फसल बीमा योजना के तहत फसलों की प्रिमियम राशि
खरीफ फसल की बुआई के साथ ही देश भर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पंजीयन शुरू हो जाते है | वर्ष 2021 खरीफ सीजन के लिए प्रधनमंत्री फसल बीमा योजना के आवेदन कई राज्यों में शुरू हो चुके हैं | राज्य सरकारों द्वारा राज्य में होने वाली फसलों के अनुसार अधिसूचित फसलों का बीमा किया जाता है किसान इन अधिसूचित फसलों का बीमा करवा सकते हैं | हरियाणा राज्य सरकार ने इस वर्ष खरीफ सीजन के लिए 4 फसलों को अधिसूचित कर उनकी प्रीमियम राशि का निर्धारण कर दिया है | किसान इसके अनुसार अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं |
हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 9 फसलों का चयन किया है | इस वर्ष के खरीफ तथा रबी सीजन के लिए फसलों का चयन के साथ–साथ प्रीमियम राशि दर एवं नुकसान होने पर दी जाने वाले क्लेम का निर्धारण भी कर दिया है |
राज्य में फसल बीमा योजना के तहत इन फसलों को किया गया है शामिल
हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2021–22 में खरीफ तथा रबी सीजन के लिए 9 फसलों को शामिल किया है | इसमें से 4 खरीफ फसल है तथा 5 रबी फसल है | खरीफ सीजन में धान, मक्का, बाजरा व कपास तथा रबी सीजन के लिए गेहूं, जौ, चना, सरसों और सूरजमुखी फसलों का बीमा किया जायेगा |
किसान को फसल बीमा करवाने के लिए प्रति एकड़ कितनी राशि देनी होगी
सरकार ने वर्ष 2021 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए किसानों के लिए प्रति एकड़ प्रीमियम राशि भी तय कर दी है | किसानों को खरीफ सीजन की फसलों के लिए 2 प्रतिशत तथा रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत का प्रीमियम देना होता है |
हरियाणा के किसानों को धान के लिए प्रति एकड़ 713.99 रूपये, मक्का के लिए 356.99 रूपये, बाजरा के लिए 335.99 रूपये और कपास के लिए 1732.50 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रीमियम देना होगा |
इसी प्रकार रबी सीजन की फसलों के लिए गेहूं के लिए प्रति एकड़ 409.50 रूपये, जौ के लिए 267.75 रूपये प्रति एकड, चना के लिए 204.75 रूपये प्रति एकड़, सरसों के लिए 275.63 रूपये प्रति एकड़ और सूरजमुखी के लिए 267.75 रूपये प्रति एकड़ की दर से प्रीमियम देना होगा |
फसल नुकसान होने पर कितनी राशि दी जाएगी ?
हरियाणा सरकार ने राज्य में खरीफ तथा रबी फसलों का बीमा राशि घोषित कर दिया है | बीमित राशि धान के लिए 35,699.78 रूपये, मक्का के लिए 17,849.89 रूपये, बाजरा के लिए 16,799.33 रूपये तथा कपास के लिए 34,650.02 रूपये प्रति एकड़ निर्धारित की गई है |
इसी तरह गेहूं के लिए बीमित राशि 27,300.12 रूपये, जौ के लिए 17,849.89 रूपये, चना के लिए 13,650.06 रूपये, सरसों के लिए 18,375.17 रूपये तथा सूरजमुखी के बीमित राशि 17,849.98 रूपये प्रति एकड़ तय की गई है |
किसान कैसे करवाएं अधिसूचित फसलों का बीमा
वर्ष 2021 में किसान खरीफ सीजन के लिए 31 जुलाई 2021 तक बीमा करा सकते हैं | यह योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है। इसलिए यदि ऋणी किसान इस योजना में शामिल नहीं होना चाहते तो वे 24 जुलाई, 2021 तक अपने बैंकों में लिखित आवेदन करके योजना से बाहर (ऑप्ट-आउट) हो सकते हैं। यदि ऋणी किसान स्कीम से बाहर होने के लिए तय सीमा तक सम्बन्धित बैंक में आवेदन नहीं करता तो बैंक किसान की फसलों का बीमा करने के लिए अधिकृत या बाध्य होंगे।
गैर-ऋणी किसान ग्राहक सेवा केन्द्र या बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि से अपनी फसल का बीमा करवा सकता है। यदि कोई किसान पहले से नियोजित फसल को बदलता है तो उसे अन्तिम तिथि से कम से कम दो दिन पहले यानी 29 जुलाई तक फसल बदलाव के लिए बैंक में सूचित करना होगा।
फसल बीमा योजना की शिकायत के लिए यहाँ करें कॉल
सरकार द्वारा इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिला स्तर पर परियोजना अधिकारी व सर्वेयर नियुक्त किए गये हैं , जो केवल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ही कार्य देखते हैं | स्कीम से जुडी शिकायत के लिए राज्य के कृषि एवं कल्याण विभाग द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 18001802117 पर अथवा अपनी बैंक शाखा या बीमा कंपनी से संपर्क कर सकते हैं |
Iske leye online karna.hoga.
जी ऑनलाइन भी कर सकते हैं | https://pmfby.gov.in/ दी गई लिंक पर देखें |