फार्म मशीनरी बैंक अनुदान हेतु आवेदन
कृषि क्षेत्र में यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक किसानों तक कृषि यंत्र की पहुँच बनाई जा सके। इसके लिए सरकार द्वारा सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं। इसमें कस्टम हायरिंग केंद्र, फार्म मशीनरी बैंक आदि शामिल है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कृषक उत्पादक संगठन (FPO) को फार्म मशीनरी बैंक पर अनुदान देने के लिए आवेदन माँगे हैं।
योजना के तहत लाभार्थियों को ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, थ्रेसर, हैरो आदि कृषि यंत्र सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के तहत एवं फसल अवशेष के प्रबंधन के लिए आवश्यक कृषि यंत्र जैसे रोटरी मल्चर, हैप्पी सीडर, स्ट्रॉ रीपर, रीपर-कम बाइंडर आदि कृषि यंत्रों पर इन सीटू योजना के तहत अनुदान दिया जाएगा।
फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना पर कितना अनुदान (Subsidy) दिया जाएगा?
उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना पर 80 प्रतिशत तक का अनुदान देने जा रही है। योजना के तहत 5 से 15 लाख तक की परियोजना लागत के फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए जाने हेतु फसल अवशेष प्रबंधन हेतु उपयोगी कृषि यंत्रों पर अधिकतम 5 लाख की लागत पर 80 प्रतिशत अधिकतम 4 लाख रुपए का अनुदान इन सीटू योजना से दिया जाएगा।
वहीं ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, हैरो, मल्टीक्रॉप थ्रेशर, पैडी ट्रांसप्लांटर आदि अन्य कृषि यंत्रों हेतु अधिकतम 10 लाख की लागत पर 80 प्रतिशत अधिकतम 8 लाख रुपये का अनुदान सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के अन्तर्गत किया जाएगा। इस तरह 15 लाख रुपये की लागत से फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना करने पर लाभार्थी को कुल 12 लाख रुपए तक का अधिकतम अनुदान दिया जाएगा।
योजना के तहत पात्रता एवं शर्तें
- फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना हेतु कृषक उत्पादक संगठन FPO का upfposhakti.com पर पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- योजना के अंर्तगत फार्म मशीनरी बैंक पर अनुदान हेतु आवेदक का एफपीओ सोसायटी एक्ट/कंपनी एक्ट में विज्ञापन की तिथि से कम से कम एक वर्ष पूर्व पंजीकृत होना अनिवार्य है। वही FPO के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 50 शेयर होल्डर होने पर ही FPO योजना के लाभ हेतु पात्र होगा।
- फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत फार्म मशीनरी बैंक हेतु कृषक उत्पादक संगठन लाभार्थी होंगे।
- फार्म मशीनरी बैंक के क्रय हेतु फ़र्मों को मूल्य का कम से कम 50 प्रतिशत लाभार्थी के स्वयं के खाते से ही भुगतान किए जाने पर ही अनुदान के भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।
- बुकिंग कन्फर्म होने की तिथि से फार्म मशीनरी बैंक के कृषि यंत्र क्रय कर विभागीय पोर्टल पर क्रय यंत्रों के सीरियल नंबर अंकित बिल एवं संबंधित अभिलेख अपलोड करने हेतु अधिकतम 45 दिवस का समय दिया जाएगा।
- निर्धारित मानक यंत्रों को upyantratracking.in पर पंजीकृत यंत्र निर्माताओं में से किसी से भी क्रय करने की स्वतंत्रता होगी। फसल अवशेष प्रबंधन योजना के अंतर्गत निर्धारित समस्त यंत्रों को कृषि विभाग द्वारा इम्पैनल्ड कंपनियों से ही क्रय करने पर अनुदान अनुमान्य होगा। कोई भी यंत्र यदि उसका उल्लंघन करके क्रय किया जाएगा तो उस यंत्र पर कोई अनुदान देय नहीं होगा।
यहाँ जमा करना होगा जमानत धनराशि
टोकन प्राप्त होने के एक सप्ताह के अंदर फार्म मशीनरी बैंक हेतु निर्धारित जमानत धनराशि 5,000 रुपये नज़दीकी यूनियन बैंक की किसी भी शाखा में ऑफलाइन या ऑनलाइन जमा करनी होगी तथा बैंक एवं पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार धनराशि जमा करने का प्रमाण-पत्र पोर्टल पर स्वतः अंकित हो जाएगा। यदि निर्धारित अवधि के अंदर निर्धारित जमानत धनराशि जमा नहीं की जाती है तो उसका टोकन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा।
लाभार्थियों के द्वारा टोकन के माध्यम से जमा की जाने वाली जमानत धनराशि को निर्धारित समय में फार्म मशीनरी बैंक के अंर्तगत कृषि यंत्र नहीं ख़रीदने पर लाभार्थी की टोकन धनराशि जब्त कर ली जाएगी।
अनुदान पर फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए आवेदन कहाँ करें?
प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज़ड्यू (सी.आर.एम.) योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इच्छुक व्यक्ति विभागीय पोर्टल upagriculture.com पर यंत्र हेतु टोकन निकाल कर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। टोकन निर्गत किए जाने हेतु विभागीय पोर्टल पर पूर्व से उपलब्ध मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त करने का विकल्प होगा। मोबाइल नंबर बंद होने पर नये मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त कर आगे की प्रक्रिया पूर्ण करने का विकल्प दिया जाएगा।
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http://upagriculture.com/ पर पंजीकरण करें।
FPO कैसे चालू किया जाए
इसके लिए किसानों का समूह बनाना पड़ेगा। http://www.upfposhakti.com/ पर जानकारी देखें।
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जी फसल अवशेष प्रबंधन के कृषि यंत्रों पर मिलती है।