डेयरी उद्यमिता विकास योजना (डीईडीएस )

डेयरी उद्यमिता विकास योजना (डीईडीएस )

डेयरी उद्यमिता विकास योजना का मुख्य उद्देश्य देश में आधुनिक डेयरी की स्थापना करना है जिससे किसान एवं पशुपालक आधुनिक डेयरी या डेयरी फार्म खोल सकें एवं अपनी आय को बढ़ा सकें | यह  योजना के जरिये देश में पशुपालन क्षेत्र को बढ़बा देने के साथ साथ रोजगार का सर्जन करना भी है | इस योजना का लाभ लेकर किसान या पशुपालक नई डेयरी की स्थापना कर सकते हैं, यदि वह पहले से डेयरी चला रहें हैं तो उसे आगे बढ़ा सकते हैं आदि |आइये जानते हैं इस योजना के विषय में –

सहायता का पैटर्न

  • उद्यमी अंशदान (मार्जिन) – 1 लाख से अधिक बैंक ऋण के लिए परिव्यय (खर्च) (न्यूनतम) का 10 प्रतिशत और 1 लाख तक के ऋण के लिए कोई भी अंतर नहीं है |
  • पिछला पूंजीगत सब्सिडी – जैसे कि बिंदु संख्या 3 पर उपरोक्त संकेत दिया गया है |
  • प्रभावी बैंक ऋण – शेष भाग |

क्रेडिट के साथ संबद्धता

इस योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से पात्र वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुडी व स्वीकृत परियोजनाओं को सहायता दी  जाएगी |

वित्तीय संस्थान

इस योजना के अंतर्गत आप इन बैंकों से लोन ले सकते हैं |

  • वाणिज्यिक बैंक
  • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
  • राज्य सहकारी बैंक
  • राज्य सहकारी सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
  • एसे अन्य संस्थान, जो नाबार्ड से पुन:वित् घोषण के लिए योग्य पात्र है |

नाबार्ड से पुनर्वित सहायता

नाबार्ड वाणिज्यक बैंकों, आरआरबी, एससीबी, एससीएडीबी और अन्य एसे योग्य संस्थाओं को पुनर्वित सहायता प्रदान करने | समय – समय पर नाबार्ड द्वारा कावंटम और पुनर्वित पर ब्याज दर तय की जाएगी |

योजना का उद्देश्य

  • स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए आधुनिक डेयरी फार्मो की स्थापना को बढ़ावा देना |
  • बछिया – बछड़ा पालन को प्रोत्साहित करना जिससे अच्छे प्रजनन स्टाक का संरक्षण किया जा सके
  • असंगठित क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन लाना, जिससे कि दूध का प्रारंभिक प्रसंस्करण गाँव स्तर पर ही किया जा सके |
  • व्यावसायिक पैमाने पर दूध संरक्षण के लिए गुणवत्ता और पारंपरिक प्रौधोगिकी का उन्नयन
  • मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के लिए स्व – रोजगार पैदा करना तथा बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना |

योजना का लाभ किसको मिल सकता है |

  • किसान, व्यक्तिगत उधमी, गैर सरकारी संगठन, कंपनियां, असंगठित और संगठित क्षेत्र के समूह इत्यादि | संगठित क्षेत्र के समूह में स्वयं सहयता समूह (एसएचजी), डेयरी सहकारी समितियां , दूध संगठन, दूध महासंघ आदि शामिल हैं |
  • एक व्यक्ति इस योजना के तहत सभी घटकों के लिए सहायता ले सकता है लेकिन प्रत्येक घटक के लिए केवल एक बार ही पात्र होगा |
  • योजना के तहत एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्य को सहायता प्रदान की जा सकती है | बशर्ते कि इस योजना के अंतर्गत वे अलग – अलग स्थानों पर अलग बुनियादी सुविधाओं के साथ अलग इकाइयां स्थापित करें | इस तरह की दो परियोजनाओं की चहारदीवारी के बीच की दुरी कम से कम 500 मीटर होनी चाहिए |
सब्सिडी विवरण :-
क्र.
घटक
इकाई लागत
सहायता का पैटर्न

1.

संकर गाय या देशी नस्ल दुधारू गाय जैसे साहिवाल, लाल सिंधी, गिर, राठी आदि के साथ लघु डेयरी इकाइयों की स्थापना के लिए |

10 पशु इकाई के लिए 7.0 लाख रूपये | निम्नतम इकाई आकार 2 पशु और अधिकतम याकी आकार 10 पशु |

प्रत्येक पशु की अधिकतम सीमा 17,500 रूपये (अनुसूचित जाती / अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए 23,300रूपये) या वास्तविक जो भी कम हो, सब्सिडी अधिकतम 10 पशुओं को आनुपातिक आधार पर सिमित किया जाएगा |

2.

हिफ्र बछड़ों की देखभाल – संकर नस्ल, स्वदेशी गायों के नस्ल और वर्गीय भैंस – 20 बछड़ों तक

20 बछड़ों की इकाई के लिए 9.70 लाख रूपये | अधिकतम सीमा 20 बछड़े |

प्रत्येक पशु की अधिकतम सीमा 12,100 रूपये (अनुसूचित जाती / अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए 16,200रूपये) या वास्तविक जो भी कम हो, सब्सिडी अधिकतम 20 बछड़ों की संख्या को आनुपातिक आधार पर सिमित किया जाएगा |

3.

दुधारू पशु इकाई के साथ वर्मी कंपोस्ट (दुधारू पशुओं / लघु डेयरी फार्म के साथ विचार योग्य अलग – अलग नहीं)

25.200 रूपये

प्रत्येक पशु की अधिकतम सीमा 6300 रूपये (अनुसूचित जाती / अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए 8400रूपये) या वास्तविक जो भी कम हो, सब्सिडी अधिकतम 10 पशुओं को आनुपातिक आधार पर सिमित किया जाएगा |

4.

दुग्ध मशीन / दुग्धोत्पाद्क / थोक दुग्ध कुलिंग इकाइयों (5,000 लीटर क्षमता तक) की खरीद 

20 लाख रूपये

प्रत्येक पशु की अधिकतम सीमा 5 लाख  रूपये (अनुसूचित जाती / अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए 6.67 लाख रूपये) या वास्तविक जो भी कम हो |

5.

स्वदेशी दूध उत्पादों के निर्माण के लिए डेयरी प्रसंस्करण के उपकरण की खरीद

13.20 लाख रूपये

प्रत्येक पशु की अधिकतम सीमा 3.30  लाख  रूपये (अनुसूचित जाती / अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए 4.40 लाख रूपये) या वास्तविक जो भी कम हो |

6.

डेयरी उत्पाद परिवहन सुविधाएं और शीतलन श्रृंखला की स्थापना

26.50 लाख रूपये

प्रत्येक पशु की अधिकतम सीमा 6.625  लाख  रूपये (अनुसूचित जाती / अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए 8.830 लाख रूपये) या वास्तविक जो भी कम हो |

7.

दूध और दूध उत्पादों के लिए शीतल भंडारण सुविधाएं

33 लाख

प्रत्येक पशु की अधिकतम सीमा 8.25 लाख  रूपये (अनुसूचित जाती / अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए 11 लाख रूपये) या वास्तविक जो भी कम हो |

8.

निजी पशु चिकित्सा क्लिनिक की स्थापना

मोबाईल किलनिक के लिए 2.60 लाख और स्थायी किलनिक के लिए 2.0 लाख

अधिकतम सीमा 65,000 तथा 50,000 रूपये (अनुसूचित जाती / अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए 86,600 लाख तथा 66,600 रूपये) या वास्तविक जो भी कम हो |

9.

डेयरी मार्केटिंग आउटलेट / डेयरी पार्लर

3.0 लाख रूपये

प्रत्येक पशु की अधिकतम सीमा 75,000  रूपये (अनुसूचित जाती / अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए 1.0 लाख रूपये) या वास्तविक जो भी कम हो |

डेयरी फार्म या पशुपालन के लिए लोन पर सब्सिडी कैसे प्राप्त करें