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बरसात से हुए फसल नुकसान की भरपाई के लिए किसान इन टोल फ्री नम्बरों पर दे बीमा कंपनी को सूचना

फसल नुकसान की सूचना

कई स्थानों पर अभी खरीफ फसलें पकना शुरू हो गई है, वहीं कई जगहों पर फसल कटाई के बाद खेतों में सूखने के लिए रखी हुई है। ऐसे में थोड़ी सी भी बरसात से फ़सलों को काफ़ी नुकसान होता है। किसानों को होने वाले इस नुकसान की भरपाई भी किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत की जाती है, इसलिए ऐसे किसान जिनकी फसलों को अभी बारिश के कारण नुकसान हुआ है वह किसान फसल नुकसानी का सर्वे कराकर हुए नुकसान का मुआवजा ले सकते हैं।

राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों से अपील की है कि बरसात एवं अन्य स्थानिक आपदाओं के कारण खड़ी फसल एवं कटाई के 14 दिन बाद तक खेत में सुखाने के लिए रखी फसल खराब होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत नुकसान की भरपाई के लिए 72 घंटे के भीतर जिले में कार्यरत बीमा कंपनी को सूचना अवश्य दें ताकि नुकसान की भरपाई की जा सके।

कटाई के 14 दिन बाद तक नुकसान होने पर भी दिया जाता है फसल बीमा

राजस्थान के कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने बताया कि राज्य में वर्तमान में कुछ स्थानों पर असामयिक वर्षा एवं जल भराव के कारण किसानों की खरीफ फसलों में नुकसान होने की आशंका है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत जलभराव के कारण किसान की बीमित खड़ी फसल में तथा फसल कटाई उपरान्त खेत में बंडल के रूप में सुखाने के लिए रखी फसल को 14 दिन तक की अवधि में नुकसान होने पर व्यक्तिगत आधार पर बीमा आवरण उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

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किसानों यहाँ दे 72 घंटे के अंदर सूचना

असामयिक वर्षा एवं जल भराव से प्रभावित किसानों के लिए बीमित फसल के नुकसान की सूचना घटना घटने के 72 घण्टे के अंदर जिले में कार्यरत बीमा कंपनी को देना जरूरी है, ताकि नुकसान का आंकलन कर बीमा क्लेम देने की कार्यवाही की जा सके। फसल में हुए नुकसान की सूचना बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर या क्रॉप इंश्योरेंस एप के माध्यम से भी दी जा सकती है। इसके अलावा प्रभावित किसान जिलों में कार्यरत बीमा कंपनी, कृषि कार्यालय अथवा संबंधित बैंक को भी हानि प्रपत्र भरकर सूचना दे सकते हैं।

इन ज़िलों के किसान इस टोल फ्री नम्बर पर दे फसल नुकसान की सूचना 

किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नुकसान के आंकलन की भरपाई के लिए बीमा कंपनी को टोल फ्री नंबर पर फोन करना होगा। राजस्थान में अलग-अलग जिलों में अलग-अलग कंपनियों के द्वारा बीमा किया गया है, ऐसे में किसानों को अपने ज़िले में जिस कंपनी में बीमा किया है उसके टोल फ्री नम्बर पर कॉल करके सूचना देनी होगी। यह टोल फ्री नम्बर इस प्रकार है :-

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जिले का नाम
फसल बीमा कंपनी का नाम 
टोल फ्री नंबर 

बारां, धौलपुर, हनुमानगढ़, बाडमेर, झुन्झुनू, करौली एवं उदयपुर

एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कंपनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड

18004196116

चूरू, भीलवाड़ा, राजसमन्द, दौसा, झालावाड़, श्रीगंगानगर एवं अलवर

एसबीआई जनरल इन्श्योरेन्स कंपनी

18002091111

बांसवाड़ा, नागौर, भरतपुर, जयपुर, पाली एवं प्रतापगढ़

रिलायन्स जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

18001024088

बूंदी, डुंगरपुर एवं जोधपुर 

फ्यूचर जनरली इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड

18002664141

अजमेर, जालौर, सवाई माधोपुर एवं कोटा

किसान बजाज अलायन्ज जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड

18002095959

जैसलमेर, सीकर एवं टोंक

एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड 

18002660700

बीकानेर, चितौड़गढ़ एवं सिरोही

यूनिवर्सल सोम्पो जनरल  इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड

18002005142

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