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बुधवार, अक्टूबर 16, 2024
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सब्सिडी पर यह कृषि यंत्र लेने के लिए आवेदन करें 

कृषि यंत्र अनुदान हेतु आवेदन

देश में किसानों के द्वारा कई फसलों की खेती की जाती है, जिसमें पूरे फसल चक्र के दौरान किसानों को कई तरह के कृषि यंत्रों की आवश्यकता होती है। ऐसे में किसान इन कृषि यंत्रों को खरीद सके इसके लिए सरकार किसानों को कृषि यंत्रों पर भारी अनुदान देती है। इस कड़ी में चुनाव के बाद मध्य प्रदेश कृषि अभियान्त्रिकी संचालनालय ने किसानों को कृषि यंत्र अनुदान पर देने के लिए आवेदन माँगे हैं।

कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश ने अभी 15 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान देने के लिए किसानों से आवेदन माँगे हैं। यह सभी कृषि यंत्रों को विभाग ने माँग के अनुसार श्रेणी में रखा है। यानी की यह सभी कृषि यंत्र के लिए जिलेवार लक्ष्य जारी नहीं किए गए हैं। किसानों के द्वारा किए गए आवेदन एवं माँग के अनुसार ही लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे।

सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने के लिए क्या है आवेदन प्रक्रिया?

मध्यप्रदेश में किसानों को सभी प्रकार के कृषि यंत्र लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है, इसके लिए विभाग द्वारा समय-समय पर लक्ष्य जारी किए जाते हैं। अभी ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल के माध्यम से माँग के अनुसार श्रेणी के तहत किसानों से आवेदन माँगे गए हैं। मॉंग अनुसार श्रेणी के यंत्रों हेतु भी आवेदन सामान्य प्रक्रिया अनुसार ही है केवल इन यंत्रों के लिए अलग से लक्ष्य जारी नहीं किए गए हैं। पोर्टल पर पहले से पंजीकृत किसान आधार नंबर की मदद से आवेदन कर सकते हैं। वहीं नया पंजीकरण करने के लिए किसान को बायोमेट्रिक सत्यापन कराना होगा।

इस श्रेणी में किसानों का चयन लॉटरी के माध्यम से नहीं किया जाता बल्कि उपलब्ध बजट के आधार पर संचालनालय स्तर से आवेदनों को अनुमोदित किया जाता है। अनुमोदित होने पर किसान का आवेदन पोर्टल पर चयनित कृषकों की सूची में प्रदर्शित किया जायेगा। किसान का चयन होने की सूचना कृषक को एस.एम.एस. के माध्यम से दी जायेगी। इस श्रेणी अंतर्गत अनुमोदित आवेदनों में डीलर चयन तथा आगे की समस्त प्रक्रियाएँ तथा समयावधि, लॉटरी उपरांत चयनित कृषकों की प्रक्रिया के सामान ही रहेगी।

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किसान इन कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए कर सकते हैं आवेदन

कृषि विभाग द्वारा अभी खेती-किसानी में किए जाने वाले अलग-अलग कामों में उपयोगी कृषि यंत्रों के लिए आवेदन माँगे हैं। जो इस प्रकार हैं:-

  1. पैडी राइस ट्रांसप्लांटर 
  2. पावर हैरो
  3. हैप्पी सीडर / सुपर सीडर
  4. न्यूमेटिक प्लांटर 
  5. हे रेक / स्ट्रॉ रेक 
  6. बेलर 
  7. हाइड्रॉलिक प्रेस स्ट्रॉ बेलर (ट्रेक्टर चलित)
  8. ब्रॉड बेड फरो-प्लांटर
  9. किसान ड्रोन
  10. मिनी राइस मिल
  11. मिनी दाल मिल
  12. ऑइल एक्सट्रेक्टर
  13. मिलेट मिल 
  14. मिलेट प्रसंस्करण प्लांट (मिलेट  मिल, क्लीनर कम ग्रेडर एलीवेटर सहित, डी स्टोनर)
  15. पशु निवारक बायो अकॉस्टिक यंत्र

कृषि यंत्रों पर कितना अनुदान Subsidy दिया जाएगा?

मध्यप्रदेश में किसानों को अलग–अलग योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों पर महिला तथा पुरुष वर्ग, जाति वर्ग एवं जोत श्रेणी के अनुसार अलग–अलग सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है, जो 40 से 50 प्रतिशत तक है। इसमें किसान जो कृषि यंत्र लेना चाहते हैं वह किसान ई–कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर कृषि यंत्र की लागत के अनुसार उनको मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देख सकते हैं।

कृषि यंत्र अनुदान के लिए बनवाना होगा डिमांड ड्राफ्ट डी.डी.

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को स्वयं के बैंक खाते से धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) सम्बंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री (सूचि देखने के लिए क्लिक करें) के नाम से बनवाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बैंक ड्राफ्ट आवेदनकर्ता के नाम से बनवाना होगा साथ ही आवेदन करते समय डी.डी. की स्कैन कॉपी लगानी होगी।

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जिसमें किसानों को पशु निवारक बायो अकॉस्टिक यंत्र अनुदान पर लेने के लिए धरोहर राशि 1000/- रुपए का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) अनिवार्य रूप बनवाना होगा। वहीं शेष सभी कृषि यंत्रों के लिए किसानों निर्धारित धरोहर राशि 5000/- रुपए का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) बनवाकर इस श्रेणी अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पंजीयन में डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) निश्चित राशि से कम का होने पर आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा।

अनुदान पर कृषि यंत्र लेने के लिए आवेदन कहाँ करें?

मध्यप्रदेश में सभी प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। अतः जो किसान भाई दिये गये कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं वे किसान ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कर सकते हैं। जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। वहीं नये किसानों को आवेदन करने से पूर्व बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

आवेदन करते समय आवेदकों को उपयुक्त राशि के बैंक ड्राफ्ट जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बना कर स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करना होगा। मॉंग अनुसार श्रेणी अंतर्गत दिए जा रहे कृषि यंत्रों के लिए कृषक अपने आवेदन अगली सूचना तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

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