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शुक्रवार, मई 3, 2024
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गर्मी में इन फसलों की खेती के लिए सरकार 80 प्रतिशत के अनुदान पर दे रही है बीज, किसान अभी करें आवेदन

बीज अनुदान योजना 2024 गरमा सीजन

खेती में अच्छे बीजों का होना बहुत ही जरुरी है, जिसको देखते हुए सरकार किसानों को अनुदान पर विभिन्न फसलों के बीज अनुदान पर उपलब्ध कराती है ताकि किसान फसलों की अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकें। इस क्रम में बिहार सरकार राज्य के किसानों को गरमा मौसम में विभिन्न फसलों की खेती के लिए अनुदान पर बीज उपलब्ध करा रही है। राज्य के किसान योजना का लाभ लेने के लिए 27 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा राज्य में किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत गरमा मौसम में लगाई जाने वाली फसलों पर अनुदान दिया जा रहा है। इन फसलों में मूँग, उड़द, मूँगफली, तिल, जूट, सूरजमुखी एवं संकर मक्का शामिल हैं। किसान इन फसलों के उन्नत बीज अनुदान प्राप्त करने के लिए अभी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि सरकार द्वारा बीजों की होम डिलेवरी की व्यवस्था भी की गई है।

मूँग बीज पर कितना अनुदान दिया जाएगा?

बिहार सरकार राज्य में मूँग फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रमाणित बीजों पर अनुदान दे रही है। किसानों को यह अनुदान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) योजना एवं बीज ग्राम योजना के तहत दिया जाएगा। किसानों को NFSM योजना के अंतर्गत लागत मूल्य का 80 प्रतिशत अनुदान या अधिकतम 110.80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से अनुदान दिया जायेगा। वहीं सरकार बीज ग्राम योजना के अंर्तगत किसानों को 60 प्रतिशत या अधिकतम 48 रुपये प्रति किलोग्राम का अनुदान देगी। बता दें कि विभाग की ओर से मूँग बीज की अनुमानित लागत 146.50 रुपये प्रति किलो आंकी गई है, जिसपर यह अनुदान किसानों को दिया जाएगा।

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उड़द, मूँगफली, एवं तिल के बीज पर कितना अनुदान मिलेगा?

सरकार राज्य में किसानों को गर्मी के मौसम में उड़द, मूँगफली एवं तिल की फसलें लगाने के लिए भी अनुदान दे रही है। किसानों को यह अनुदान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। सरकार किसानों को इन सभी फसलों के प्रमाणित बीज पर अनुदान देगी। किसानों को उड़द बीज पर लागत मूल्य 155.50 रुपये प्रति किलो पर 80 प्रतिशत या अधिकतम 105.40 रुपये प्रति किलोग्राम का अनुदान देगी। वहीं मूँगफली की फसल पर सरकार किसानों को लागत मूल्य 129.50 पर 80 प्रतिशत अनुदान या अधिकतम 103.60 रुपये प्रति किलोग्राम का अनुदान देगी।

इसके अलावा सरकार किसानों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM योजना के अंतर्गत तिल के प्रमाणित बीज पर भी किसानों को अनुदान देगी। किसानों को यह अनुदान तिल के लागत मूल्य 255.80 रुपये प्रति किलोग्राम पर मिलेगा जोकि 80 प्रतिशत या अधिकतम 177.60 रुपये प्रति किलोग्राम है।

जूट, सूर्यमुखी एवं संकर मक्का के बीज पर भी मिलेगा अनुदान

कृषि विभाग बिहार द्वारा किसानों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM योजना के अंतर्गत जूट, सूर्यमुखी एवं संकर मक्का के बीज पर भी अनुदान दिया जा रहा है। किसानों को जूट बीज के लागत मूल्य 145.50 रुपये प्रति किलोग्राम पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 72 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से अनुदान दिया जाएगा। वहीं सूर्यमुखी के बीज पर किसानों को लागत मूल्य 649.40 रुपये पर 80 प्रतिशत या अधिकतम 519.52 रुपये प्रति किलोग्राम का अनुदान दिया जायेगा। इसके अलावा किसानों को संकर मक्का के बीजों पर लागत मूल्य 137.50 रुपये प्रति किलो पर 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि 68.75 रुपये प्रति किलो की दर से अनुदान दिया जाएगा।

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किसान घर बैठे ले सकते हैं अनुदान पर बीज

बिहार कृषि विभाग द्वारा किसानों को अनुदान पर बीज उपलब्ध कराने के लिए होम डिलेवरी की व्यवस्था भी की गई है, जिससे किसान घर बैठे अनुदान पर बीज प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन में होम डिलेवरी का विकल्प चयन करना होगा। बता दें कि बीजों की होम डिलीवरी लेने के लिए किसानों को अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा जो कि 5 रुपये प्रति किलोग्राम है।

बीज अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कहाँ करें?

इच्छुक किसान अनुदानित दर पर विभिन्न फसलों जैसे मूँग, उड़द, मूँगफली, तिल, जूट, सूरजमुखी एवं संकर मक्का आदि के बीज प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर या बिहार राज्य बीज निगम के पोर्टल brbn.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसानों यह आवेदन 27 फरवरी 2024 तक अपनी सुविधा के अनुसार अपने मोबाइल, कंप्यूटर, कॉमन सर्विस सेंटर, वसुधा केंद्र, साइवर कैफ़े की मदद से कर कसते हैं।

कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ बिहार राज्य बीज निगम के पोर्टल पर प्राप्त ऑनलाइन आवेदन की जाँच के बाद कृषि समन्वयक द्वारा प्रखंड कृषि पदाधिकारी को अग्रसरित किया जाएगा। प्रखंड कृषि पदाधिकारी अपनी अनुशंसा के साथ आवेदन ज़िला कृषि पदाधिकारी को भेजेंगे। ज़िला कृषि पदाधिकारी द्वारा आवेदन स्वीकृत करने के बाद किसानों को OTP भेजा जाएगा। कृषि समन्वयक द्वारा बीज प्राप्ति स्थान के संबंध में सूचना दी जाएगी, जिसके बाद किसान बीज विक्रेता को अपना OTP बताकर अनुदान की राशि घटाकर शेष राशि का भुगतान करके बीज प्राप्त कर सकेंगे।

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