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गुरूवार, मई 2, 2024
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किसानों को थ्रेशर एवं प्लाउ कृषि यंत्र पर दिया जाएगा अनुदान, किसान जल्द कर सकेंगे आवेदन

थ्रेशर एवं प्लाऊ पर अनुदान हेतु आवेदन

देश में कृषि क्षेत्र में यंत्रीकरण बढ़ाने के लिए सरकार किसानों के उपयोग में आने वाले विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों पर भारी सब्सिडी देती है ताकि किसान फसल उत्पादन की लागत को कम कर अपनी आमदनी बढ़ा सके। इस कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार किसानों मल्टीक्रॉप थ्रेशर/ एक्सियल फ्लो पैडी थ्रेशर एवं रिवर्सिबल प्लाऊ/मैकेनिकल/हाइड्रोलिक पर अनुदान के लिए लक्ष्य जारी कर दिए हैं।

हालांकि की कुछ तकनीकी ख़ामियों के चलते कृषि विभाग द्वारा आवेदन की तारीख़ को आगे बढ़ा दिया गया है, पहले यह आवेदन 27 दिसंबर से 5 जनवरी के दौरान किए जाने थे। अब कृषि विभाग द्वारा जब भी आवेदन माँगे जाएँगे तब इसकी जानकारी पोर्टल पर अपडेट की जाएगी।

इन कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए कर सकते हैं आवेदन

अभी कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय द्वारा अभी इन कृषि यंत्रों के लिए लक्ष्य जारी किए गए थे। जो इस प्रकार है:-

  • मल्टीक्रॉप थ्रेशर (35 बी.एच.से अधिक)
  • एक्सियल पैडी थ्रेशर (35 बी.एच.से अधिक)
  • मल्टीक्रॉप थ्रेशर (क्षमता 4 टन/घंटा से अधिक)
  • एक्सियल फ्लो पैडी थ्रेशर (क्षमता 4 टन/ घंटा से अधिक)
  • रिवर्सिबल प्लाऊ / मैकेनिकल / हाइड्रोलिक
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कृषि यंत्रों पर कितना अनुदान (Subsidy) दिया जाएगा?

मध्यप्रदेश में किसानों को अलग–अलग योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों पर महिला तथा पुरुष वर्ग, जाति वर्ग एवं जोत श्रेणी के अनुसार अलग–अलग सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है, जो 40 से 50 प्रतिशत तक है। इसमें किसान जो कृषि यंत्र लेना चाहते हैं वह किसान ई–कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर कृषि यंत्र की लागत के अनुसार उनको मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देख सकते हैं।

किसानों को ऑनलाइन जमा करना होगा धरोहर राशि

कृषि विभाग द्वारा अभी तक कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए डिमांड ड्राफ्ट डीडी माँगा जाता था, परन्तु अब इस व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया गया है। किसानों को अब कृषि यंत्र अनुदान के लिए डीडी न बनवाकर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही सीधे धरोहर राशि जमा करनी होगी। पोर्टल पर लॉटरी के बाद जिन आवेदकों के नाम कंफर्म या प्रतीक्षा सूची में होंगे उनकी धरोहर राशि  प्रकरण के अंतिम निराकरण पश्चात ही वापस उनके खाते में भेज दी जाएगी एवं जिन आवेदकों का चयन लॉटरी में नहीं होगा उनकी धरोहर राशि तत्काल वापस कर दी जायेगी।

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इसमें किसानों को मल्टीक्रॉप थ्रेशर/ एक्सियल फ्लो पैडी थ्रेशर (35 बी.एच.पी से अधिक) के लिए 5000/- रुपये, मल्टीक्रॉप थ्रेशर/ एक्सियल फ्लो पैडी थ्रेशर(क्षमता 4 टन/घंटा से अधिक) के लिए 10,000/- रुपये एवं रिवर्सिबल प्लाऊ/मैकेनिकल/हाइड्रोलिक के लिए 5000 रुपए का भुगतान ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से करना होगा। किसानों को यह भुगतान पोर्टल पर आवेदन करते समय ही करना होगा।

अनुदान पर कृषि यंत्र लेने के लिए आवेदन कहाँ करें?

मध्यप्रदेश में सभी प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। अतः जो किसान भाई दिये गये कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं उन किसानों को किसान ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन करना होगा। जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। वहीं नये किसानों को आवेदन करने से पूर्व बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

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