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बुधवार, सितम्बर 18, 2024
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66 प्रतिशत तक की सब्सिडी पर डेयरी फार्म खोलने के लिए आवेदन करें

डेयरी फार्म पर अनुदान हेतु आवेदन

किसानों कि आय बढ़ाने के लिए सरकारों द्वारा पशुपालन, बागवानी एवं मछली पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है | इन क्षेत्रों से जहाँ किसान रोजाना की आमदनी कर सकते हैं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा रोजगार का अवसर भी दे सकते हैं | डेयरी किसानों के लिए एटीएम की तरह है जहाँ प्रतिदिन आमदनी सुनिश्चित होती है | राज्य तथा केंद्र सरकार डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है जिसका लाभ लेकर किसान अनुदान पर डेयरी फार्म की शुरुआत कर सकते हैं |

ऐसी ही एक योजना है “ डेयरी उद्यमिता विकास योजना” जो केंद्र सरकार की मदद से कई राज्यों में चलाई जा रही है | छत्तीसगढ़ में भी इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, इसके तहत किसानों को दुधारू पशु खरीदने पर सब्सिडी दी जा रही है | इच्छुक व्यक्ति अभी इस योजना के लिए आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं |

हितग्राहियों को डेयरी फार्म खोलने पर कितनी सब्सिडी दी जाएगी ?

डेयरी उधमिता विकास योजना के तहत 2 दुधारू पशुओं (गाय अथवा भैंस) के लिए सब्सिडी दी जा रही है | योजना के तहत कुल लागत मूल्य पर सब्सिडी दी जाएगी | सरकार ने 2 पशुओं के लिए 1 लाख 40 हजार रूपये निर्धारित किया है | सामान्य वर्ग के हितग्राहियों के लिए 50 प्रतिशत (0.70 लाख) तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों के लिए 66.6 प्रतिशत (0.932 लाख) कि सब्सिडी देने का प्रावधान किया है | हितग्राही योजना के तहत बैंक ऋण प्राप्त कर सकते हैं |

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योजना के तहत जारी लक्ष्य

राज्य सरकार द्वारा डेयरी व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के तहत चालू वित्त वर्ष 2021–22 में 950 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है | जिनमें से 200 हितग्राही अनुसूचित जनजाति वर्ग के तथा 168 हितग्राही अनुसूचित जाति वर्ग के रहेंगे, शेष सामान्य वर्ग के हितग्राहियों के लिए लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं |

पिछले वर्ष इस योजना के तहत 527 हितग्राहियों को लाभ पहुँचाया गया था | इसके लिए 15 करोड़ 17 लाख रूपये का अनुदान दिया गया था | इनमें से 310 अनुसूचित जनजाति और 36 अनुसूचित जाति के हितग्राही शामिल है , शेष सामान्य वर्ग के हितग्राहियों के लिए था |

अनुदान प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

हितग्राहियों को अनुदान राशि प्राप्ति हेतु निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा:-

  • पशुधन क्रय संबंधी दस्तावेज जो कि सत्यापन समिति द्वारा सत्यापित हो |
  • बीमा संबंधी दस्तावेज
  • क्रय पशु में कृत टीकाकरण प्रमाण पत्र
  • हितग्राही एवं दो गवाह द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध पत्र | हितग्राही द्वारा इकाई को कम से कम 5 वर्ष तक संचालित किया जाना होगा | इस संबंध में एक अनुबंध हितग्राही एवं विभाग के बीच में संपादित किया जाना होगा |
  • बैंक खाते का विवरण
  • जाति प्रमाण पत्र | अनुसूचित जाति / जनजाति के हितग्राहीयों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा |
  • पता एवं पहचान पत्र
  • छत्तीसगढ़ मूल निवासी प्रमाण पत्र |
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इन व्यक्तियों को दी जाएगी प्राथमिकता

छत्तीसगढ़ सरकार डेयरी उदधमिता योजना के तहत भूमिहीन, लघु एवं सीमांत कृषक, गरीबी रेखा के नीचे के परिवार, दुग्ध सहकारी समिति के सदस्यों, दुग्ध संकलन मार्ग पर स्थित ग्राम, गौठान योजना के अंतर्गत चिन्हित ग्रामों के पशुपालकों, महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों एवं पूर्व से दुग्ध उत्पादन में संलग्न परिवार को प्राथमिकता दी जाएगी |

डेयरी फार्म अपर अनुदान हेतु कहाँ करें आवेदन ?

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक हितग्राही अपने नजदीक के पशु चिकित्सा संस्था – पशु औषधालय, कृत्रिम गर्भधान उपकेन्द्र, मुख्य ग्राम इकाई, पशु चिकित्सालय, कृत्रिम गर्भधान केंद्र, मुख्य ग्राम खंड में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं | अधिक जानकारी के लिए पशु चिकित्सा कार्यालय अथवा संस्था में संपर्क किया जा सकता है |

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6 टिप्पणी

  1. मछली पालन की फार्म खोलने की सोच रहे हैं तो उसके बारे में हमको कुछ जानकारी चाहिए कितने रुपए लगते हैं कितने सरकार के द्वारा सब्सिडी मिलती है यह पूरी जानकारी लेना चाहता हूं

    • सर मछली पालन के लिए अलग अलग तकनीक है आप अपने जिले के मछली पालन विभाग या कृषि विज्ञानं केंद्र से प्रशिक्षण लें | आप छोटे फार्म से शुरुआत कर सकते हैं |

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