गेहूं की सरकारी खरीद के लिए पंजीयन
किसानों की रबी सीजन की फसलें खेतों में पककर तैयार होने को है ऐसे में राज्य सरकारों के द्वारा किसानों से रबी फसलों (गेहूं, चना, सरसों एवं मसूर) को मंडियों में खरीदने की तैयारी भी शुरू की जा चुकी है | इसके लिए राज्य सरकारों के द्वारा किसानों के पंजीकरण भी शुरू कर दिए गए हैं | मध्यप्रदेश में भी रबी फसलों की खरीदी के लिए किसानों के पंजीकरण चल रहे हैं, जिसमें गेहूं की खरीदी के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि 20 फ़रवरी थी जिसे सरकार ने बढाकर अब 25 फरवरी कर दिया है | इस वर्ष राज्य में किसानों से गेहूं, चना, मसूर एवं सरसों समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए भी पंजीकरण चल रहे हैं |
रबी विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिये किसान अब 25 फरवरी तक ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन करा सकेंगे। पूर्व में पोर्टल पर पंजीयन की तिथि 20 फरवरी निर्धारित की गई थी। राज्य शासन ने किसानो के हित में पोर्टल पर पंजीयन की तिथि में वृद्धि की गई है।
समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए यहाँ करें पंजीयन
किसान समर्थन मूल्य पर अपनी गेहूं की उपज बेचने के लिए सोसाइटी के माध्यम से अथवा ई-उपार्जन पोर्टल से पंजीयन करवा सकते हैं | इसके अतिरिक्त किसान एम.पी.किसान एप, ई-उपार्जन मोबाईल पंजीयन, कॉमन सर्विस सेण्टर, लोक सेवा केंद्र और ई–उपार्जन केन्द्रों या समिति स्तर पर स्थापित पंजीयन केंद्र पर जाकर अपनी उपज का पंजीकरण करवा सकते हैं |
22 मार्च से होगी गेहूँ की समर्थन मूल्य पर खरीद
प्रदेश में इस बार गेहूँ का उपार्जन 22 मार्च से इंदौर एवं उज्जैन संभाग में तथा 1 अप्रैल से शेष संभागों में किया जाएगा। उपार्जन के लिए पंजीयन अभी चल रहे है, जो 25 फरवरी तक चलेंगे। इस बार भी गत वर्ष की तरह 4,529 उपार्जन केंद्र बनाये जा रहे हैं। इस बार 125 लाख मैट्रिक टन गेहूँ उपार्जन का अनुमान है। इस वर्ष गेहूँ का समर्थन मूल्य 1,975 रुपये प्रति क्विंटल है जो कि पिछले वर्ष 1,925 रुपये की तुलना में 50 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। इस बार गेहूँ की बोनी का रकबा 98 लाख 20 हजार हेक्टेयर है। इस बार लगभग 20 लाख किसानों के पंजीयन का अनुमान है।
पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज़
किसानों को अनिवार्य रुप से समिति स्तर पर पंजीयन हेतु आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर की जानकारी उपलब्ध करवाना होगा | किसानों को पंजीयन करवाते समय कृषक का नाम, समग्र आई डी नम्बर, ऋण पुस्तिका, आधार नम्बर, बैंक खाता नम्बर, बैंक का आईएफएससी कोड, मोबाइल नम्बर की सही जानकारी देना होगा | वनाधिकार पट्टाधारी एवं सिकमी किसानों को पंजीयन के लिए वनपट्टा तथा सिकमी अनुबंध की प्रति होनी चाहिए |
- किसान अपना पंजीयन आधार नंबर एवं समग्र आई डी के आधार पर कर सकते है| पंजीयन के लिए आधार अथवा समग्र आई डी का होना अनिवार्य है |
- यदि किसान के पास आधार नं और समग्र आई डी दोनों उपलब्ध नहीं है, तो कृपया नजदीकी ग्राम पंचायत से संपर्क करें| किसान अपने परिवार की समग्र आई डी से सदस्य समग्र आई डी खोज सकते है|
- बैंक खाता क्रमांक पासबुक मे से देख कर सही प्रविष्ट करें| यदि आधार नंबर लोड नहीं हो रहा हो तो समग्र आई-डी से अपना पंजीयन करें|
- पंजीयन के पश्चात् पावती प्रिंट करें तथा खरीदी के समय पावती ले जाना अनिवार्य है| किसान पंजीयन के लिए मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है|