान समाचारकिसानों को बकाये बिजली बिल में मिलेगी 80 प्रतिशत तक की छूट,...

किसानों को बकाये बिजली बिल में मिलेगी 80 प्रतिशत तक की छूट, 16 जनवरी तक मिलेगा योजना का लाभ

एकमुश्त समाधान योजना के तहत किसानों को दी जाएगी छूट

खेती में कई बार किसानों को घाटा हो जाता है जिसके चलते किसान उनका बिजली बिल समय पर नहीं भर पाते हैं। जिससे यह बिजली बिल बढ़कर बहुत अधिक हो जाता है और किसानों का बिजली कनेक्शन काट दिया जाता है। ऐसे में किसानों को होने वाली परेशानी से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के किसानों एवं अन्य उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना (OTS) लेकर आई है। योजना के अंर्तगत किसानों को बकाया बिल जमा करने पर सरचार्ज में 80 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने उपभोक्ताओं के हितों तथा किसानों के सीजन और जन-प्रतिनिधियों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए एकमुश्त समाधान योजना की अवधि को 16 जनवरी, 2024 तक बढ़ा दी है। अब उपभोक्ता 16 जनवरी तक ओटीएस के तहत छूट का लाभ ले सकेंगे। ऊर्जा मंत्री ने ओटीएस की अवधि को 16 दिन और बढ़ाकर उपभोक्ताओं को नये साल का बड़ा उपहार दिया है तथा अन्तिम अवसर के रूप में उपभोक्ताओं को एक और मौका भी दिया है।

योजना की बढ़ी हुई तारीख का लाभ ले किसान

योजना के बारे में जानकारी देते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जिन उपभोक्ताओं ने अपनी कुछ परेशानियों व समस्याओं के कारण योजना का लाभ अभी तक नहीं ले पाये थे, उन्हें अब उपभोक्ताओं को अपने बकाये के भुगतान के लिए पर्याप्त समय मिल गया है। ओटीएस की बढ़ी हुई अवधि का लाभ न लेने वाले ऐसे उपभोक्ताओं पर योजना की समाप्ति के पश्चात विभाग कार्यवाही करेगा। ऊर्जा मंत्री ने ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने योजना का लाभ अभी तक नहीं लिया, उनसे अपील की है कि ओटीएस के तहत मिल रही छूट का लाभ लेकर हमेशा के लिए अपनी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करा लें।

यह भी पढ़ें   कृषि यंत्र मेले में किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र देने के साथ ही दिया जा रहा है चलाने का प्रशिक्षण

किसानों को मिलेगी 80 प्रतिशत की छूट

एकमुश्त समाधान योजना की बढ़ी हुई अवधि में एक किलोवाट भार तक के छोटे घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों को बकाये के सरचार्ज में 80 प्रतिशत की छूट मिलेगी। विद्युत चोरी के प्रकरणों में 50 प्रतिशत की छूट, एक किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को 70 प्रतिशत, तीन किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 60 प्रतिशत, तीन किलोवाट से अधिक भार के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 40 प्रतिशत तथा निजी संस्थानों व औद्योगिक प्रतिष्ठानों को 30 प्रतिशत की छूट मिलेगी। योजना अवधि में सभी उपभोक्ताओं को किश्तों में भुगतान की भी सुविधा मिलती रहेगी।

बिजली उपभोक्ताओं को हुआ 1731 करोड़ रुपये का फायदा

प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं की दशकों पुरानी समस्याओं के समाधान के लिए ऊर्जा विभाग ने एकमुश्त समाधान योजना 08 नवम्बर, 2023 को तीन चरणों में शुरू की थी। योजना का पहला चरण 08 से 30 नवम्बर, दूसरा चरण 01 से 15 दिसम्बर और तीसरा चरण 16 से 31 दिसम्बर तक कुल 54 दिन का समय उपभोक्ताओं को दिया गया था। इस अवधि में 47 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने योजना के तहत छूट का लाभ लिया और विभाग को 5150 करोड़ रूपये का राजस्व भी प्राप्त हुआ। उपभोक्ताओं को भी छूट के रूप में 1731 करोड़ रूपये का फायदा हुआ।

यह भी पढ़ें   सरकार ने कृषि क्षेत्र में शुरू किए गए स्टार्टअप्स को अब तक दी 106 करोड़ रुपए की सहायता राशि

ऊर्जा मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता विभाग के किसी भी बिलिंग काउंटर पर, एसडीओ या एक्सियन कार्यालय या यूपीपीसीएल की वेबसाइट पर पंजीकरण कराकर लाभ ले सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि योजना की बढ़ी हुई अवधि का अधिक से अधिक उपभोक्ताओं का लाभ मिल सके, इसके लिए पूरा प्रयास किया जाए।

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
यहाँ आपका नाम लिखें

ताजा खबरें

डाउनलोड एप