डीजल अनुदान के लिए आवेदन
इस वर्ष देश में मानसून का वितरण असामान्य रहने से किसानों की खरीफ फसलों को काफी नुकसान हुआ है। इस वर्ष जहाँ कुछ राज्यों में बहुत अधिक वर्षा से बाढ़ के हालात हैं तो कुछ राज्यों में कम वर्षा से सूखे की स्थिति बनी हुई है। सूखे से प्रभावित राज्यों में बिहार, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश प्रमुख है। राज्य में सूखे की स्थिति को देखते हुए बिहार राज्य सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए डीजल की खरीद पर अनुदान देने का फैसला लिया है।
इसके अतिरिक्त बिहार सरकार राज्य के किसानों को सूखे की स्थिति से निपटने के लिए कृषि फ़ीडर से 16 घंटे की निर्बाध बिजली उपलब्ध करा रही है, सरकार ने किसानों से इसका उपयोग करने की अपील की है। वहीं जो किसान डीजल पम्प सेट से सिंचाई कर रहे हैं उन्हें अनुदान देने के लिए 29 जुलाई 2022 से आवेदन आमंत्रित करने जा रही है।
डीजल पर कितना अनुदान Subsidy दिया जाएगा
बिहार सरकार ने खरीफ फसलों की डीजल पम्पसेट से सिंचाई के लिए खरीदे गए डीजल पर 60 रुपए प्रति लीटर की दर से 600 रुपए प्रति एकड़, प्रति सिंचाई डीजल अनुदान देगी, जो अधिकतम 8 एकड़ भूमि के लिए दिया जाएगा। जिसमें धान का बिचड़ा एवं जूट फसल की अधिकतम 2 सिंचाई के लिए 1200 रुपए प्रति एकड़ तक दिया जाएगा।
वहीं खड़ी फसलों में धान, मक्का एवं अन्य खरीफ फसलों के अंतर्गत दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधे की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 1800 रुपए प्रति एकड़ का अनुदान दिया जाएगा। प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़ भूमि के लिए ही डीजल अनुदान दिया जाएगा।
इन किसानों को मिलेगा डीजल अनुदान का लाभ
योजना के तहत रैयत एवं गैर-रैयत दोनों प्रकार के किसानों को डीजल अनुदान दिया जाएगा। ऐसे किसान जो दूसरे कि ज़मीन पर खेती करते हैं (गैर-रैयत), उन्हें प्रमाणित/ सत्यापित करने के लिए सम्बंधित वार्ड सदस्य एवं कृषि समन्वयक के द्वारा पहचान की जाएगी। सत्यापित करते समय या ध्यान रखा जाएगा कि वास्तविक खेती करने वाले जोतदार को ही अनुदान का लाभ मिले। केवल वैसे किसान ही इस योजना के तहत आवेदन करें जो वास्तव में डीजल का उपयोग कर सिंचाई कर रहे हैं। डीजल की खरीद कर वास्तव में सिंचाई के लिए उपयोग किया गया है, की जाँच सम्बंधित कृषि समन्वयक द्वारा किया जाएगा।
डीजल पर सब्सिडी लेने के लिए इन बातों का ध्यान रखें
जो भी किसान डीजल पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं वे किसान अधिकृत पेट्रोल पम्प से डीजल क्रय के उपरांत डिजिटल पावती रसीद (डिजिटल वाउचर) जिसमें किसान का 13 अंक का पंजीकरण संख्या का अंतिम 10 अंक अंकित हो, ही मान्य होगा। इस योजना का लाभ किसान 30/10/2022 तक ही ले सकते हैं। इसके बाद खरीदे गए डीजल पर अनुदान नहीं दिया जाएगा।
डीजल अनुदान Subsidy के लिए किसान कहाँ आवेदन करें?
बिहार राज्य के किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पंजीयन कराना आवश्यक है। किसान इस योजना के तहत ऑनलाइन पंजीयन कृषि विभाग, बिहार सरकार की वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome.html पर या https://dbtagriculture.bihar.gov.in पर डीजल अनुदान के लिए आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। किसान योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए अपने सम्बंधित कृषि समन्वयक/ प्रखंड कृषि पदाधिकारी/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/ ज़िला कृषि पदाधिकारी या किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नम्बर 1800-180-1551 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
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